User:Amitkumar7778

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कृषि एवं संबंधित मुद्दे CHAPTER : 4 देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें या उससे बाद के समय को तो पाएँगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह तथ्य लोगों की उस बड़ी संख्या से प्रमाणित होता है, जो अपनी जीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। भारतीय कृषि के बारे में चर्चा करने से पहले इसकी कुछ विशेषताओं पर गौर करना आवश्यक है : (i) मौद्रिक दृष्टि से देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में इसका योगदान 17.4 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह हिस्सा 55.4 प्रतिशत था। (ii) इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है, वहीं औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आजीविका के लिए देश की 49 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस कारण से यह औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है (नेपाल तथा तंजानिया में क्रमशः 93 प्रतिशत तथा 81 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है)। इसका अर्थ यह है कि भारत की 49 प्रतिशत जनसंख्या देश की सकल आय के मात्र 17.4 प्रतिशत से अपना गुजारा कर रही है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि देश में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग गरीब हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड तथा जापान में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 2 प्रतिशत का योगदान है तथा मात्र 2 प्रतिशत जनसंख्या ही अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। (iii) कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। यह एकमात्र व्यवसाय है, जिस पर व्यक्तिगत आय कर का भार अभी भी नहीं है। (iv) यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि असंगठित क्षेत्र के कुल श्रम बल के 90 प्रतिशत से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है (भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल श्रम-बल का 93.4 प्रतिशत अर्थात् 39.8 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में संलग्न हैं)। (v) भारत कुछ उत्पादनों के मामले में महत्त्वपूर्ण कृषि-निर्यातक देश के तौर पर उभरा है, जो हैं- कपास, चावल, गिरी, तेल, मसाला, चीनी etc.। डब्ल्यूटीओ (World Trade Organisation) के वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार, 2016 में दुनिया में भारतीय कृषि निर्यात व आयात क्रमशः 2.40 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत थे। 2009-10 में कृषि निर्यात कृषि जीडीपी का 7.95 प्रतिशत था, जो 2016-17 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया। इसी समय में, कृषि आयात भी कृषि जीडीपी का 4.90 से बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया। (vi) विशेषज्ञों के अनुसार कृषि का भारत के औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय आय से गहरा संबंध है - यदि कृषि उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 0.5 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय आय में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। (vii) 1940 के दशक के अंत में औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरक शक्ति (Prime Moving Force) के रूप में चुना गया था, लेकिन बाजार के अभाव के कारण यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं दे पाया। लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पाई, जिसमें अधिकांश कृषि पर निर्भर थे। औद्योगिक क्षेत्र की इस विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना। (viii) यदि भारत के कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र के योगदान में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो तो इस क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली मुद्रा लगभग 8500 रूपये परिकलित की गई है। (ix) 2017-18 में अनाज उत्पादन के रिकॉर्ड 277.49 मिलियन टन करने का अनुमान है, जो 2015-16 के कुल उत्पादन (252.23 मिलियन टन) से सात प्रतिशत अधिक होगा। (x) दुनिया की तुलना में भारत में कई फसलों का उत्पादन घटा है। हालांकि, यह स्थिति धीमी गति से सुधर रही है। चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन 2007-08 में क्रमशः 2202 किलोग्राम, 2900 किलोग्राम और 625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 2016-17 में बढ़कर क्रमशः 2395 किलोग्राम, 2875 किलोग्राम (2011-13 के 3026 किलोग्राम से गिरकर) और 744 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। (xi) कम-से-कम 66.1 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र अपनी सिंचाई के लिए अनियमित मानसून पर निर्भर करता है। खरीफ एवं रबी (Kharif and Rabi) भारत की फसल ऋतु को समझने के लिए कुछ विशेष निश्चित पद उपयोग किए जाते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून के बीच होता है। भारत के फसल ऋतुओं को दो मुख्य ऋतुओं के नाम से वर्गीकृत किया गया है, जो हैं- खरीफ एवं रबी। ये दोनों मानसून पर आधारित होते हैं। खरीफ फसल ऋतु जुलाई से अक्टूबर के दौरान दक्षिण-पश्चिम/ग्रीष्म मानसून एवं रबी फसल ऋतु अक्टूबर से मार्च के दौरान उत्तर-पूर्व/शीत मानसून में रहती है। फसलें, जो मार्च एवं जून के बीच उपजायी जाती हैं, जायद के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दो अन्य देश हैं, जो अपने कृषि प्रारूप में खरीफ एवं रबी नामक पदों का उपयोग करते हैं। खरीफ एवं रबी नामक पदों का मूल स्रोत अरबी भाषा है जहां खरीफ का अर्थ हेमन्त (Autumn) तथा रबी का अर्थ बसंत (Spring) होता है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन एवं मूंगफली इत्यादि प्रमुख हैं, जबकि रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना इत्यादि मटर एवं सरसों इत्यादि प्रमुख हैं। भारत का खाद्य दर्शन (Food Philosophy of India) भारत के खाद्य दर्शन को सामान्यतः तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके उद्देश्य तथा चुनौतियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। ये चरण निम्नलिखित हैः प्रथम चरण (The First Phase) इस चरण की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले तीन दशकों तक थी। इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न की आवश्यकताओं को उत्पादन के जरिए पूरा करना था - इस तरह ’खाद्यान्न तक भौतिक पहुँच‘ (Physical access to foodgrains) प्राप्त करना था। इस चरण के अंत तक हरित क्रांति के विचार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत को आंतरिक आत्मविश्वास दिया। 1980 के दशक के अंत तक भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया। द्वितीय चरण (The Second Phase) जब भारत अपने पहले चरण की सफलता की खुशी मना रहा था तभी नई चुनौती देश के समक्ष उठ खड़ी हुई - ”खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच“ (Economic access to foodgrains) की चुनौती से स्थिति बदतर हो गई तथा वर्ष 2000 के शुरूआत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ देश में एक ओर सुरक्षित भंडार से तीन गुना अधिक खाद्यान्न के भंडार थे, लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों में भुखमरी के कारण लोगों की मौत हो रही थी। यह भारत के कल्याणकारी राज्य होने का तथा हरित क्रांति की सफलता का मजाक था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप तब किया जब एक जनहित याचिका पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज योजना की शुरूआत की गई (अब इस योजना का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ होगा)। न्यायालय का यह कहना था कि सरकार की जवाबदेही उन मामलों में होगी, जब बाजार में खाद्यान्न की कीमतों के प्रबंधन के लिए उसे भंडार में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर सागर में नष्ट कर दिया जाएगा या फिर केन्द्र गेहूँ को सस्ती कीमतों पर निर्यात करेगा। इस प्रक्रिया में भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा गेहूँ का निर्यातक बन गया (2002)। वस्तुतः हम गेहूँ के उस हिस्से का निर्यात कर रहे थे, जिसे खाद्यान्न तक आर्थिक पहुँच की कमी के कारण कई भारतीय उपभोग नहीं कर पा रहे थे। यदि हरित क्रांति के निवेश महंगे थे तो स्वभाविक रूप से निर्गत भी महंगे थे। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्न की खपत तो बढ़ी लेकिन इसके उत्पाद अपेक्षाकृत महंगे थे, जो उपभोक्ता की क्रयशक्ति के बाहर होने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए एक समयबद्ध तथा उद्देश्य-अभिमुख समष्टि आर्थिक नीति की आवश्यकता थी, जिससे लोगों के क्रयशक्ति में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हो सके ताकि वे खाद्यान्न का खर्च वहन कर सकें। भारत इस संदर्भ में विफल रहा है। स्थिति को सँभालने की कोशिश खाद्यान्न पर अधिक छूट देकर की गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं हो सकी तथा उनके पास भूख से मृत्यु के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा था। भारत अभी भी इस चरण से गुजर रहा है तथा सरकार के द्वारा दो तरीकों से स्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है - पहला तरीका, लाभकारी रोजगार की संख्या में वृद्धि करना है तो दूसरा, खाद्यान्न की कीमतों को घटाना है (यह बायो प्रौद्योगिकी पर आधारित द्वितीय हरित क्रांति द्वारा संभव है)। यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता का सुख भारत के लिए अस्थायी है। 1990 के दशक के मध्य में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी थी तथा यह जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था अर्थात् भारत अभी भी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की भौतिक पहुँच प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तीसरा चरण (The Third Phase) 1980 के दशक के अंत में विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने उत्पादन के विभिन्न तरीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। कृषि गतिविधियाँ उनमें से एक थीं, जो अब उद्योगों पर आधारित होती जा रही थी। (रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि)। सभी विकसित देशों ने कृषि को एक उद्योग घोषित कर दिया था। यह पीछे मुड़कर देखने तथा आत्मविश्लेषण करने का समय था। 1990 के दशक के शुरूआत से ही कई देशों ने उद्योगों, कृषि तथा सेवा के क्षेत्र में विकास के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल तरीकों की शुरूआत की। हरित क्रांति पारिस्थितिकी रूप से अरक्षणीय थी तथा विश्व ने अब जैव कृषि, हरित कृषि इत्यादि पर जोर देना शुरू किया। इसका अर्थ यह था कि भारत के समक्ष न केवल ”खाद्यान्न तक भौतिक व आर्थिक पहुंच“ के उद्देश्य को पूरा करने की चुनौती थी बल्कि इस बात पर भी ध्यान रखा जाना था कि बहुमूल्य पारिस्थितिकी तथा जैव-विविधता का किसी भी कीमत पर नुकसान न हो - यह एक नई चुनौती थी। भारत में एक नए किस्म की हरित क्रांति की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा खाद्यान्न तक भौतिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकी पहुंच हासिल की जा सकेगी। सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली जल के दो महत्त्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैः सतह पर उपलब्ध जल और भूमिगत-जल। सतह पर उपलब्ध जल-संसाधनों के संदर्भ में वितरण की दृष्टि से विषमता विद्यमान है। उत्तर भारत एवं पूर्वी भारत में जल की अधिकता है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इसके विपरीत पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में जल की कमी है। इसलिए इस क्षेत्र को भयंकर सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि उत्तर भारत में ही एक इलाका भयंकर बाढ़ से जूझता है, तो दूसरा इलाका सूखे की चुनौती का सामना करता है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि उत्तर भारत के निकलने वाली अधिकांश नदियाँ सदानीरा की श्रेणी में आती हैं जहाँ-सालों भर जल उपलब्ध होता है। ये नदियाँ हिमालय से निकलती है और गर्मी में भी ग्लेशियरों के तेज गति से पिघलने की वजह जल की उपलब्धता बनी रहती है। भारत में वर्षा का पैटर्न भी जल के वितरण को उत्तर भारत के पक्ष में सुनिश्चित करता है। यहाँ पर औसत वर्षा 800 मिलीलीटर से अधिक होती है, जबकि देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागो में 650 मिलीलीटर से अधिक। पश्चिमी राजस्थान के सर्वाधिक शुष्क इलाके में लगभग 300 मिलीलीटर के आस-पास वर्षा होती है। ये दोनों चीजें सतह पर जल की असमान उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। इसके कारण सतह पर उपलब्ध जल का कुशल एवं संवहनीय उपयोग संभव नहीं हो पाता है। यहाँ तक भूमिगत-जल का प्रश्न है, तो उससे हमारी लगभग 80% जरूरतें पूरी होती हैं। सिंचाई और पेयजल के साथ-साथ शहरों और उद्योगों के लिए आवश्यक जल के संदर्भ में भूमिगत-जल पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली जाती है। विशिष्ट रूप से डेढ़ दशक के दौरान तीव्र होती आर्थिक प्रक्रिया और तदनुरूप जल-संबंधी शहरी एवं औद्योगिक जरूरतों में तीव्र वृद्धि ने भूमिगत-जल के दोहन की प्रक्रिया तेज की। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2002 से 2008 के दौरान उत्तर भारत में भूमिगत-जल के स्तर में प्रत्येक वर्ष औसतन 4% की गिरावट आयी है, जबकि भारत के अन्य किसी भी हिस्से की तुलना में उत्तर भारत में प्राकृतिक पुनर्भरण की दरें अपेक्षाकृत उच्च-स्तर पर है। भारत का लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में आता है जहाँ भूमिगत-जल की पुनर्भरण दरें काफी कम है। साथ ही, औद्योगिकीरण और शहरीकरण का दबाव इन क्षेत्रों पर अधिक है। इससे सहज ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में भूमिगत-जल के स्तर में गिरावट की दरें उत्तर भारत से कहीं अधिक तीव्र रही है। यही वह पृष्ठभूमि है, जिसमें संतुलित एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु जल-संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना और जल-संसाधन प्रबंधन जल की बढ़ती माँगें और घटती आपूर्ति के बीच संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से जल-संसाधन प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जल-संसाधन प्रबंधन को आने वाले वर्ष़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक के रूप में स्वीकार करती है। इसके लिए जल-उपयोग दक्षता में निरंतर सुधार पर बल दिया गया है। इसका मानना है कि ताजे जल विशेष रूप से भूमिगत जल पर निर्भरता का घटाया जाना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए जल के पुर्नचक्रण और अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इन संदर्भ़ों में बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत होगी, लेकिन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इस निवेश के परिणामस्वरूप किफायती लागत पर जल की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जल के स्रोत और उपयोगकर्ता के बीच दूरी पर बल देती है। इस योजना में जल-संसाधन प्रबंधन की रणनीति में मूलभूत बदलाव की बातें की है। अब तक जल-संसाधन प्रबंधन की रणनीति अभियांत्रिकी-निर्माण पर केन्द्रित थी, लेकिन अब इस संदर्भ में बहुआयामी नजरिया अपनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही, भागीदारी-प्रबंधन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसके मद्देनजर योजना भू-जल प्रबंधन हेतु जल-स्रोतों के मानचित्रण पर जोर देती है और इसमें स्थानीय स्तर पर किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि किसानों में जल और स्थानीय जल-स्रोतों में भूजल-स्तर और इससे संबंधित पहलुओं की समझ विकसित की जाए। इससे जल भू-गर्भ शास्त्रीय निगरानी को भागीदारी-प्रबंधन पर आधारित बनाया जा सकेगा। योजना में फसल जल-बजटिंग की योजना पर भी बल दिया गया है और कहा गया है कि जल-संसाधनों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के मद्देनजर उपर्युक्त फसल-पैटर्न को अपनाना सतत् इस्तेमाल हेतु भू-जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भू-जल के पुनर्भरण और जल-संभरण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की बात कही गयी है। यह सुझाव देती है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को फोकस करते हुए समेकित वाटर-शेड कार्यक्रम-प्रबंधन को मनरेगा के साथ अभिसरित करते हुए इस कार्यक्रम को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रारूप में वाटर-शेड कार्यक्रम पर पार्थसारथी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुरूप पूर्णकालिक क्रियान्वयन मैकेनिज्म के विकास पर बल दिया गया है। ऐसे मैकेनिज्म जिला और उसके नीचे के स्तर पर प्रभावी होंगे। तीन चरणों वाले इस प्रोग्राम का संचालन कुशल व्यावसायिक के हाथों सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट में वाटर-शेड विकास परियोजनाओं के सामान्य मार्गनिर्देश की समीक्षा के लिए गठित शाह समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल, 2013 से लागू करने के संकेत दिए गए ताकि इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक लोचशीलता प्रदान की जा सके। 12वीं योजना ग्रामीण पेय-जल और स्वच्छता को लेकर नया नजरिया प्रस्तुत करती है। इसमें यह कहा गया है कि सभी शहरी जलापूर्ति-परियोजनाओं के अंतर्गत अनिवार्य सीवेज सिस्टम के उपबंध को समेकित किया जाए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप भारतीय उद्योगों के लिए जल के पुनर्चक्रण और पुर्नउपयोग के मद्देनजर निश्चित लक्ष्यों के निर्धारण की बात की गयी है। यह योजना बाढ़-प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक मैकेनिज्म के विकास पर बल देती है। इसमें राष्ट्रीय जल-मिशन के अंतर्गत जलवायु-परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए नई रणनीति का उल्लेख है। इसके मद्देनजर इसमें सड़क और रेल-परिवहन के बेहतर विकल्प के रूप में आंतरिक जल-परिवहन पर बल दिया गया है जो अपेक्षाकृत किफायती भी है और पर्यावरण-अनुकूल भी। पर्याप्त मात्रा में जल-धारण करने वाली सालों भर बहने वाली नदियों को इसके अभिकेन्द्र के रूप में विकसित करने की बात की गई है। स्पष्ट है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व के अनुभवों से सीख लेती हुई जल-संसाधन प्रबंधन के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने का सुझाव देती है। साथ ही, इसका जोर वैधानिक संस्थागत-तंत्र के विकास पर है। लेकिन, जल-संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में इसे कहाँ तक सफलता मिलेगी, यह इसको मिलने वाले राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करता है। एक राजनीतिक मसला होने के कारण जल-संसाधन प्रबंधन का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है। नदी-जोड़ो परियोजना जल संसाधन प्रबंधन की पृष्ठभूमि में नदी-जोड़ो परियोजना का विचार सामने आया। नदी जोड़ो परियोजना जल की अधिकता वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ने के उद्देश्यों से परिचालित है ताकि उपलब्ध नदी जल-संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जा सके। परियोजना की दिशा में पहलः 1972 में के.एल. राव ने गंगा और कावेरी को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसका विस्तार लगभग 2460 किलोमीटर का है। 1982 में इसी प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय जल-विकास एजेंसी का गठन किया गया। उस समय कृषि एवं सिंचाई इस परियोजना के प्रमुख प्रेरक थे। परियोजना में संबंधित व्यापक सर्वेक्षण और संभाव्यता पर विचार के क्रम में इस एजेंसी ने 137 नदी-बेसिनों सम्पर्क़ों की पहचान की गई। इनमें से 16 सम्पर्क़ों की संभावित रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। आगे चलकर सितम्बर, 1999 में समेकित जल-संसाधन विकास योजना के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नदियों के जल-संसाधनों को उससे संबंद्ध अन्य नदियों से जोड़े जाने की बात की। 2002 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नदी-जोड़ो परियोजना पर विशेष कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल को इस परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। साथ ही, इस परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाली विस्थापन और पुनर्वास की समस्या पर विचार के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं के अध्ययन की जिम्मेवारी भी सौंपी गई। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए परियोजना के पक्ष में निष्कर्ष दिया। 2004 में इस कार्यबल को भंग करते हुए जल-संसाधन मंत्रालय के अधीन विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया गया और सुरेश प्रभु कार्यदल के शेष कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी इसे ही सौंपी गई। पक्ष में तर्क इस परियोजना को अगर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है। तो इससे गाँव, शहरों एवं उद्योगों हेतु जल-उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई-क्षमता का सृजन भी करेगा। साथ ही, लगभग 34 मिलियन किलोवाट जल-विद्युत का उत्पादन संभव हो सकेगा। इससे बाढ़ व सूखे की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटना संभव हो सकेगा, अधिशेष वाले क्षेत्रों में जल के दबाव को कम किया जा सकेगा और जलाभाव-वाले क्षेत्र में सालों-भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। सतह पर मौजूद जल की उपलब्धता में होने वाली वृद्धि न केवल जलापूर्ति हेतु भूमिगत-जल पर निर्भरता को कम करेगी और इससे भूमिगत-जल के दोहन की प्रक्रिया मंद होगी वरन् भूमिगत जल की प्राकृतिक पुनर्भरण दरें भी तेज हो सकेगी। परिणामतः भूमिगत जल-स्तर में गिरावट पर अंकुश लगा पाना संभव हो सकेगा। इसके अलावा, मछली-पालन, जल-खेती, नौ-परिवहन, पर्यटन और मनोरंजन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी संभव हो सकेगा। परिणामतः देश के कृषि एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिल सकती है। विरोध का आधारः इस परियोजना को अव्यावहारिक, आर्थिक दृष्टि से अवहनीय और अवलम्ब विकास की संकल्पना के प्रतिकूल माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी परियोजना लागत 5.6 लाख करोड़ अर्थात् 115 मिलियन डॉलर के आस-पास होगी। लेकिन, वास्तविक खर्च अनुमानित राशि से तीन गुनी या चार गुनी होने की संभावना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि-अधिग्रहण की जरूरत होगी जो विस्थापन एवं पुनर्वास की गंभीर समस्या को भी जन्म देगी। इसके कारण अनुमानतः लगभग 15 लाख लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। पर्यावरण वं पारिस्थितिकी पर भी इसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह परियोजना भारत की जैव-विविधता को नष्ट करने वाली साबित होगी, जबकि जैव-विविधता की दृष्टि से भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे लवणीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, जल-जमाव एवं मृदा-अपरदन की समस्या प्राकृतिक आपदाओं में तीव्रता ला सकती है। इसके कारण आकस्मिक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना बढ़ने की उम्मीद है। इस परियोजना के साथ तकनीकी समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं। भारत के विषम उच्चावच के कारण एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना मुश्किल है। ऐसा जल की लिफ्ट कराये बिना संभव नहीं है जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। यह स्थिति ऊर्जा-खपत पर दबाव को बढ़ाती हुई ऊर्जा-सुरक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को गंभीरता प्रदान करेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी इस परियोजना को व्यावहारिक नहीं माना जा रही है। इसके कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदी जल से संबंधित विवाद उभरकर सामने आ सकते हैं। इस परियोजना पर व्यावहारिक अमल से पूर्व हमें नेपाल और भूटान को विश्वास में लेना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकांश राज्यों द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस परियोजना से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद राज्यों ने नोटिस की अनदेखी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने से परहेज किया। जिन 10 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर भी किया। उनमें से कुछ ने इसका खुलकर विरोध किया, तो कुछ ने असहमति प्रदर्शित की। केरल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रतिक्रिया वक्त करते हुए स्पष्ट किया कि अपने राज्य में बहने वाली नदी के साथ किसी प्रकार का छेड़-छाड़ नहीं करेगा। परियोजना की वर्तमान स्थितिः इस परियोजना के अंतर्गत कुल तीस सम्पर्क़ों की पहचान की गई है। आपस में जोड़े जाने वाली इन नदियों में 16 प्रायद्वीपीय एवं 14 हिमायली नदियाँ हैं। 2009 में गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच नदियों को जोड़ने के प्रश्न पर अंतर्राज्यीय समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों राज्यों ने तापी-नर्मदा लिंक और दमन-गंगा पिंजर लिंक को विकसित करने का निर्णय लिया। इन तीस सम्पर्क़ों में छह बिहार से संबंधित है, जिनके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम अवस्था में है। इनमें से कई परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। केन, बेतवा, सम्पर्क, पार्वती, काली, सिंध, चम्बल सम्पर्क, गोदावरी-कृष्णा सम्पर्क, कोसी-घाघरा लिंक, ब्रह्यपुत्र-गंगा लिंक, गंडक-गंगा लिंक आदि प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट का रूखः नदी-जोड़ो परियोजना के संदर्भ में ऊपर जिन व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। उनके कारण अभी उल्लेखनीय प्रगति संभव नहीं हो पायी है। इस स्थिति पर चिंता प्रदर्शित करते हुए ’नेशनल काउंसिल फॉर एप्लॉयड इकोनोमिक रिसर्च‘ (NCAER) द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना पर व्यावहारिक अमल जल्द-से-जल्द शुरू किया जाये क्योंकि परियोजना में होने वाले विलम्ब के कारण काफी नुकसान होगा। इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना से संबंधित एक याचिका पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार को यह निर्देश जारी किया कि सरकार के द्वारा एक विशेष कमेटी का गठन किया जाये। इस समिति के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष पर केन्द्र सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये जिस पर विचार करने हेतु केन्द्र सरकार बाध्य हो। विश्लेषणः नदी-जोड़ो परियोजना पर अब तक का अध्ययन किसी तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसके पक्ष में जितनी मजबूती से तर्क प्रस्तुत किए गये, इसके विपक्ष में प्रस्तुत तर्क इससे कम दमदार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने एन.सी.ए.ई.आर. की जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश केन्द्र सरकार को दिया है; उस रिपोर्ट में न तो इस परियोजना के प्रतिकूल पर्यावरणीय - पारिस्थितिकीय प्रभाव का आकलन किया गया है और न ही उसकी लागत आदि पर विचार किया गया है। साथ ही, न तो यह मसला सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है और न ही उसके पास वह तकनीकी विशेषज्ञता है, जिसके आधार पर वह इस परियोजना के औचित्य का परीक्षण कर सके। इस परियोजना का संबंध मुख्यतः सिंचाई जल की बढ़ती मांग से है, न कि जल के अधिकार से। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को देने से पूर्व उन तकनीकी विशेषज्ञों, पर्यावरणविद् तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी नहीं सम्पर्क किया, जो लम्बे समय से इस परियोजना के विरोध में अभियान चला रहे हैं। जहाँ तक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, 2003 के परिप्रेक्ष्य में इस परियोजना के औचित्य के मूल्यांकन का प्रश्न है, तो यह नीति विस्थापन के न्यूनीकरण पर बल देती हुई ऐसे विकल्पों की तलाश की आवश्यकता की ओर इशारा करती है जो विस्थापन की संभावना को निरस्त कर सके या न्यूनतम कर सके। इस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस मसले पर कदम बढ़ाने से पहले परियोजना के प्रभावों एवं इसकी व्यवहार्यता का व्यापक आकलन किया जाए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक वर्षा-जल संग्रहण हेतु संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जल के उपयोग के साथ-साथ सिंचाई की दक्षता में सुधार, प्रदूषण-नियंत्रण और स्थानीय जल-अंतरण के साथ जल-संभरण (Water Harvesting) का विकल्प अपनाया जाना चाहिए, जो अपेक्षतया अधिक प्रभावी है और जिनके प्रतिकूल प्रभाव नगण्य हैं। ”नई राष्ट्रीय जल-नीति, 2012“ राष्ट्रीय जल-मिशनः राष्ट्रीय जल-मिशन जलवायु-परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का अहम् हिस्सा है। यह मिशन जलवायु-परिवर्तन के जल-संसाधन और इसके स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन की आवश्यकता पर बल देता है। इसके लिए जल से संबंधित आँकड़ों के डाटाबेस तैयार करने की बात इसमें की गयी है। यह जल-संरक्षण के लिए लोगों एवं राज्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह जल की उपयोग-दक्षता को 40% के स्तर से बढ़ाकर 60% के स्तर पर जाने का लक्ष्य रखता है। इसके मद्देनजर इसमें जल के अत्यधिक दोहन करने वाले क्षेत्रों की पहचान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह मिशन जल की बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर लाने, राज्यों के भीतर और बाहर जल-संसाधनों के अपेक्षाकृत समतापूर्वक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जल-संसाधनों के समेकित प्रबंधन की बात करता है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय जल-नीति की समीक्षा करते हुए नई राष्ट्रीय जल-नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने की अपेक्षा इसमें की गयी है। यह मिशन सरकार के यह भी अपेक्षा करता है कि नई राष्ट्रीय जल-नीति के प्रारूप को सार्वजनिक विचार-विमर्श हेतु उपलब्ध कराया जाय। नई जल-नीति की पृष्ठभूमिः उपलब्ध जल-संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, उसके विषमतामूलक वितरण और शहरीकरण एवं औद्योगीकरण की तेज होती प्रक्रिया के साथ जल की बढ़ती हुई माँगें, माँग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करती हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है। कि हम तेजी से जल-संकट की ओर बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय, अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद जिन पाँच चुनौतियों की चर्चा करती है, उनमें तार्किक व विवेकसम्मत तरीके से जल-संसाधन प्रबंधन भी एक है। इसे पिछले 60 वर्ष़ों के दौरान प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में जाने वाली कमी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर थी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक यह 1341 क्यूबिक मीटर और 2050 तक 1140 क्यूबिक मीटर के स्तर पर रह जायेगी। समस्या केवल जल की घटती हुई उपलब्धता ही नहीं, वरन् उपलब्ध जल की गुणवत्ता में गिरावट की भी है। वर्तमान में हमारी दो-तिहाई सिंचाई जरूरतें और लगभग 80% घरेलू जरूरतें भूमिगत जल से पूरी होती हैं, लेकिन भूमिगत जलों के अंधाधुंध दोहन और निर्वनीकरण की बढ़ता प्रवृत्ति के कारण भू-जल स्तर में गिरावट की गति तेज हो रही है। कृषि-कार्य़ों के लिए रासायनिक खादों पर बढ़ती हुई निर्भरता, सिंचाई का अवैज्ञानिक तरीका, औद्योगिक कचरे को बिना संसाधित किये नदियों में प्रवाहित करने और अपशिष्ट जल के निम्न स्तर पर संसाधन के परिणामस्वरूप भूमिगत-जल प्रदूषित होता चला गया। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता कि देश के एक-तिहाई जिलों में भूमिगत जल पीने लायक नहीं है। कहीं लोहे की मात्रा अधिक है, तो कहीं फ्लोराइड की कहीं खारे पानी की समस्या है, जो कहीं नाइट्रेट व आर्सेनिक खतरनाक स्तर तक पहुँच गये हैं। हमारी समस्या यह है कि पेयजल व सिंचाई दोनों के लिए हम एक ही जल-स्रोत का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण पीने लायक भूमिगत-जल की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आ रही है। यही वह पृष्ठभूमि है, जिसमें राष्ट्रीय जल-नीति, 2002 की समीक्षा करते हुए उसकी जगह पर नई राष्ट्रीय जल-नीति को अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय जल-नीति का सैद्धांतिक आधारः राष्ट्रीय जल-नीति, 2012 सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों पर आधारित राष्ट्रीय नजरिया अपनाने की आवश्यकता पर बल देती है। यह जल के अधिकार को मानवाधिकारों के साथ-साथ साम्यता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत से सम्बंद्ध करके देखती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित पब्लिक ट्रस्ट थ्योरी को स्वीकार किया गया है और इसके मद्देनजर इसे राजकीय स्वामित्व एवं नियंत्रण में लाये जाने की बात की गई है। साथ ही, सतत् विकास की अवधारणा के मद्देनजर जल-संरक्षण और इसके दक्ष इस्तेमाल को सुनिश्चित करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह जल-चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकी-संतुलन की बनाये रखने की आवश्यकता पर भी बल देता है। प्रमुख उपबंधः 1. विधायी पहलः नई जल नीति में जल-उपयोग की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि जल-संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। ऐसा तब तक संभव नहीं है, जब तक जल को राज्य-सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल न कर दिया जाय। वर्तमान में प्रत्येक राज्य जल-प्रबंधन के संदर्भ में अलग-अलग तरीके से योजना बनाता है। इसके प्रबंधन व उपयोग को लेकर राज्यावार एवं क्षेत्रवार भिन्नताएँ मौजूद हैं। यही कारण है कि वर्तमान में देश में जल से संबंधित मुद्दों के हल हेतु जो संस्थागत एवं कानूनी ढाँचा विद्यमान है, वह अपर्याप्त और बिखरा हुआ है। इसे एक लम्बे समय से चल रहे अंतर्राज्यीय जल-विवादों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् की बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बेसिन स्तर पर एकीकृत जल-संसाधन प्रबंधन से संबंधित योजना बनाने, जल-संरक्षण, नदियों के रास्तों को बचाने, बेहतर भूमिगत-जल पुनर्भरण दरों को सुरक्षित करने एवं उसके निरंतर प्रबंधन और जल-उपयोग दक्षता में सुधार हेतु समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए नई जल-नीति वैधानिक पहल की ओर संकेत करती है। वर्तमान में भारतीय सुविधा-अधिनियम, 1882 भूमिगत-जल को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में मान्यता प्रदान करती है। इस नजरिये के कारण जमीन के नीचे विद्यमान भूमिगत जल के दोहन का अधिकार स्वतः ही उस व्यक्ति को मिल जाता है, जो उसका स्वामी है। इस मान्यता ने जल के अंधाधुंध दोहन को संभव बनाया। इसीलिए नई राष्ट्रीय जल नीति भारतीय-सुविधा अधिनियम 1882 में संशोधन की आवश्यकता पर बल देती है, ताकि जल को सामुदायिक संसाधन घोषित किया जा सके और भूमिगत-जल पर भूस्वामी के अधिकारों को राज्य के हाथों में सौंपा जा सके। 2. जल की कीमतों का निर्धारणः नई नीति जल की मात्रा एवं गुणवत्ता को अंर्तंसबंधित मानती है और इसके संरक्षण व पर्यवेक्षण हेतु व्यापक पर्यावरणीय नजरिये से समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देती है। इसी के मद्देनजर जल की बर्बादी को रोकने और जल की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट में अंकुश लगाने के लिए प्रोत्साहन और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जल के दक्ष-उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नई नीति ने जल की कीमतों के निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए पारदर्शी एवं सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करने की दिशा में पहल की अपेक्षा की गई। 3. प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारणः नई जल-नीति में पारिस्थितिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों हेतु स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और सब तक पहुँच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। साथ ही, तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के मद्देनजर आर्थिक जरूरतों, विशेष रूप से खाद्य-सुरक्षा, कृषि और सतत् विकास को प्राथमिकता सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया। पूर्ववर्ती जल-नीति में, औद्योगिक उपयोग हेतु जल को प्राथमिकता सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया था। पेयजल और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु नई जलनीति जलाधिक्य वाले राज्यों से जलाभाव वाले राज्यों की ओर जल के आवंटन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है। 4. जलवायु-परिवर्तन का संबंधः पहली बार नई जल-नीति जलवायु-परिवर्तन के खतरे और जल-सुरक्षा की चर्चा करते हुए अगले तीन-चार दशकों के लिए व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। जलवायु-परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर नई नीति उपलब्ध जल के दक्ष इस्तेमाल नदी कॉरिडोर, वाटर-बोर्डिंग, आधारभूत-संरचना एवं परियोजना-आयोजन के संरक्षण, बाढ़ एवं सूखा की पूर्व-तैयारी तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों की पुर्नव्यवस्था एवं पुनर्वास पर जोर देती है। 5. संस्थागत पहलः नई जल-नीति में जल पर सामान्य सिद्धांतों की राष्ट्रीय फ्रेमवर्क रूप-रेखा तैयार करने पर बल दिया गया है, ताकि प्रत्येक राज्य प्रभावी जल-गवर्ऩेंस के अनिवार्य विधायन की दिशा में पहल कर सके। नई नीति प्रत्येक राज्य में जल-नियामक प्राधिकरण गठन की आवश्यकता पर बल देती है। इस प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गयी है कि लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सफाई हेतु जरूरी न्यूनतम गुणवत्तापरक जल उपलब्ध करवाए जाएँ। नई नीति जल-संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में राज्य की भूमिका में बदलाव की आवश्यकता पर भी बल देती है। वर्तमान में राज्य की भूमिका सेवा-प्रदाता की है। लेकिन, नई नीति उससे जल-नियामक की भूमिका की अपेक्षा करती है। साथ ही, यह अपेक्षा करती है कि राज्य नवोन्मेष को संरक्षण प्रदान करें और जल-उपयोग दक्षता में सुधार हेतु पहल भी। जल के अधिकतम एवं दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नई नीति में अंतर्राज्यीय संस्था के रूप में नदी-बेसिन प्राधिकरण के गठन की बात की गयी है। यह प्राधिकरण जल-प्रबंधन की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। इसमें संघ की तुलना में राज्यों की भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह प्राधिकरण जल एवं भूमि-संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और राज्यों के बीच समन्वय कायम करने में सुविधा-प्रदायक की भूमिका का निर्वाह करेगा। अंतर्राज्यीय जल-विवादों के मद्देनजर राष्ट्रीय जल-विवाद न्यायधिकरण का गठन किया जायेगा, ताकि साम्यता के आधार पर जल-विवादों को सुलझाया जा सके। इसके लिए जल के मसले पर व्यापक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात की गयी है। नई नीति में स्थानीय स्तरों पर जल-संरक्षण के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने हेतु स्थानीय संस्थाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्यों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे स्थानीय संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में शीघ्र पहल करें। 6. आँकड़ा-संग्रहणः नई नीति विश्वसनीय डाटाबेस और सूचना-प्रणाली के महत्व की ओर इशारा करती है। इसके लिए अनुसंधान व प्रशिक्षण को मजबूती प्रदान करने की बात की गयी। नई राष्ट्रीय जल-नीति और संघवादः राज्यों ने नई जल-नीति को संघवाद की भावना के प्रतिकूल बताया, क्योंकि जल राज्य-सूची का हिस्सा है। राज्यों के अनुसार नई नीति दो संदर्भ़ों में राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप करती है। इसमें जल के उचित अभिशासन हेतु नेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर वाटर गवर्ऩेंस के रूप में राष्ट्रीय वैधानिक ढाँचे का प्रावधान किया, जो जल-अभिशासन के संदर्भ में राज्य की संवैधानिक अधिकारिता का अतिक्रमण है। साथ ही, नई नीति जल को राज्य-सूची में निकालकर समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने की बात करती है। उपरोक्त दोनों सदर्भ़ों में राज्यों की आपत्तियाँ जायज हैं, लेकिन भारतीय संघवाद का मॉडल पिछले एक दशक में विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है। एक ओर विकेन्द्रीकरण के जरिये राज्यों को अधिकार-सम्पन्न बनाने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी ओर स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याएँ अब क्षेत्रीय न रहकर राष्ट्रीय रूप धारण कर चुकी है। ऐसी स्थिति में उनसे निपटने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समेकित नजरिये की आवश्यकता है, जो राज्यों को नागवार लग रहा है। राज्यों ने जल को सामुदायिक संसाधन घोषित करने और उसे शुल्क के दायरे में लाने का भी विरोध किया है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यों के इस विरोध के पीछे धनी एवं समृद्ध किसानों की उस लॉबी का दबाव है, जो स्थानीय स्तर की राजनीति में काफी प्रभावशाली है। केन्द्रीय सुविधा अधिनियम, 1882 का फायदा अब तक इसी समूह को मिला है और इसमें निर्देशित संशोधन इस समूह को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा। राज्य सरकारें इन्हें नाराज नहीं कर सकती। पंजाब-हरियाणा सहित ऐसे राज्यों के द्वारा भी नई नीति का विरोध किया जा रहा है जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर हैं जल की कीमत के निर्धारण का इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए राज्यों की ओर से जल-सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक जल-परियोजना हेतु केन्द्र के द्वारा वित्तपोषण की माँग हुई। वर्तमान स्थितिः दिसम्बर 2012 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् की आश्वस्त करते हुए कहा कि न तो केन्द्र का इरादा जल-संसाधन प्रबंधन के केन्द्रीयकरण का है और न ही केन्द्र इसके जरिये राज्यों के संवैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण के लिए तैयार है। उन्होंने राज्यों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल-नीति के क्रियान्वयन की दिशा में पहल की जायेगी। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अंततः परिषद् के द्वारा राष्ट्रीय जल-नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गयी। विश्लेषणः नई राष्ट्रीय जल-नीति में जल-संसाधन प्रबंधन को पहली बार व्यापक, किंतु समेकित नजरिये से देखने की कोशिश की गयी। इसके जरिये पहली बार जल-संसाधन प्रबंधन हेतु शासन के सभी स्तरों पर जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके जरिये जल-अभिशासन हेतु राष्ट्रीय वैधानिक ढाँचे की प्रस्तावना भी दी गयी है जो वास्तव में जल-संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में केन्द्र की ओर से राज्यों की ओर मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ है। इससे जल-संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में विद्यमान राज्यवार एवं क्षेत्रवार विषमता को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। प्रोत्साहन एवं दण्ड की नीति के साथ-साथ जल की कीमतों का निर्धारण जल-संसाधन के विवेक-सम्मत दोहन सुनिश्चित करेगा। लेकिन, जल की कीमतों के निर्धारण के उपबंध ने जल के निजीकरण की आशंका को भी बल प्रदान किया। यह आशंका बोतलबंद पेयजल के तेजी से बढ़ते कारोबार और निजी कम्पनियों के इसकी ओर बढ़ते रूझान से भी पुष्ट होती है। यह आशंका निर्मूल नहीं है। इसीलिए इसका निराकरण अपेक्षित है। भले ही नई नीति पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मद्देनजर जल-नीति को ऊर्जा नीति, कृषि-नीति और औद्योगिक नीति से संबंद्ध करते हुए समेकित नजरिया अपनाये जाने की जरूरत है, जिसका यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। किसानों हेतु मुफ्त में बिजली, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का जल-सघन खेती के पक्ष में होना, सरकार की उर्वरक-सब्सिडी नीति के कारण रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग और औद्योगिक उत्पादन-प्रक्रिया में इस्तेमाल में लाये जाने वाले जल का अपशिष्ट निपटान आदि ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनके संदर्भ में नई नीति मौन है।

कृषि उत्पाद का भण्डारण, परिवहन तथा विपणन खाद्य-प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लाभकारी दर पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद, उसका वहनीय कीमत पर उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तबकों तक वितरण और खाद्य-सुरक्षा के साथ-साथ कीमत-स्थिरता के मद्देनजर खाद्य-बफर को बनाये रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन की महत्त्वपूर्ण कड़ी है पश्च-फसल प्रबंधन, जिसके दायरे में भंडारण (Storage), परिवहन (Transportation) और विपणन (Marketing) आता है। यह कृषि-उत्पादों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करने के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। इसकी अपर्याप्तता एवं निम्न गुणवत्ता फसलों की बर्बादी की ओर ले जाती है। इससे न केवल कृषि-उत्पादों की मात्रात्मक उपलब्धता प्रभावित होती है जिसके परिणामस्वरूप माँग-आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है, वरन् इसके कारण बर्बाद उत्पादों की लागत के शेष बचे उत्पादों के साथ समायोजन के कारण कीमतों पर दबाव भी बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण किसानों को अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करने होते हैं और उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकानी होती है। इसीलिए इस प्रभावी पश्च फसल-प्रबंधन के जरिए कृषि-बर्बादी की चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है। इससे न केवल कृषि-उत्पादों की मात्रात्मक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को, बल्कि उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। और, सबसे महत्त्वपूर्ण यह कि इसका सीधा फायदा किसानों को उनके कृषि-उत्पादों पर बेहतर प्रॉफिट-मार्जिन के रूप में मिलेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के बावजूद अपेक्षाकृत कम कीमत चुकानी होगी। ग्लोबल फूड वेस्ट पर वैश्विक रिपोर्ट इंस्टीच्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग (IME) के द्वारा खाद्यान्न-बर्बादी पर जारी वैश्विक रिपोर्ट में कहा कि दुनियाभर में जितना अनाज पैदा होता है, उसमें से करीब आधा मनुष्य के काम नहीं आता। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 2 करोड़, 10 लाख टन अनाज बर्बाद हो जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के समूचे अनाज-उत्पादन के बराबर है। बर्बादी के कारणों की दिशा में संकेत करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शीत परिवहन-सुविधा का आकार खराब सड़कें, प्रतिकूल मौसम और भ्रष्टाचार की वजह से उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते 40 प्रतिशत फल एवं सब्जियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इससे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि यहाँ अनाज-बर्बादी को कम करना एवं नियंत्रित करना आम किसानों के दायरे के बाहर है। इसमें वितरक एवं उपभोक्ता भी कुछ खास नहीं कर सकते। इसके लिए समुचित ढाँचागत-सुविधाओं में सुधार लाना होगा। रिपोर्ट में विकासशील देशों के सरकारों से खाद्यान्न-भण्डारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा, 2016-17 में 2015 की सिफेट (CIPHET) की एक रिपोर्ट के हवाले बतलाया गया है कि बागवानी उत्पादों में फल एवं सब्जी के सदर्भ में फसल के दौरान और फसल के बाद बर्बादी (5-15%) के उच्च स्तर पर है, जबकि अनाज के संदर्भ में (5-6%) दलहन के संदर्भ में (6-8%) और तिलहन के संदर्भ में (5-10%) के स्तर पर है। कृषि उत्पाद का भण्डारण (Storage) कृषि-क्षेत्र में भण्डारण का महत्व : पर्याप्त और कुशल भण्डारण-क्षमता का विकास न केवल अवैज्ञानिक भण्डारण के कारण होने वाली कृषि-उत्पादों की बर्बादी पर अंकुश लगाता है, बल्कि किसानों के लिए साख के सुविधाजनक उपकरणों को भी उपलब्ध कराता है। इस संदर्भ में प्रश्न महज भण्डारण-क्षमता का ही नहीं, वरन् उसकी अवस्थिति का भी है। भण्डारण-क्षमता के विकास के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्पादन-अधिशेष के समय उत्पादन-क्षेत्र में किसानों के लिए भण्डारण-सुविधा उपलब्ध हो, तो ऑफ सीजन में उपभोग-क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए। पिछले कुछ वर्ष़ों के दौरान भण्डार-गृहों की भूमिका में भी बदलाव आया है। अब ऐसे भण्डार-गृह (Ware Houses) न केवल तत्काल व्यापार (spot market) के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभर आये हैं, बल्कि कमोडिटी एक्सचेंज में होने वाले जींस-कारोबार के लिए ये डिलीवरी प्वाइंट के रूप में उभरकर सामने आये हैं। वर्तमान स्थिति : वर्तमान में भारत में भंडारण-क्षमता का विकास मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के जिम्मे है। सार्वजनिक क्षेत्र के तीन प्रमुख एजेंसियाँ-केन्द्रीय खाद्य निगम, केन्द्रीय वेयर-हाउसिंग काॅरपोरेशन (SWHC) और राज्य वेयर-हाउसिंग काॅरपोरेशन (SWHC) इसमें संलग्न है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में भंडारण-क्षमता 18-97 मिलियन मीट्रिक टन के स्तर पर है, जो कुल भण्डारण-क्षमता का 17.44% है। भारत की कुल भण्डारण-क्षमता वर्तमान में 108.75 मिलियन मीट्रिक टन और दीर्धावधिक भण्डारण की दृष्टि से भण्डारण-अंतराल 2011 में 35 मीट्रिक मिलियन टन के स्तर पर है। अगर उस अंतराल को पूरा करना है, तो न केवल भंडारण-अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश की मात्रा बढ़ानी होगी, वरन् निजी निवेश को भी आकर्षित करना होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि चालू दशक में भण्डारण-क्षमता के विस्तार में निजी क्षेत्र की भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। लेकिन, इसके लिए आवश्यक है कि कृषि-विपणन सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए अनुकूल नीतिगत व वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाये। अपर्याप्त भण्डारण-क्षमता का असरः पिछले दशक के दौरान भण्डारण-क्षमता के तीव्र विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई। यह सच है कि खेती में संलग्न भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी जीवन निर्वाह-कृषि में संलग्न है। फिर भी, पिछले एक दशक के दौरान कृषि-उत्पादन में होने वाली तीव्र वृद्धि ने कृषि-अधिशेषों में तीव्र विस्तार को संभव बनाया है। साथ ही, सरकार की ओर से बफर-स्टॉक और जन-वितरण प्रणाली (PDS) - संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि-उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद की गई। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि पिछले दशक के दौरान सामाजिक सुरक्षा-संजालों को विस्तार देने और उन्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया जोर पकड़ी। केन्द्र सरकार की ओर से अन्नपूर्णा योजना, मध्याह्न भोजन योजना (MDM) आदि और कई राज्य सरकारों के द्वारा खाद्य-सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी पहल ने बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की आवश्यकता को जन्म दिया। इसे सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति से भी गति मिली। ध्यातव्य है कि 2005-06 से अब तक कमोबेश सभी कृषि-उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग ढ़ाई गुने से अधिक के स्तर पर पहुँच चुका है, जिसके कारण कृषि-उत्पादों को सरकार के हाथों बेचना किसानों के लिए लाभ का सौदा हो गया है। इन सब ने मिलकर भंडारण-क्षमता के त्वरित विकास की आवश्यकता को जन्म दिया। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्ष़ों के दौरान निजी-क्षेत्र की ओर से भण्डारण-क्षमता के विकास की दिशा में सार्थक पहल की गई। सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अलावा निजी निवेश को पूरक के रूप में देखा जा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद विद्यमान भंडारण-क्षमता न केवल अपर्याप्त है, वरन अकुशल भी है। सार्वजनिक एजेंसियें में केन्द्रीय खाद्य-निगम की क्षमता सर्वाधिक व्यापक है और राज्य भंडार-गृह निगम पूरक की भूमिका में मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर अकुशलता मौजूद है। परिणामतःकृषि-उत्पाद कीट, मौसम और चूहे से सुरक्षित नहीं रहता। शीत-भंडार गृह पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के मुताबिक भारत में उत्पादित फलों एवं सब्जियों का 25-30 प्रतिशत एवं खाद्य-पदार्थ़ों का 8-10 प्रतिशत वार्षिक स्तर पर बर्बाद हो जाता है। इस बर्बादी का कारण पश्च फसल-तकनीक के अभाव के साथ समेकित परिवर्तन, भंडारण एवं विपणन-सुविधाओं का अभाव है। सहस्राब्दि अध्ययन के मुताबिक लगभग 7% खाद्यान्न एवं 30% फल तथा सब्जियाँ अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाती हैं। समुचित पश्च फसल-अवसंरचना सुविधा के अभाव के कारण लगभग 10 प्रतिशत कीमती मसाले भी बर्बाद हो जाते हैं। 2009 की थोक कीमत पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह अनुमान लगाया कि पश्च फसल-बर्बादी लगभग 44,000 करोड़ के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। इसके लिए आपूर्ति-श्रृंखला के बिखराव और उसकी लम्बाई के साथ-साथ विपणनअवसंरचना के अभाव को भी जिम्मेवार ठहराया गया है। पश्च फसल-बर्बादी का लगभग 75% खेतों में तथा 25% बाजार के स्तर पर होता है। आधुनिक भंडारण-सुविधा के अभाव के कारण कृषि-गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। भारत उष्ण और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में आता है जिससे नमी के कारण फसल के खराब होने की संभावना अधिक होती है। भंडारण-सुविधा की यह अपर्याप्तता किसानों को विवश करती है अपने उत्पादों को तत्काल बाजार में बेचने के लिए, जिससे उन्हें उचित व लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती जो उन्हें हतोत्साहित करती है। दूसरी ओर सार्वजनिक भंडार-निगम की अकुशलता व अपर्याप्तता सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कारण यह है कि बर्बादी कीमत-स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित है जिससे सब्सिडी का दबाव बढ़ता है। भंडारण-क्षमता के विकास की दिशा में प्रयास : सरकार भंडारण-क्षमता की अपर्याप्तता और अकार्यकुशलता के मद्देनजर न केवल नये भंडार गृहों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, वरन् उसकी प्राथमिकता विद्यमान भंडार-गृहों के आधुनिकीकरण पर भी है। साथ ही, सरकार भंडार-गृहों के लोकेशन को लेकर भी सजग है। वह कृषि-विपणन के संदर्भ में कहीं अधिक समेकित नजरिये के साथ सामने आ रही है। इसलिए भंडारण, परिवहन और विपणन-बाजार कृषि-विपणन के इन तीनों कार्य़ों को एक-दूसरे से सम्बद्ध करके देखा जा रहा है। सरकार कृषि उत्पादों के अधिक उपभोग वाले इलाके में न्यूनतम चार माह की भंडारण-क्षमता वाले भंडार-गृहों के निर्माण पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य परिवहन-क्षमता के प्रभावित होने की स्थिति में भी कृषि-उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार खेत के निकट उत्पादन-क्षेत्रों में भंडारण-क्षमता के विकास हेतु ग्रामीण भंडारण-योजना की शुरूआत 2001 में की गई। APMC अधिनियम के प्रावधानों के तहत भंडारण को विनियमित गतिविधियों के रूप में देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को भंडारण-गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति तब तक नहीं है, जब तक तत्संबंधी क्षेत्र की बाजार-समिति से उसे लाइसेंस नहीं मिल जाता है, बशर्ते वे भंडारण-गतिविधियाँ अधिसूचित कृषि-उत्पादों से संबंधित हो। साथ ही, ऐसे लाइसेंस की जरूरत तब होती थी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए भंडारण-सुविधा उपलब्ध करा रहा हो। इसी के मद्देनजर 2007 में वेयर-हाउसिंग विकास एवं नियमन अधिनियम के जरिये संसद में वेअर हाउस विकास नियमन प्राधिकरण (WDRA) को वेयर-हाउस गतिविधियों के नियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्रामीण भण्डारण-योजना, 2001 खेतों के निकट उत्पादन-क्षेत्र में भंडारण-क्षमता का विकास, बर्बादी को कम करने, कृषि-उत्पादों को अपने पास बनाये रखने की छोटे व सीमांत किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बाजार-साख को उपलब्ध करवाने और कृषि-उत्पाद की मजबूरन बिक्री रोकने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण भंडारण-योजना का शुरूआत की गई। इसके जरिये किसानों को सहकारी संस्थाओं, गैर-सहकारी संस्थानों और स्वयं सहायता-समूहों को ग्रामीण-क्षेत्रों में भंडार-गृहों के पुनरोद्धार और निर्माण के लिए पूँजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना को नाबार्ड के जरिये क्रियान्वियत किया जा रहा है। अप्रैल 2001 से सितम्बर 2012 तक कुल 29000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके जरिये 335 लाख मीट्रिक टन की भंडारण-क्षमता का विकास किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भंडारण-क्षमता के विकास का जो लक्ष्य रखा गया, उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से डेढ़ गुनी है। ऐसी भंडार-गृहों का विकास विपणन सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) नाबार्ड के साथ मिलकर इसका वित्तीयन करता है। इसका उद्देश्य वेयर-हाउस के राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करना है। इसके लिए उत्पादन व उपभोग दोनों ही क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया जा रहा है। 12वीं योजना में बड़े-बड़े टॉवरों वाले आधुनिक गोदामों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। वेयर हाउसिंग विकास एवं नियमन अधिनियम, 2007 संसद में इस अधिनियम के जरिये वेयर-फसलों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों के विनियमन को संस्थागत ढाँचा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए यह अधिनियम वेयर हाऊस विकास नियमन प्राधिकरण (WDRA) के गठन का प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण गुणवत्ता-जाँच, उपयुक्तता जाँच, पंजीकरण मान्यता आदि का विनियमन कर सकेगा। इस अधिनियम के जरिये भंडारित-सामग्री के एवज में ऐसे रसीद (Negotiability of Ware Houses Receipts) जारी करने का प्रावधान किया गया है, जो किसानों के द्वारा दूसरों को भी हस्तांतरित की जा सकती है। इस प्रावधान के जरिये किसानों को अपने द्वारा भंडारित कृषि-उत्पादों के एवज में ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। इसके दायरे में शीत भंडार-गृहों को भी लाया गया है। इसके कारण न केवल किसानों को ऋण लेने में सुविधा होगी और अपने कृषि-उत्पादों की मजबूरी में बचने से मुक्ति मिलेगी वरन् वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, बीमा-कम्पनियों, कमोडिटी एक्सचेजों, तथा उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि यह अधिनियम भारत में भंडारण-प्रणाली के अवरोधों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट (NWR) व्यवस्था की शुरूआत कृषि-विपणन हेतु सार्वजनिक खर्च़ों में कटौती, लेन-देन लागत को कम करने और कीमत जोखिम-प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है। इसके निम्न लाभ हैं - 1. किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मौद्रिक तरलता में वृद्धि। 2. कृषि और अन्य उत्पादों के भंडारण को प्रोत्साहन। 3. बैंक द्वारा प्रदत्त वित्त की निम्न लागत। 4. छोटी और अधिक प्रभावी आपूर्ति-श्रृंखला को सुनिश्चित करना। 5. ग्रेडिंग और गुणवत्ता हेतु पुरस्कार (Reward) सुनिश्चित करना। 6. बेहतर कीमत-जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करना। 7. किसानों के लिए उच्च रिटर्न को सुनिश्चित करना। 8. उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। अधिनियम के समस्याजनक पहलू : यह अधिनियम स्पष्ट शब्दों में इस बात का प्रावधान नहीं करता है कि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भंडार-गृहों के लिए बाजार समिति द्वारा जारी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। परिणाम यह होता कि किसी भी व्यक्ति को वेयर-हाउस की स्थापना के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना पड़ता है, प्राधिकरण एजेंसी से मान्यता प्राप्त करनी होती है बाजार-समिति से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह भंडार-गृह की स्थापना की प्रक्रिया को जटिल विलंबनकारी बनाता है। इसके अतिरिक्त् इस अधिनियम के कुछ प्रावधान राज्य APMC अधिनियम के प्रावधानों से टकराते हैं। जहाँ यह अधिनियम NWR को पूर्णतः हस्तांतरणीय बनाता है, वहीं APMC अधिनियम यह उल्लेख करता है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचित उत्पादों की खरीद व बिक्री तब तक नहीं कर सकता है, जब तक तत्संबंधी बाजार-समिति द्वारा इस संदर्भ में लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेता। इसलिए किसानों के व्यापक हितों के साथ-साथ कृषि-उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक और पारदर्शी बनाने के लिए राज्यों के द्वारा पहल अपेक्षित है। सरकार ने भंडार-गृहों के साथ-साथ शीत भंडारों के विकास को प्राथमिकता देते हुए इन्हें अवसंरचना-परियोजना का दर्जा प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी परियाजनाओं हेतु वित्तीयन अपेक्षाकृत आसान हो गया है। साथ ही, ऐसे ऋण प्राथमिकता क्षेत्र-ऋण के दायरे में आयेंगे। फलतः ऐसी परियोजना के लिए अन्य संस्थागत स्रोतों से भी ऋण प्राप्त करना आसान हो सकेगा। परिवहन पर्याप्त एवं समुचित परिवहन-सुविधा की उपलब्धता कृषि-विपणन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। इसके अभाव में किसानों के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करना मुश्किल है। इसकी निम्न गुणवत्ता एवं अपर्याप्तता न केवल परिवहन-लागत को बढ़ाती है, वरन् इसके कारण बर्बादी भी अधिक होती है। ये बातें कमोबेश सभी कृषि-उत्पादों के संदर्भ में सही है, लेकिन शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि-उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संदर्भ में इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। ग्रामीण-क्षेत्रों में पक्की सड़कों एवं परिवहन-सुविधा के अभाव के कारण अक्सर किसान अपने कृषि-उत्पादों को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए पर्याप्त एवं समुचित परिवहन-ढाँचे का विकास किसानों की आय के साथ-साथ ग्रामीण-विकास के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना की शुरूआत हुई। कई राज्यों ने इसके पूरक के रूप में मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना की शुरूआत की। आगे चलकर प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना को भारत-निर्माण कार्यक्रम से सम्बद्ध कर दिया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत-ढाँचे के विस्तार एवं विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्यों को केन्द्र सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण-विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाने वाली इस योजना का उद्देश्य सड़क-सम्पर्क से वंचित गाँव को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। योजना के आरंभिक चरण में 1000 या इससे अधिक की आबादी वाले गाँव को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। अधिकांश राज्यों द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के पश्चात् योजना के दूसरे चरण की शुरूआत की गई। इसके अंतर्गत 500 या अधिक की जनसंख्या वाले गाँव को बारहमासी सड़क से सम्बद्ध किया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी इलाके, जनजातीय क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में 250 या अधिक आबादी के गाँव को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सड़क-निर्माण की गति 2011-14 के औसत 73 किलोमीटर प्रतिदिन से 133 किलोमीटर प्रतिदिन के स्तर पर पहुँच चुका है। इसके तहत् वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सन् 2019 तक 100 से अधिक लोगों की आबादी वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है। इस योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार व नवीनीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी प्रकार शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि-उत्पादों के तीव्र व सुरक्षित परिवहन के लिए रेलवे द्वारा भी रेफ्रिजरेटेड वेगन की व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने निर्यातित कृषि-उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन-सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। 2017-18 के बजट में संकेत दिया गया है कि रेलवे फ्रंट और बैक इंड कनेक्टिविटी मुहैया उपलब्ध करने वाले लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से सम्बद्ध उद्यमियों के साथ भागीदारी के माध्यम से इंड-टू-इंड एकीकृत परिवहन-सुविधा उपलब्ध कराएगा। शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि-उत्पादों के परिवहन हेतु चल स्टॉक एवं प्रचालनात्मक व्यवस्था को कस्टमाइज्ड किया जाएगा। विपणन (Marketing) अगर किसानों के लिए उनके उत्पादों हेतु उचित एवं प्रतिस्पर्द्धा कीमत को सुनिश्चित करना है और उपभोक्ता हेतु उचित कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए अवरोध मुक्त, सक्षम और प्रतिस्पर्धात्मक कृषि-विपणन प्रणाली का विकास आवश्यक है। इसके जरिये पश्च फसल-बर्बादी को कम किया जा सकता है और विपणन-लागत को भी अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर कृषि उत्पादन-बाजार समिति (APMC) अवधारणा आई। इससे यह अपेक्षा की गई कि यह किसानों हेतु एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करायेगा, जहाँ पर उनके उत्पादों की उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत मिल सके। लेकिन, कृषि-बाजार समितियों का अब तक का अनुभव बतलाता है कि ये किसानों हेतु सुविधा-प्रदायन की बजाय राजस्व सृजित करने वाली संस्थाओं में तब्दील हो चुकी हैं। आज बिखरी हुई आपूर्ति-श्रृंखलाए अपर्याप्त विपणन ढाँचे, बिचौलियों की लम्बी श्रृंखला और उचित समय पर सही बाजार-सूचनाओं के अभाव के साथ मिलकर कृषि-विपणन के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है। कृषि बाजार-समिति के अब तक के कामः 1. प्रभावी कृषि-विपणन ढाँचे के लिए किसानों की बाजार से निकटता आवश्यक है। आदर्श स्थिति के अनुसार 78 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक कृषि-बाजार समिति की मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन, जहाँ पंजाब में यह 118 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है, वहीं मेघालय में 1124 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। 2. कृषि-बाजार समितियों में पंजीकरण हेतु इच्छुक कमीशन एजेंटो या व्यापारियों के लिए एक दुकान या गोदाम का स्वामित्व अनिवार्य हैं यह शर्त महत्त्वपूर्ण प्रवेश-अवरोध के रूप में काम कर रहे हैं। इसका प्रतिर्स्धात्मकता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मूल समस्या यह है कि बाजार समितियों के पास पर्याप्त स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में नवीन इच्छुकों का प्रवेश मुश्किल हो जाता है। साथ ही, जहाँ यह प्रवेश संभव है, पुराने लाइसेंस-धारकों का संगठन और उनकी मनमानी नये इच्छुकों के प्रवेश को बाधित करती है। 3. इन बाजार-समितियों में बाजार-अवसंरचनाओं का अभाव है। महज दो-तिहाई बाजार-समितियों के पास बंद और खुले ऑप्शन ट्रेड प्लेटफार्म हैं। इनमें महज नौंवे हिस्से के पास कॉमन ड्राॅईंग यार्ड (Common Drying Yard) है। महज बाजार-समिति के दसवें हिस्से में शीत-भंडार (Cold Storage) है, जबकि ट्रेडिंग सुविधाएँ एक तिहाई बाजार-समितियों के पास ही उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक मापों (Electronic Weight) की उपलब्धता महज कुछ बाजार-समितियों के पास है। 4. इन बाजार-समितियों में कुल शुल्क-वसूली 15% के स्तर पर है, जिनमें उत्पादों के बिक्री-मूल्य के (0.5-2%) तक बाजार-शुल्क के रूप में, कमीशन के रूप में कीमत का (1-2.5%) तथा सब्जी एवं फल में (4-8%) के अलावा खरीद-दर, माप-तौल शुल्क सहित कई अन्य प्रकार के शुल्क शामिल हैं। 5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2010 में यह अनुमान लगाया कि 2009 की थोक कीमत पर पश्च फसल-बर्बादी लगभग 44 हजार करोड़ की है। अनाजों और दलहन के संदर्भ में लगभग (4-6%), फलों में (16-18%), सब्जी में (7-12.5%) के स्तर पर है। 6. कृषि-उत्पादों की मौसमी प्रवृत्ति और अवसंरचना-परियोजनाओं की लम्बी गर्भावधि इन परियोजनाओं की आर्थिक वहनीयता पर प्रश्न खड़ा करती है और निवेशकों को हतोत्साहित करती है। 7. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कृषि-उत्पाद बाजार-समिति अधिनियम के साथ-साथ करावरोध और भौतिक अवरोध राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाजार के विकास की संभावनाओं को बाधित करते हैं। 2016-17 में ई-नैम (E-NAM) और 2017-18 में GST की दिशा में पहल के साथ यह समाप्त होता दिख रहा है। 8. बिचौलियों की श्रृंखला की मौजूदगी, अवसंरचनाओं की अपर्याप्तता और कमजोर धारण-क्षमता के कारण भारत में अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत का महज (30-35%) हिस्सा किसानों तक पहुँचता है, जबकि अमेरिका में इसका स्तर (60-65%) है। किसानों को सीधे थोक-व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है और न ही सीधे किसानों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले प्रत्यक्ष बाजार का विकास यहाँ पर संभव हो पाया है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग (Direct Selling) की अवधारणा अभी आरंभिक चरण में है और इसका दायरा अभी विनिर्मित उत्पादों तक सीमित है। परिणामतः किसानों को उचित व लाभकारी कीमत नहीं मिल पाता। 9. लम्बी आपूर्ति-श्रृंखला के साथ विपणन-श्रृंखला में बिचौलियों की अधिकता कृषि-उत्पाद के मूल्य-वर्द्धन (Value Addition) के बिना ही उसकी लागत को बढ़ा देती है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। 10. ट्रेडिंग व्यवस्था न होने और कृषि-उत्पादों की कीमतों के उसकी पोषकता से संबद्ध न होने के कारण किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन हेतु अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। 11. कृषि-उत्पादों की उच्च विपणन-लागत का कृषि-उत्पादों की विपणन-कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषतः छोटे एवं सीमान्त किसान इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि बाजार में बेचने-योग्य अधिशेष इनके पास सीमित मात्रा में होते हैं। यह जहाँ लेन-देन लागत को बढ़ा देता है, वहीं संगठित व्यापारियों और बड़े खरीदकर्ताओं के साथ मोल-भाव करने की क्षमता को भी सीमित कर देता है। 12. किसानों की ऋण-ग्रस्तता उन्हे उनके उत्पादों की उचित एवं लाभकारी कीमत दिला पाने में महत्त्वपूर्ण अवरोध का काम करती है। 13. परिवहन-अवसंरचना और परिवहन के सीमित साधनों की उपलब्धता की महत्त्वपूर्ण विपणन-अवरोध के रूप में काम करती है। उपरोक्त समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि-उत्पादों के विपणन के प्रश्न पर विचार किया जाये, तो इसके अंतर्गत चार पहलुओं पर हमें अपना ध्यान देना होगा - (i) कृषि-उत्पादों के लिए उपयुक्त और समुचित भंडारण-क्षमता का विकास। (ii) परिवहन-ढ़ाँचे में सुधार, ताकि कृषि-उत्पादों को कम लागत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। (iii) बाजार-अवसंरचनाओं (Marketing Infrastructure) से युक्त आधुनिक कृषि-बाजारों का विकास। (iv) किसानों के सशक्तिकरण (Empowerment) और क्षमता-उन्नयन (Capacity Enhancement) के जरिये उनके मोल-भाव करने की क्षमता को विकसित करना। अगर इन चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि-विपणन ढाँचे का विकास किया जाये, तो किसानों के लिए कृषि-उत्पादों के उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और उपभोक्ताओं हेतु उचित कीमत पर कृषि-उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। कृषि-विपणन के संदर्भ में विधायी पहल : आजादी के बाद भारत को अपनी खाद्यान्न-आवश्यकताएँ आयात के जरिये पूरी करनी होती थी। उस समय उनकी आपूर्ति की तुलना में माँग कहीं अधिक थी और इसने कृषि-उत्पाद बाजार पर बड़े व्यापारियों के वर्चस्व को सुनिश्चित किया। इनके द्वारा जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी से अपने प्रॉफिट-मार्जिन को अधिकाधिक करने की कोशिश की जाती थी जिसके कारण उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। इसी के मद्देनजर सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कृषि-उत्पाद बाजार सीमित (APMC) अधिनियम के रूप में विधायी पहल की गई। इनके जरिये कृषि-उत्पाद बाजार का नियमन करते हुए कृषि-उत्पादों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 अधिशेष-वाले क्षेत्रों से अभाव-वाले क्षेत्रों की ओर खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं वितरण के नियमन और नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) को अंतिम रूप दिया गया। आरम्भ में इस अधिनियम के दायरे में कृषि-उत्पादों को लाया गया, लेकिन परवर्ती चरणों में कोयला, मोटर-वाहन जैसी गैर-कृषि वस्तुओं को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। यह अधिनियम आपूर्ति-अभाव के मद्देनजर देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विनियमन और विपणन हेतु सरकार को अधिकृत करता है। यह अधिनियम स्वयं नियमन और नियंत्रण हेतु नियमों एवं विनियमों की रूपरेखा तैयार नहीं करता है। यह राज्य को जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति में आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य खाद्यान्न-व्यापार हेतु खुदरा व्यापारी को लाइसेंस प्रदान कर, खाद्यान्नों की आवाजाही पर निर्बन्धन (Restrictions) आरोपित कर और भंडारण-सीमाओं (Stock Limit) के विनियमन के जरिये आपूर्ति-प्रवाह को बनाये रखने की कोशिश करता है। अधिनियम का प्रभावः इस अधिनियम द्वारा आरोपित निर्बन्धनों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कृषि-उत्पादों के लिए समेकित बाजार के विकास की प्रक्रिया को अपनाया, वरन् कृषि-उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार भी इसके कारण सीमित हुए। इसी के मद्देनजर 1993 में केन्द्र सरकार को समग्र देश को एकल फूड-जोन के रूप में देखे जाने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन, केन्द्र के इस निर्णय के बावजूद आज भी राज्यों द्वारा ऐसे आदेश पारित होते हैं जो खाद्य-पदार्थ़ों की आवाजाही पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। दूसरी बात यह कि नियंत्रण, विनियमन और, लाइसेंस के अनुपालन के क्रम में न केवल आंतरिक व्यापार की प्रक्रिया जटिल एवं विलम्बनकारी होती है, वरन् इसके कारण व्यापार-लागत भी बढ़ जाती है। ECA में सरकार के हाथों में बिक्री हेतु प्रावधान, आवश्यक वस्तु की बिक्री पर रोक को प्रतिबंधित करना, इसके रिकॉर्ड को बनाये रखना एवं जरूरत पड़ने पर उसकी प्रस्तुत, जनहित में खाद्यान्न-मद या टेक्साटाइल्स में वाणिज्यिक लेन-देन पर प्रतिबन्ध, लाइसेंस के जरिये विनियमन एवं कीमत-नियंत्रण, जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश आदि से संबंधित प्रावधान कहीं-न-कहीं भ्रष्टाचार की सम्भावना को बढ़ाते है। इससे समय एवं संसाधनों का भी नुकसान होता है। इसके मूल में है बाजार विकृतियों का उत्पन्न होना और वस्तुओं एवं उत्पादन-कारकों का मुक्त-प्रवाह बाधित होना, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आरोपित प्रतिबंधों में विविधता आदि। इससे संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी भी संभव है। फलतः यह बाजार को उत्पादक एवं वाणिज्यिक भूमिका निभाने से रोकता है जिसके कारण संगठित क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण भी बाधित होता है और अंततः इकॉनोमी ऑफ स्केल (Economy of Scale), अर्थात् निवेश की आर्थिक लाभप्रदता भी प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। साथ ही, इसके कारण अधिशेष राज्यों एवं अभावग्रस्त राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही भी प्रभावित होती है। लाइसेसिंग, इसके नवीनीकरण और परमिट की आवश्यकता लागत को बढ़ा देती है। आवधिक परमिट की आवश्यकता लेन-देन लागत को बढ़ा देती है। आवधिक रिटर्न एवं समय-समय पर जाँच की अनिवार्यता व्यापार-अवरोध के रूप में सामने आती है। सुधार हेतु सुझावः आज ऐसे केन्द्रीय अधिनियम की तत्काल जरूरत है, जो अंतर्राज्यीय (Inter State) एवं अंतरा-राज्यीय (Intra-State) आवाजाही के प्रतिबंध को समाप्त करें। इसकी इन्हीं सीमाओं के आलोक में यह सुझाव दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) में सुधार या संशोधन करके इसे आपात-उपबंध के रूप में तब्दील किया जाये, जिसे सीमित अवधि के लिए अधिसूचना के जरिये लागू किया जाये, जिसे सीमित अवधि के लिए अधिसूचना के जरिये लागू किया जा सके। यहाँ तक कि योजना आयोग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किए जाने की अनुशंसा की, ताकि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास संभव हो सके और कृषि-उत्पादों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसे समाप्त करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हो रही है कि आज का भारत खाद्यान्न-अभाव की स्थिति से खाद्यान्न-उत्पादों के प्रवाह को अवरूद्ध करने की जरूरत है। इसके बजाय आपूर्ति-प्रवाह को सुनिश्चित करना कहीं बेहतर विकल्प है। ऐसी स्थिति में किसानों को उत्पादों हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं की पहुँच को सहज एवं सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसा करना खाद्यान्न मुद्रा-स्फीतिक प्रबंधन में भी सहायक होगा। कृषि-उत्पाद बाजार-समिति अधिनियम केन्द्र सरकार ने कृषि-उत्पाद विपणन ढाँचे के विकास के लिए कृषि-उत्पाद बाजार समिति अधिनियम (Agriculture Produce Marketing Committee) की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने स्तर पर बाजार-समिति से संबंधित विधायी पहल करें। प्रमुख प्रावधान : 1. राज्यों द्वारा बनाये गये अधिनियम के तहत् नियम पूरे राज्य को कई अधिसूचित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और विशिष्ट क्षेत्र से संबद्ध कृषि-उत्पाद बाजार समितियों को उस क्षेत्र में कृषि-विपणन के नियमन की जिम्मेवारी सौंपी गई। 2. यह अधिनियम कृषि-विपणन के प्रश्न को स्थानीय विषय के रूप में देखता है जिसका दायरा विशिष्ट अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है। 3. उस क्षेत्र में कृषि-उत्पादों की खरीद के संदर्भ में कृषि बाजार समिति को एकाधिकार प्रदान किया है। थोक व्यापारी सीधे किसानों से कृषि-उत्पादों की खरीद नहीं कर सकते। उनके द्वारा ऐसा बाजार समिति के माध्यम से ही संभव है। 4. यह अधिनियम इसके लिए एक मैकेनिज्म के सृजन का प्रावधान करता है, जो उस क्षेत्र में किसानों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन की बिक्री का नियमन करेगा। 5. ऐसी विकसित मंडियों के प्रबंधन में सरकार, किसान एवं व्यापारी के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। यही समूह विनियमित मंडी की प्रबंधन की जिम्मेवारी सँभालता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारियों, बिचौलियों और एजेंटो से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके। वर्तमान में देश भर में 7.157 विनियमित मंडियाँ हैं और 70% कृषि-उत्पादों की खरीद-बिक्री इनके जरिये होती है। अधिनियम की सीमाः वर्तमान में 2,477 कृषि-बाजार समितियाँ और इनके द्वारा विनियमित 4,843 उप-बाजार भारतीय कृषि-बाजार के बिखराव का आधार तैयार कर रहे हैं। आपूर्ति-श्रृंखला में प्रभार एवं शुल्कों की बहुलता तथा इसकी दरों में राज्यवार भिन्नता कहीं-न-कहीं स्फीतिक दबाव को बढाती है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश है चावल पर वैट के बिना 14.5%, पंजाब में 10% और कई राज्यों में (3-4%)। यह अधिनियम तत्संबंधी कृषि-उत्पाद बाजार समिति से उत्पाद-लाइसेंस के बिना अंतिम उपभोक्ताओं और प्रसंस्करणर्ताओं को किसानों से सीधी खरीद को प्रतिबंधित करता है, जबकि एक क्षेत्र में उत्पादित कृषि-उत्पाद का दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। एक क्षेत्र का विपणन-योग्य अधिशेष वहाँ से बाहर निकलकर उपभोग केन्द्रों तक पहुँचता है और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने हेतु बिचौलियों का जाल मौजूद है, लेकिन बिचौलियों की इस श्रृंखला के नियमन हेतु इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कृषि-विपणन से संबंधित समस्याओं में विनियमित मंडियों में पारदर्शिता का अभाव, बाजार अवसंरचना के अभाव, कृषि-उत्पादों की गुणवत्ता की उपेक्षा, पंजीकृत या लाइसेंस-धारक व्यापारी-एजेंटों की मनमानी आदि प्रमुख हैं जिन्हें सुधारों के क्रम में महत्व मिलना चाहिए। APMC की विडंबना यह भी है कि इसके द्वारा वसूले गये शुल्क राज्य-कोष में नहीं जाते है न ही इसका लेखा-परीक्षण होता है। इसे खर्च करने के लिए विधानसभा के अनुमोदन की भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, लाइसेंस-प्राप्त कमीशन एजेंटों द्वारा प्रभारिम पर वसूल जाना, लाइसेंस-धारकों की संख्या का कम होने के कारण प्रीमियम दरों का प्रचलन, राजनीतिज्ञों के साथ साँठ-गाँठ आदि APMC को उसके लक्ष्य से भटकाते हैं और इसके पुनर्गठन की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। इसी दिशा में पहल करते हुए मॉडल APMC अधिनियम को अंतिम रूप दिया गया है, जो APMC को राज्य के अंग के रूप में और बाजार-शुल्क को राज्य द्वारा आरोपित कर के रूप में देखता है न कि उपलब्ध करवाई गयी सेवा के बदले किए जाने वाले शुल्क के रूप में। मॉडल APMC एक्ट पिछले दशक से कृषि-विपणन में सुधार का प्रश्न चर्चा के केन्द्र में रहा है। 2003 में भारत सरकार ने राज्य सरकार, व्यापारी और उद्योगपति समूह के परामर्श से मॉडल कृषि-उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (Model APMC Act) को अंतिम रूप दिया। इसके लिए 2001 में इस प्रश्न पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट और 2002 में अंतर्मंत्रीस्तरीय टास्क-फोर्स की अनुशंसाओं को आधार बनाया गया। राज्यों से यह अपेक्षा की गयी कि वे क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस मॉडल के अनुरूप जहाँ तक संभव हो सके, अपने-अपने APMC अधिनियम में संशोधन करें। इस एक्ट के शीर्षक में संशोधन करते हुए इसे मॉडल राज्य APMC (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2003 कर दिया गया ताकि कृषि-विपणन के नियमन के अलावा उसके विकास के लक्ष्यों को भी फोकस किया जा सके। इस अधिनियम की प्रस्तावना अधिनियम में संशोधन के उद्देश्यों की दिशा में संकेत करते हैं - 1. सक्षम एवं प्रभावी विपणन-व्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करना। 2. कृषि-प्रसंस्करण के साथ-साथ कृषि-उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन। 3. कृषि-उत्पादों के विपणन हेतु प्रभावी अवसंरचना के विकास हेतु प्रक्रियाओं और प्रणाली का निर्धारण करना। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में विविध उपबंध किये गये। प्रमुख उपबंध : 1. अब तक APMC अधिनियम के प्रावधानों के तहत निश्चित क्षेत्र में निश्चित उत्पादों के लिए बाजार की स्थापना की पहल केवल राज्यों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन मॉडल अधिनियम के अंतर्गत विधिक व्यक्ति, उत्पादकों और स्थानीय प्राधिकरणों को इसी क्षेत्र में कृषि-उत्पादों के लिए नये बाजारों की स्थापना की दिशा में पहल करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह संशोधन एक क्षेत्र में एक-से-अधिक विनियमित बाजार की स्थापना को संभव बनाता है। यह उम्मीद की जा रही है कि इससे उत्पादन-क्षेत्र में समेकित बाजार (Integrated Market) के विकास, ग्रामीण-उत्पादकों के साथ प्रसंस्करण-इकाइयों (Processing Unit) के प्रत्यक्ष समेकन, बाजार-अवसंरचना, वेयर-हाउसिंग और विपणन-साख का विकास, बाजार-सूचना का समेकन, विस्तार, उत्पादन-आयोजन और विपणन प्रयासों में सुविधा-प्रदायन संभव हो सकेगा। 2. उत्पादकों के लिए प्रशासित बाजार के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की अनिवार्यता नहीं होगी। लेकिन, ऐसे उत्पादक, जो अपने उत्पादों को प्रशासित बाजारों तक नहीं लाते हैं, उन्हें बाजार-समिति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। मॉडल एक्ट में विद्यमान बाजारों के अतिरिक्त विशिष्ट कृषि-उत्पादों के लिए विशेष बाजार की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। 3. मॉडल एक्ट मूल्य-निर्धारण प्रक्रिया और बाजार-क्षेत्र में होने वाले लेन-देन में पूर्णतः पारदर्शिता सुनिश्चित करने, किसानों के लिए बाजारोन्मुख विस्तार-सेवाओं (Extension Services) को उपलब्ध करवाने, बिक्री के दिन ही भुगतान को सुनिश्चित करने, कृषि-प्रसंस्करण (Agro-Processing) को प्रोत्साहन देने प्रशासित में कृषि-उत्पादों के आगमन एवं कीमत से संबंधित आँकड़ों के प्रकाशन तथा कृषि-बाजार प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कार्य बाजार-समितियों को सौंपता है। 4. बाजार-समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति खुले बाजार से शामिल किये गये विशेषज्ञों के बीच से होगी। 5. मॉडल एक्ट अनुबंध कृषि पर पूरे अध्याय को समाहित करता है जिसमें अनुबंध के प्रायोजकों के अनिवार्य पंजीकरण, अनुबंध-कृषि समझौते की रिकार्डिंग, ऐसे समझौतों से संबंधित विवादों को निपटाने, अनुबंध के दायरे में आने वालो कृषि उत्पादों को बाजार-शुल्क आरोपित करने से छूट और अनुबंध कृषि-समझौतों के दायरे से बाहर किसी भी प्रकार के दावे से उत्पादकों के भू-स्वामित्व को छूट प्रदान करने की बात की गयी है। मॉडल एक्ट अनुबंध कृषि-समझौतों के मॉडल-प्रारूप को भी प्रस्तुत करता है। यह अनुबंधकर्ता को सीधे खेत से कृषि-उत्पादों की खरीद की भी अनुमति प्रदान करता है। 6. मॉडल एक्ट में प्रशासित बाजार में अधिसूचित कृषि-उत्पादों की बिक्री पर लगने वाले बाजार-शुल्क को एकल आधार बिन्दु पर आरोपित करने का सुझाव दिया गया है और राज्यों को छूट दी गई कि विभिन्न प्रकार की बिक्री पर बाजार-शुल्क के आरोपण के लिए शुल्क-व्यवस्था का उपबंध कर सके। प्रशासित बाजारों में सक्रिय लोगों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाये। इसके लिए लाइसेंसिंग की बजाय पंजीकरण की व्यवस्था की जाये और उन्हें एक-से-अधिक बाजारों में कारोबारी-बाजार की गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाये। 7. मॉडल एक्ट कृषि-उत्पादों की बिक्री करने वाली किसानों से किसी भी प्रकार की कमीशन-वसूली का निषेध करता है। 8. किसानों को उनके उत्पादों की उचित लाभकारी और प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत दिलाने हेतु सीधे कृषि-उत्पादों से खरीद की अनुमति प्रदान की जाये। यह खरीद खेतों से तथा निजी यार्ड़ों से भी संभव हो, जो एक या एक से अधिक बाजार-क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। 9. मॉडल एक्ट उपभोक्ता कृषि-बाजार की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि उपभोक्ताओं के हक में ऐसे कृषि-उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री संभव हो सके। 10. मॉडल एक्ट निजी यार्ड़ों, उपभोक्ता बाजारों और बाजार समितियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का भी प्रावधान करता है। राज्य सरकार यदि चाहे, तो विशिष्ट कृषि-उत्पाद को बाजार शुल्क से मुक्त कर सकती है। 11. मॉडल एक्ट बाजार-समितियों के पास उपलब्ध फंडों के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करता है। बाजार-समिति द्वारा ऐसे फंडों का इस्तेमाल ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता-प्रमाणन (Quality Certification) जैसी सुविधाओं के सृजन के लिए किया जा सकता है। साथ ही, उन्हें अपने स्तर पर, या पीपीपी के जरिये अवसंरचना-सृजन की अनुमति भी प्रदान करता है, ताकि पश्च फसल-प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके और आधुनिक विपणन-प्रणाली का विकास संभव हो सके। 12. मॉडल एक्ट राज्य कृषि-विपणन बोर्ड (SAMB) की अध्यक्षता हेतु दो विकल्प प्रदान करता है। कृषि-विपणन के प्रभारी मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हो सकते हैं, अन्यथा बाजार-समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचक-मॉडल बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव कर सकता है।

इस बोर्ड को अपने पास उपलब्ध फंड के इस्तेमाल की अनुमति है। बोर्ड ऐसा अपने लिए भी कर सकता है और पीपीपी के लिए भी। ऐसे फंड का इस्तेमाल बाजार-सर्वेक्षण, अनुसंधान, ग्रेडिंग, मानकीकरण, गुणवत्ता-प्रमाणन आदि के साथ-साथ गुणवत्ता-जाँच एवं संचार-अवसंरचना हेतु किया जा सकता है। इस फंड का इस्तेमाल ई-ट्रेडिंग हेतु उपयुक्त संचार-अवसंरचना के विकास हेतु भी किया जा सकता है।

13. कृषि-उत्पादों की ई-ट्रेडिंग को संभव बनाने और इसके विनियमन के लिए भी अपेक्षित प्रावधान मॉडल एक्ट में किए गए है। कृषि-विपणन सुधार और राज्य बजट-2016-17 में इस बात का उल्लेख है कि अब तक केवल 12 राज्यों ने मॉडल एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अपने APMC एक्ट में संशोधन करते हुए ई-नैम (E-NAM) में शामिल होने की पात्रता हासिल कर ली है। यह इस बात का संकेत देती है कि कृषि-विपणन में सुधारों की यह गति न केवल धीमी, वरन् असमान भी है जिसके परिणामस्वरूप बाजार-अवसंरचना में निवेश को लेकर निजी क्षेत्र की उदासीनता बनी हुई है। अब तक की प्रगति को निम्न संदर्भ़ों में देखा जा सकता है - 1. मॉडल एक्ट किसानों के लिए उनके उत्पादों की उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक कीमत के मद्देनजर प्रत्यक्ष विपणन की आवश्यकता पर बल दिया है। पंजाब और हरियाणा में यह प्रयोग ’अपनी मंडी‘ के नाम से और आंध्र प्रदेश में रायतू बाजार के नाम से किया गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे बाजार प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। 2. अनुबंध कृषि से संबंधित मॉडल एक्ट के प्रावधानों को भी लागू करने की दिशा में पहल की गई है। लेकिन, इस संदर्भ में प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच पायी है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ हद तक प्रगति हुई है। लेकिन, यह प्रयोग कपास की खेती के संदर्भ में कहीं अधिक प्रभावी हुई है। 3. निजी बाजारों की स्थापना के संदर्भ में प्रगति अभी धीमी है। इसे कुछ हद तक महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में ही प्रभावी माना जा सकता है। एकीकृत एकल लाइसेंस व्यवस्था और एक से अधिक बाजारों में ट्रेडिंग हेतु पंजीकरण की व्यवस्था के संदर्भ में प्रगति की गति धीमी है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही यह प्रावधान विद्यमान है। कुछ अन्य राज्यों में मॉडल एक्ट आने के बाद इसे लागू किया गया। एक से अधिक बाजारों में ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करने में महाराष्ट्र और कर्नाटक काफी आगे हैं।

वर्तमान में भले ही निजी क्षेत्रों को कृषि-उपज मंडियों की स्थापना की अनुमति दी गयी है, पर वे सरकारी मंडियों से मुकाबले की स्थिति में नहीं है। इसके लिए पहले केवल प्लेइंग फील्ड सृजित करना होगा और यह तब तक संभव नहीं है जब तक सरकारी मंडियों की तरह निजी क्षेत्र को भी राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराये जायें और उनके लिए भी नीतिगत समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायें। ध्यातव्य है कि वर्तमान में APMC में भूमि एवं अन्य शुरूआती अवसंरचनात्मक निवेश राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। दूसरी बात यह कि वर्तमान में निजी बाजारों में लेन-देन दोहरे शुल्क के आरोपण के कारण बहुत व्यावहारिक नहीं रह जाता है क्योंकि निजी मंडियों में होने-वाले लेन-देन के लिए भी सरकारी मंडियों के शुल्क का भुगतान आवश्यक होता है।

4. कृषि-उत्पादों की ई-ट्रेडिंग के संदर्भ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात के द्वारा प्रभावी पहल की गई है। उन राज्यों में विभिन्न कृषि-जिंसों में ई-ट्रेडिंग हुत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई है। हरियाणा ने प्रायोगिक आधार पर ई-ट्रेडिंग को अनुमति प्रदान की है। ध्यातव्य है कि ई-ट्रेडिंग किसानों को अखिल भारतीय बाजार से जोड़ता है। किसानों की अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच को सुनिश्चित करता है। वेयर-हाउस रसीद वित्तीयन के जरिये संस्थागत ऋणों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करता है। ई-ट्रेडिंग अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी व सुरक्षित विपणन-प्रणाली है। इसके जरिये उत्पादों से लेकर कारोबारियों व उपभोक्ताओं की सही सूचना तक पहुँच संभव हो पाती है। साथ ही, यह कृषि-मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में भी समर्थ है। बस समस्या यह है कि इससे कृषि जिन्सो में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, जो स्फीतिक दबाव बढ़ाने में सहायक है। 5. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फलों और सब्जियों को पूर्णतः या अंशतः बाजार- शुल्क से छूट प्रदान करने की दिशा में पहल की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इससे न केवल शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की विपणन-क्षमता में वृद्धि होगी और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, वरन् निम्न विपणन-लागत के कारण खाद्यान्न मुद्रा स्फीति का दबाव भी कम होगा। मध्य प्रदेश में जहाँ बाजार-यार्ड से बाहर उनकी बिक्री की अनुमति देकर इस दिशा में पहल की, वहीं पश्चिम बंगाल में कुछेक अपवादों को छोड़कर सब्जियों को बाजार-शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया। महाराष्ट्र में अभी यह विचाराधीन है। 6. कृषि-मंत्रालय की पहल पर कृषि-उत्पादों के गुणवत्ता-प्रमाणन हेतु एग्मार्क प्रावधान किया गया है। साथ ही, कृषि-उत्पादों से संबंधित जानकारी सभी भारतीय भाषाओं में इंटरनेट एवं आवाज-आधारित स्वचालित प्रणाली पर उपलब्ध कराने हेतु एग्मार्क नेट की स्थापना की गई है। आज रेडियो, टेलीविजन एवं मोबाइल पर कृषि-उत्पाद संबंधी अनेक जानकारियाँ किसानों को उपलब्ध करायी जाती है। स्पष्ट है कि कृषि-विपणन सुधारों के जरिये किसानों को अनेक विकल्प उपलब्ध कराकर कृषि-उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजित करने की कोशिश की जा रही है। कृषि-उत्पादों की उचित व प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमत के मद्देनजर व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक प्रयास को कहीं अधिक प्रभावी माना जा रहा है। इसके लिए कृषक स्वयं सहायता-समूह और कृषि-उत्पादक फेडरेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्रम में सहकारी समितियों को प्रभावी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। सहकारी समिति संगठित होने के कारण न केवल सौदेबाजी में अधिक समर्थ है, वरन् अग्रिम ऋण-सुविधा सहित अन्य प्रकार की आगतों को उपलब्ध कराकर किसानों के सशक्तिकरण में सहायक भी है। अनुबंध कृषि अनुबंध कृषि (Contract Farming) की संकल्पना कृषि को बाजारोन्मुख बनाती है। इसके तहत अनुबंध-प्रायोजक कंपनियां किसानों के साथ एक समझौता करती है। समझौतों की शर्त़ों के अनुसान किसानों को फसल की विशेष हिस्सों का उत्पादन करना होता है। फसल की किस्म एवं गुणवत्ता का निर्धारण प्रायोजक कम्पनियों के द्वारा किया जाता है। शर्त़ों के मुताबिक प्रायोजक कंपनियाँ एक निश्चित मात्रा में किसानों के उत्पादन को पूर्व-निर्धारित कीमत के आधार पर खरीदती है। प्रायोजक-कम्पनियाँ अनुबंधकर्ता-किसानों को संसाधन, तकनीक एवं अन्य आगत (Input) के साथ-साथ गुणवत्ता के संदर्भ में पर्याप्त जानकारियाँ उपलब्ध करवाती हैं। अनुबंध कृषि की जरूरत क्यों : भारतीय कृषि-क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ हैं। दुनिया की सर्वाधिक उर्वर-भूमि भारत में उपलब्ध है। साथ ही, आधी से अधिक आबादी कृषि-कार्य से संबद्ध है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र की उत्पादकता अत्यंत निम्न स्तर पर है। यह निम्न उत्पादकता कृषि-क्षेत्र की संभावनाओं के दोहन में महत्त्वपूर्ण अवरोध हैं। कारण यह कि भारतीय कृषि-क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन अब तक संभव नहीं हो सका है। साथ ही, किसानों के पास कृषि से संबंधित नवीन तकनीकों व जानकारियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के अभाव की चुनौती का भी इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अनुबंध कृषि एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह कृषि-क्षेत्र के आधुनिक एवं तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित करते हुए इस क्षेत्र की संभावनाओं के दोहन में भी सहायक हो सकती है। इससे कृषि-क्षेत्र से संबद्ध जोखिमों का पुनर्वितरण भी संभव है। यह किसानों के संदर्भ में माँग और कीमत की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करता है। साथ ही, कम्पनियों एवं कारोबारियों के लिए किसी किस्म की निश्चित मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करना आपूर्ति-जोखिम को भी कम करता है। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलने की संभावना है। इसके तहत कारोबारियों के लिए किसी किस्म की निश्चित मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करना आपूर्ति-जोखिम को भी कम करता है। इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलने की संभावना है। इसके तहत कारोबोरियों के द्वारा बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है और किसानों से उत्पादों की सीधी खरीद की जाती है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच मध्यस्थों की लम्बी श्रृंखला को नियंत्रित करने में सहायक है। इसलिए इसके जरिये उपभोक्ता को अपेक्षाकृत: कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि-उत्पादों की जरूरत के अनुसार आपूर्ति संभव है। संक्षेप में कहें, तो अनुबंध कृषि बड़ी कम्पनियों के खुदरा-कारोबार में प्रवेश का तार्किक परिणाम है। अनुबंध कृषि से संबद्ध समस्याएँ : आर्थिक समीक्षा, 2016-17 के अनुसार भारत में कृषि-कार्य में संलग्न लोगों में लगभग 72% छोटे एवं सीमांत किसानों (SME) की श्रेणी में आयेंगे। बदलते हुए समय में इनके लिए अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को बनाये रख पाना निरंतर मुश्किल होता जा रहा है। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में अनौपचारिक रूप में अनुबंध कृषि का प्रचलन है। इसके मद्देनजर इसके लिए व्यापक संभावनायें हैं।, लेकिन निम्न आधारों पर अनुबंध कृषि की आलोचना की जाती है - 1. अनुबंध कृषि का लाभ बड़े किसानों तक सीमित रहता है छोटे एवं सीमांत किसानों तक इसकी पहुँच संभव नहीं हो पाती। 2. वर्तमान में अनुबंध कृषि के नियमन हेतु उपयुक्त वैधानिक एवं विनियामक ढाँचे का अभाव है। जिसके कारण अनुबंध प्रायोजक कम्पनियों की मनमानी किसानों के हितों को असुरक्षित करती है। 3. अक्सर गुणवत्ता को आधार बनाकर प्रायोजक संधि की शर्त़ों का उल्लंघन करते हैं। कीमतों में अनावश्यक कटौती एवं देर से भुगतान की समस्या होती है, जबकि अनुबंध की शर्त़ें खेती को खर्चीला बना देती हैं। 4. प्रायोजकों के द्वारा अनुंधों का उल्लंघन करते हुए किसानों की फसल लेने से इंकार करने की स्थिति में सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति तो होती है, लेकिन यह क्षतिपूर्ति अपर्याप्त होती है। साथ ही, सार्वजनिक हित की कीमत पर सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ाने का काम करती है। 5. अनुबंध की शर्त़ों से बंधे होने के कारण किसानों की स्वतंत्रता सीमित होती है। कहीं-न-कहीं अनुबंध की अवधि के दौरान किसानों की भूमिका खेत के स्वामी से कहीं अधिक मजदूर वाली होती है। 6. ऐसा माना जाता है कि अनुबंध की शर्त़ें निर्धारित करते समय प्रायोजक कारोबारी हितों को कहीं अधिक तरजीह देते हैं जिसके कारण दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में खेत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। विशेष रूप से मृदा-स्वास्थ्य और जल-संरक्षण के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। 7. अनुबंध कृषि में प्रायोजक का बीज बोने से लेकर फसल की बिक्री और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तक में हस्तक्षेप होता है। इस हस्तक्षेप में जरिये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कृषि एवं खाद्य क्षेत्र पर अपने वर्चस्व को स्थापित करती है। इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि अपनी कारोबारी हैसियत की बदौलत ये सरकार पर दबाव बनाते हुए मनोनकूल नीतियों का निर्धारण करवाती हैं। साथ ही, इन पर भ्रष्टाचार एवं खतरनाक-उत्पादों के प्रसार का भी आरोप लगता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि अनुबंध कृषि में कृषक-हितों की सुरक्षा का प्रश्न अहम् हो जाता है। साथ ही, खाद्य-सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावना भी है। मॉडल APMC एक्ट और अनुबंध कृषि : मॉडल एक्ट, 2003 अनुबंध कृषि को विनियामकीय एवं वैधानिक ढाँचा प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस मॉडल एक्ट के तहत मॉडल अनुबंध कृषि-समझौता का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है और राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि अनुबंध कृषि को अनुमति देते समय इसी प्रारूप को अपनाया जाये। इसके अतिरिक्त मॉडल एक्ट अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निम्न सुझाव देता है। 1. राज्यों के द्वारा जिला स्तर पर प्राधिकरण को अनुबंध कृषि प्रायोजन के पंजीकरण हेतु अधिकृत किया जाये। साथ ही, इस प्राधिकरण को पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी प्रदान किया जाये। इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि अनुबंध प्रायोजकों का कृषि-उत्पादन बाजार समिति से कोई लेना-देना नहीं हो। 2. अनुबंध की शर्त़ें स्पष्ट और लिखित होनी चाहिए। 3. अनुबंध-प्रायोजक कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य किया जाये कि वे जिला-स्तरीय प्राधिकरण के समक्ष तिमाही आधार पर उन किसानों की सूचियाँ सौंपे जिनके साथ अनुबंध किये गये हैं। साथ ही, इसकी क्रिया-प्रणाली के मूल्यांकन हेतु प्रायोजकों द्वारा वार्षिक रिटर्न भी प्रस्तुत किये जाये। 4. आरम्भ में बैंक गारंटी एवं सॉवरेनिटी सर्टिफिकेट का एक फार्मूला तैयार किया जाये। लेकिन, अगली बार से इसके लिए पूर्व वर्ष के भुगतान को बाधार बनाया जाये। 5. अनुबंध कृषि से संबंधित विवादों के निराकण हेतु प्रखंड, जिला या क्षेत्रीय स्तर पर विवाद-निवारण तंत्र का विकास किया जाये। ऐसे किसी भी विवाद को तालुका स्तर पर दर्ज करवाने की अनुमति दी जाये जिसे सुनवायी हेतु जिला-स्तरीय प्राधिकरण के पास संदर्भित किया जा सके। विवादों का निपटारा 30 दिनों की बजाय 15 दिनों के अंदर किया जाये। निर्णय के विरूद्ध अपील की स्थिति में अपीलीय प्राधिरकण अपीलकर्ता को अनुबंधित राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दे और अपील का निपटारा भी 15 दिन के भीतर किया जाये। ऐसे विवादों को किसी कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। 6. अनुबंध के अंतर्गत कोई प्रावधान होने पर भी किसानों के अधिकार, स्वामित्व व रूचि को प्रभावित न कर सके। 7. अनुबंध की शर्त़ों के अनुसार, होने वाली खरीद-बिक्री बाजार-शुल्क के दायरे में नहीं आनी चाहिए। 8. प्रायोजकों को निर्यात या प्रसंस्करण के 30 दिनों के भीतर निर्यात या प्रसंस्करण का प्रमाण जिला-स्तरीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस प्राधिकरण के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्यात या प्रसंस्करण के संदर्भ में अंतिम प्रमाण माना जायेगा। 9. अनुबंध कृषि की शर्त़ों के तहत कृषि-उत्पादों के होने वाले लेन-देन बाजार यार्ड से बाहर सम्पन्न करने की अनुमति दी जाये। 10. अनुबंध कृषि से संबंधित गतिविधियों के संबंध में कृषि-उत्पादन बाजार समिति को किसी प्रकार की अधिकारिता न हो। अनुबंध कृषि की वर्तमान स्थितिः मॉडनल APMC एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कई राज्य सरकारों के द्वारा अनुबंध कृषि को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में पहल की गई। मॉडल एक्ट के संदर्भ में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब में अच्छी प्रगति हुई। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड एवं उड़ीसा में इस दिशा में पहल अब भी अपेक्षित है। अगस्त 2013 में बंगाल सरकार ने अनुबंध कृषि के विकल्प के रूप में भागीदारी खेती की दिशा में पहल के संकेत दिये, ताकि किसानों की हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ध्यातव्य है कि पश्चिम बंगाल की सरकार 2009 से ही अनुबंध कृषि का विरोध कर रही है। कृषि-उत्पादों के संदर्भ में देखा जाये, तो यह प्रयोग कपास के संदर्भ में कहीं अधिक सफल है। यद्यपि, आलू, धान, केला, बासमती चावल, गेहूँ आदि के संदर्भ में में भी इस दिशा में पहल की जा रही है। 2017-18 के बजट में अनुबंध कृषि पर मॉडल कानून तैयार करने की घोषणा की गयी और कहा गया कि इसे राज्यों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय समेकित कृषि-बाजार (National Integrated Agriculture Market) राष्ट्रीय समेकित कृषि बाजार (NIAM) से आशयः राष्ट्रीय समेकित कृषि बाजार (NIAM) का मतलब है अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे बाजार से, जहाँ कृषि-उत्पादों की खरीद-बिक्री के साथ-साथ उसकी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुक्त आवाजाही की अनुमति हो। इसके जरिये घरेलू कृषि-बाजार के बिखराव को समेटने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसानों को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध करवाया जा सके और वे उस खरीददार के हाथों अपनी उपज को बेचने में सक्षम हो सकें जो उन्हें बेहतर कीमत देने को तैयार हो। स्पष्ट है कि NIAM किसानों को खरीददारों का विकल्प उपलब्ध करवायेगा जिससे वे अपने कृषि-उत्पादों को किसी के हाथों और कहीं पर भी बेच सकते है।। साथ ही, खरीददारों को भी देश के किसी हिस्से में जाकर कृषि-उत्पादों की खरीद का विकल्प मिलेगा। इस प्रक्रिया के कारण पूरे देश का कृषि-बाजार एक समान नियमों एवं कानूनों से शासित हो सकेगा क्योंकि इस प्रणाली के तहत न तो किसी प्रकार का शुल्क एवं प्रभाव देना पड़ेगा और न ही कृषि उपज की खरीद-बिक्री पर किसी प्रकार का मात्रात्मक प्रतिबंध होगा। स्पष्ट है कि इससे कृषि-व्यापार की विभेदकारी प्रकृति समाप्त होगी और देश के भीतर उनकी मुक्त आवाजाही संभव हो सकेगी। राष्ट्रीय कृषि-बाजार का औचित्यः पिछले ढाई दशकों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में निहित संभावनाओं के दोहन के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर अन्य अर्थव्यवस्थाओ के साथ समेकन की प्रक्रिया तेज होती चली गयी। इसने मात्रात्मक प्रतिबंधों को अप्रभावी बनाते हुए पहले टैरिफ बैरियर और अब नॉन-टैरिफ बैरियर (NTB) को कम करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को तेज किया जिससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बाजारों का समेकन संभव हो सका। WTO के नेतृत्व में होनेवाले बहुपक्षीय व्यापार समझौते (MTA) और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTA’s/RTA’s) को इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ट्रान्स-पेसिफिक पार्टनरशिप (TPP) एग्रीमेंट और ट्रान्स-अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TTIP) से लेकर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) एवं आसियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (AFTA) तक इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन, इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विरोधाभासी दौर से गुजरती रही। एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार एवं निवेश के लिए अधिक-से-अधिक खोला जाता रहा, दूसरी ओर इन परिवर्तनों से बेखबर भारत का घरेलू बाजार बिखरा ही रहा। परिणामतः अपनी घरेलू बाजार की विशालता के कारण मिलने वाली स्वाभाविक बढ़त को भारत सहज ही गँवा बैठा। यही कारण है कि आर्थिक उदारीकरण के पिछले ढाई दशकों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसका आंतरिक व्यापार अपेक्षाग्त निम्न स्तर पर रहा है जिसके कारण रोजगार-अवसरों के सृजन की इसकी क्षमता भी प्रभावित हुई। आर्थिक समीक्षा, 2016-18 के अनुसार भारत का अंतर्राज्यीय व्यापार (केवल विनिर्मित उत्पाद शामिल, न कि कृषि-उत्पाद भी) इसकी जीडीपी के 54% के स्तर पर है, जबकि अमेरिका एवं चीन में यह क्रमशः 78% एवं 74% के स्तर पर। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इसका आधा हिस्सा फर्म़ों के भीतर स्टॉक-ट्रान्सफर के रूप में होता है, जिसे समायोजित करने पर भारत का अंतर्राज्यीय व्यापार इसके जीडीपी के 32% के स्तर पर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सापेक्ष आंतरिक व्यापार को देखा जाय, तो भारत के संदर्भ में यह इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1.7 गुना है, जबकि अमेरिका एवं ब्राजील के संदर्भ में क्रमशः 2.5 गुना एवं 5.4 गुना। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसकी जीडीपी के सापेक्ष 32% के स्तर पर है। राष्ट्रीय बाजार के विकास में विद्यमान अवरोधः वर्तमान में ऐसे कई अधिनियम हैं जिनकी मंशा अच्छी है, पर या तो उनका क्रियान्वयन खराब है या फिर वे वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक हो चुके हैं और इसीलिए कृषि बाजार के समेकन में बाधक हैं। ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी असफल रहे हैं। उदाहरणतः खाद्यान्न मामलों में विदेशों पर निर्भरता की पृष्ठभूमि में निर्मित आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 खाद्यान्न-आत्मनिर्भरता के कारण आज अप्रासंगिक हो चुका है। ECA ही नहीं, APMC की वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिकता भी हमारे सामने उभरती है जो कृषि-बाजार के बिखराव को संस्थागत आधार प्रदान करती है। इसी प्रकार राज्य लेवी-नियंत्रण आदेश के जरिये चावल की अनिवार्य लेवी का प्रावधान है जिसके कारण किसानों को न तो उनके उत्पादों की उचित कीमत मिल पाती है और न ही उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन ही मिल पाता है। यह समस्या महाराष्ट्र कॉटन अधिनियम, 1971 के कारण भी उत्पन्न होती है। इसके तहत् कच्चा कपास को एकाधिकारवादी खरीद के दायरे में रखा गया है और राज्य-सीमा पर अवरोध खड़ा करते हुए कपास-बाजार के बिखराव का आधार तैयार किया गया है। इससे कम उपज की स्थिति में बेहतर कीमत हेतु कपास का सीमा-पार अवैध व्यापार प्रोत्साहित होता है। इसी प्रकार बेहतर उत्पादन की स्थिति में अन्य राज्यों के कपास यहाँ तक पहुँचते हैं। NIAM को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करनाः राष्ट्रीय समेकित कृषि-बाजार की स्थापना साझा बाजार के निर्माण के उद्देश्यों से परिचालित है और इसके मूल में विकेन्द्रीकरण की प्रेरणा मौजूद है। इससे स्थानीय स्तरों पर आर्थिक दक्षता का विकास संभव हो सकेगा और राज्यों को उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसमें अवसर-लागत न्यूनतम हो। यही कारण है कि बजट, 2014-15 में सरकार ने इसकी स्थापना का संकेत देते हुए निजी बाजार एवं यार्ड की स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया और किसानों के लिए गाँव/कस्बों में प्रत्यक्ष बिक्री हेतु बाजार विकसित करने में राज्य सरकारों की मदद के संकेत दिये। साथ ही, यह स्पष्ट किया कि मंडियों में बाजार-अवसंरचना के विकास के लिये घरेलू पूँजी की उपलब्धता में कठिनाइयों के मद्देनजर रिटेल सेक्टर में FDI को प्रोत्साहित करना होगा, जो आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन में मददगार होगा। इन्हीं के मद्देनजर बिखरे हुए कृषि बाजारों के चरणबद्ध तरीके से समेकन की दिशा में कर्नाटक में पहल की गयी, जिसे ’कर्नाटक-मॉडल‘ के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत 155 प्रमुख बाजारों और 354 उप-यार्ड़ों में से 51 को एक तल लाइसेसिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है, जो माप-तौल एवं बाजार-शुल्क का संग्रहण एवं एकीकरण के साथ बाजार-अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के दिशा में एक सार्थक प्रयास है। स्पष्ट है कि NIAM की स्थापना के लिए कर्नाटक मॉडल के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए क्रमिक एवं चरणबद्ध तरीकों से पहल की जानी चाहिए। इसके लिए प्रथम चरण में हमें फल एवं सब्जी को APMC के विनियमन के दायरे से बाहर करना पड़ेगा और फिर दूसरे चरण में अनाज, दलहन एवं तिलहन को और अंतिम चरण में शेष सभी वस्तुओं को। एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फण्डः राष्ट्रीय कृषि बाजार में सृजन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम - एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड का सृजन राज्य स्तर पर साझा बाजार की स्थापना हेतु सुविधा-प्रदायन की दिशा में सार्थक पहल है जिससे राष्ट्रीय कृषि-बाजार (NIAM) की स्थापना को गति मिलेगी। इस दिशा में विकास को चरणबद्ध तरीके से गति दी जा रही है जिसके तहत् आरंभिक चरण में मंडी को एक-दो उत्पाद के संदर्भ में आगमन आँकड़ों, नीलामी-कीमतें और व्यापार-मात्रा से संबंधित आँकड़ों, का डिजिटलीकरण किया जाना है। साथ ही, मंडी पर ग्रेडिंग, भंडारण, माप-तौल, ड्राॅईंग आदि से संबंधित अवसंरचना-निर्माण की जिम्मेदारी होगी। यदि वास्तविक आगमन के समय आँकड़ों के संग्रहण की जिम्मेवारी लाइसेंस-धारक कमीशन एजेंट की होगी, तो नीलामी-कीमतें और कारोबार-मात्रा से संबंधित आँकड़ों के संग्रहण की जिम्मेवारी मंडी-कर्मचारियों की होगी, जिन पर सभी संबद्ध पक्षों को कीमत और कारोबार-संबंधी सूचनायें उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी होगी। परवर्ती चरण में नीलामी के बाद सफल बोली लगाने वाले को परिवहन भंडारण, कमोडिटी फंडिंग आदि से संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध करने की दिशा में पहल की जायेगी, ताकि उन्हें कारोबार करने में आसानी हो और इसके लिए कारोबार-अवरोधों को दूर किया जा सके। मंडियों में ऑनलाइन ट्रेडिंग की दिशा में की गयी इस पहल से व्यापार की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना संभव हो सकेगा। साथ ही, सीमांत इलाकों में पंजीकृत कारोबारियों, भारी मात्रा में खरीदने वालों और प्रसंस्करणकर्ताओं की मंडी-गतिविधियों में भागीदारी संभव हो सकेगी और मानक कारोबार (मात्रा) का निर्धारण संभव हो सकेगा। प्रमुख प्रावधानः इस स्कीम के तहत् एक राज्य में विद्यमान मंडियों की बहुलता को समाप्त किया जा सकेगा, जो देश में मौजूद सभी 585 मंडियों को कवर करेगा। इसके तहत् पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस के जरिए व्यापार को बढ़ावा दिया जायेगा जो सिंगल पॉइंट लेवी के रूप में काम करेगी। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने उत्पादों को बेचने की छूट मिलेगी। इसके लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को मुफ्त में आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, निजी मंडियों को छोड़कर अन्य मंडियों के लिए प्रति मंडी 75 लाख तक की सहायता राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी जो आवश्यक हार्डवेयर और अवसंरचना को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह सब सम्मिलित रूप से ई-मार्केट प्लेटफार्म को मूर्त रूप देने में सहायक हो सकेगा। ई-नाम ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल का सृजनः जुलाई, 2015 में सरकार द्वारा साझा ई-प्लेटफार्म के सृजन का अनुमोदन जिसके तहत नाम ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल (NAM Online Trading Portal) के सृजन की दिशा में पहल सराहनीय है। इस प्लेटफार्म पर किसान नि:संकोच अपने उत्पादों को बेचने की इच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से से इच्छुक व्यापारी इसे खरीदने की इच्छा प्रदर्शित कर सकते है। फिर दोनों के बीच यह लेन-देन मंडी के जरिये सम्पन्न होगा। स्पष्ट है कि यह कदम किसान और कारोबारियों को अपने उत्पादों को देश के किसी भी हिस्से में बेचने की अनुमति देता है। लेकिन, अब तक पहली बिक्री APMC के जरिये विनियमित बाजार या वार्ड में होती रही है और राज्य के भीतर ही विभिन्न मंडियों में कारोबार हेतु अलग-अलग लाइसेंस की जरूरत रही है। इस दिशा में पहल करते हुए सरकार ने बजट, 2016-17 में एकीकृत कृषि बाजार स्कीम की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके तहत् ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (e-NAM) के रूप में कॉमन ई-मार्केट प्लेटफार्म सृजित किया गया और इसके दायरे में 250 मंडियों को लाया गया। लेकिन, APMC में संशोधन को इस प्लेटफार्म को ज्वाइन करने की पूर्व शर्त बनाया गया। अब तक 12 राज्यों ने इसमें शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की है और वे संशोधन की इस शर्त को पूरा करते हैं। बजट में इसके लिए फिजिकल लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करवाने की बात भी की गयी है, ताकि किसानों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक ले जाने में मदद मिले। बजट में ऑनलाइन खरीद व्यवस्था (Procrermenet System) की दिशा में पहल का संकेत देते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के संकेत दिए गए हैं। बजट 2017-18 : बजट 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि-बाजार (e-NAM) के दायरे का विस्तार करते हुए कुल-मिलकर 585 कृषि-बाजार समितियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की गयी। नए बजट में कृषि-बाजार सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन वस्तुओं को समिति के दायरे से बाहर करने के संकेत दिए गए जो शीघ्र खराब होने वाले हैं। साथ ही, बेहतर स्वच्छता, ग्रेडिंग् एवं पैकेजिंग सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख रूपये तक के ऋण उपलब्ध करने की बात की गयी। इसके अतिरिक्त कृषि-प्रसंस्करण एवं खाद्य-प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने और इसके जरिये किसानों को बाजार से जोड़ते हुए उन्हें उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलानें के लिए राज्यों की सहमति से संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा। इससे फसलों के विविधीकरण को भी गति मिलेगी। इसी प्रकार नाबार्ड के अंतर्गत 8,000 करोड़ की संचित निधि से दुग्ध-प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना के जरिये किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित की जायेगी। सुझाव-व्यावहारिक स्वरूप के लिए : सरकार की इस पहल के वांछित परिणाम मिलने भी शुरू हो चुके हैं। इसके तहत् वस्तुओं को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है और वह वैसे जगहों को चिन्हित कर बाजार क्षेत्र के रूप में नामित कर सकती है जहाँ विनियमित व्यापार की व्यापक सम्भावना है। लेकिन, अगर इस पहल को प्रभावी बनाते हुए व्यावहारिक धरातल पर उतारना है, तो निम्न पहल अपेक्षित है 1. ECA, 1955 में संशोधन करते हुए इसे आपातकालीन प्रावधान का रूप दिया जाय, जिसे अधिसूचना के जरिए सीमित अवधि के लिए लागू किया गया। साथ ही, केन्द्रीय अधिनियम के जरिए राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच वस्तुओं की आवाजाही पर नियंत्रण को समाप्त किया जा सके। 2. सभी प्रकार के एकाधिकारवादी खरीद को समाप्त किया जाये। इसके लिए निजी एजेंसियों को राज्य के भीतर आकर अनाजों को खरीदने की अनुमति हो और FCI को प्राइस बैंड के दायरे में रहते हुए खुले बाजार की गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी जाये। 3. क्रमिक एवं चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर चीनी सहित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, इसके डेरिवेटिव्स एवं दुग्ध प्रसंस्करण के संदर्भ में लाइसेसिंग और आरक्षण को समाप्त किया जाए। 4. APMC अधिनियम में संशोधन करते हुए अनाजों और अन्य उत्पादों की सीधी खरीद की अनुमति दी जाए। इसके लिए कृषि-उत्पाद कारोबार, भंडारण और प्रसंस्करण से सम्बद्ध कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जाए। 5. प्रशासनिक मैकेनिज्म के तहत् नॉन-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (NTFP) की एकाधिकारवादी खरीद और कीमत-नियमन के बजाय सरकार बाजार-अनुकूल नीतियों का निर्माण करे, निजी कारोबार हेतु सुविधा-प्रदायन करे और वाॅच डॉग की भूमिका का निर्वाह करे। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन वनोत्पादों के व्यापार को बाधित करने के बजाय इसके स्थानीय स्तर पर जमाव (Bulking), भंडारण और प्रसंस्करण को अनुमति दे। साथ ही, बड़े खरीददारों और संग्राहकों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाने की दिशा में पहल करे, ताकि बिचौलियों की श्रृंखला को कम किया जा सके। 6. वन-संग्राहकों/निवासियों के बीच सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के गठन को प्रोत्साहन व्यापारियों में मोल भाव करने में सक्षम हो सकें और उन्हें उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके। 7. भूमि से संबंधित कानून को सहज और सरल बनाया जाये तथा अनिवासियों को जमीन खरीद की आरोपित प्रतिबंध को समाप्त किया जाये। संबंधित विषय और बाधाएँ कृषि-साख (Agricultural Credit) कृषि-साख की अनुपलब्धता को कृषि-क्षेत्र के विकास के रास्ते में एक महत्त्वपूर्ण अवरोध के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसके अभाव में कृषि-निवेश में वृद्धि और तदनुरूप कृषि-क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं कृषि-अवसंरचना का विकास प्रतिकूलतः प्रभावित हो रहा है। यह कृषि-क्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता के जरिये कृषि की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में 40% कृषि-साख संबंधी जरूरतें अनौपचारिक/गैर-संस्थागत स्रोतों से पूरी होती हैं जहाँ ब्याज की वार्षिक दरें (60-120%) के आसपास होती हैं। इससे न केवल उत्पादन-लागत बढ़ जाती है, वरन् उन्हें महाजनों के दबाव में न चाहते हुए भी अपने कृषि-उत्पादों को औने-पौने दामों पर बेचना पड़ता है। फलतः कृषि की लाभदायकता एवं कृषि-आय प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। लगभग यही स्थिति कृषि से संबंधित बीमा-उत्पादों के संदर्भ में भी देखने को मिलती है जिनके संदर्भ में न तो किसानों के पास जानकारी है और न ही जो बहुत प्रभावी स्थिति में है, जिसके कारण कृषि-क्षेत्र में जोखिम-प्रबंधन प्रभावित हो रहा है। वित्तीय संस्थाओं का किसानों के प्रति नकारात्मक नजरियाः अब प्रश्न यह उठाता है कि किसानों तक कृषि-ऋण की उपलब्धता संभव नहीं हो पाने के पीछे क्या कारण हैं। इसके लिए बहुत हद तक वित्तीय संस्थाओं तक किसानों की पहुँच नहीं हो पाना, कृषि-ऋण की जटिल प्रक्रिया और वित्तीय संस्थाओं का किसानों के प्रति नजरिया जिम्मेवार है। वित्तीय संस्थायें किसानों को ऋण देने से हिचकती हैं क्योंकिः- 1. छोटे कृषि-ऋण उत्पादों की लागत अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, 2. राजनीतिक हस्तक्षेप, कृषि ऋण-माफी और व्यावहारिक समस्याओं के कारण कृषि-ऋणों की रिकवरी की समस्या उभरकर सामने आती है। 3. भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता और इस कारण इसकी अनिश्चितता कृषि-ऋणों की रिकवरी की अनिश्चितता को जन्म देती है। 4. जिन किसानों को ये ऋण उपलब्ध भी हो पाते हैं, उन्हें भी पूरी रकम नहीं मिल पाती है। मिलने वाली रकम का एक हिस्सा बैंक अधिकारियों एवं दलालों के कमीशन के रूप में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और इसके कारण भी रिकवरी की संभावना बाधित होती है। इतना ही नहीं, जो वित्तीय संसाधन किसानों को ऋण के नाम पर उपलब्ध भी करवाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल अक्सर गैर-कृषि कार्य़ों के लिए होता है। इसकी पुष्टि इन आँकड़ों से होती है : 1. 1990-2011 के दौरान कुल कृषि-ऋण में बड़े आकार वाले ऋणों के अनुपात में वृद्धि का रूझान देखने को मिलता है। इस दौरान दो लाख से कम के कृषि-ऋणों का अनुपात 92.2% से घटकर 48% के स्तर पर पहुँच गया जबकि दो लाख से अधिक के कृषि-ऋणों का अनुपात 7.8% से बढ़कर 52% के स्तर पर पहुँच गया। इसी प्रकार दस लाख से कम के ऋणों का अनुपात जहाँ 95.8% से घटकर 76.2% रह गया, वहीं दस लाख से अधिक ऋणों का अनुपात 4.2% से बढ़कर 23.8% हो गया। 2. इस दौरान कृषि-ऋण में दीर्घावधिक ऋणों के अनुपात में भी गिरावट देखने को मिलती है जिसका मतलब यह है कि कृषि-ऋणों का पूँजी-निर्माण में इस्तेमाल संभव नहीं हो पा रहा है। 2011-12 में यह 1990-91 के 70% से घटकर 40% रह गया। 3. कृषि-ऋण के वितरण का पैटर्न इस बात का भी संकेत देता है कि कृषि-ऋणों का मुख्य रूप से वितरण वित्त-वर्ष की अंतिम तिमाही अर्थात् जनवरी-मार्च के दौरान होता है, जबकि कृषि-ऋण की माँग की दृष्टि से इस रूझान को सामान्य नहीं माना जा सकता है। सामान्य बुआई का सीजन होने के कारण वित्त-वर्ष की पहली और तीसरी तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून और अक्टूबर-दिसम्बर के दौरान कृषि-ऋण की माँगें सर्वाधिक होती हैं। इसीलिए यह रूझान दो संकेत देता है एक तो कहीं-न-कहीं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) से संबंधित मानकों के अनुपालन हेतु अंतिम तिमाही के दौरान ऐसे समय में बैंकों के द्वारा कृषि-ऋण के वितरण की औपचारिकता पूरी की जाती है जब कृषि-क्षेत्र को इसकी जरूरत नहीं होती है, दूसरे इसका इस्तेमाल गैर-कृषि कार्य़ों के लिए होता है। 4. कृषि-ऋण का बड़े एवं समृद्ध किसानों की ओर प्रवाह और शहरी क्षेत्रों एवं मेट्रो शहरों से जारी कृषि-ऋण के अनुपात में निरंतर वृद्धि भी इसके गैर-कृषि कार्य़ों के लिए उपयोग की संभावना को पुष्टि करता है। निश्चय ही PSL-मानकों में परिवर्तन से किसानों के लिए कृषि-ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी। लेकिन, इन संशोधनों में कुछ ऐसे भी हैं जो किसानों की चिंताओं को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि-ऋण की परिभाषा को व्यापक बनाए वाले प्रावधानों को लिया जा सकता है जिसके तहत् कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य-प्रसंस्करण, एग्रो-क्लिनिक, एग्रो-बिजनस, कृषि-अवसंरचना, मृदा-संरक्षण और वाटरशेड डेवलपमेंट को कृषि-ऋण के दायरे में शामिल किया गया है। कृषि जोखिम-प्रबंधन कृषि-क्षेत्र से सम्बद्ध जोखिम की प्रकृतिः भारतीय कृषि दो प्रकार के जोखिमों का सामना कर रहा है उत्पादन-जोखिम (Production Risk) और बाजार-जोखिम (Market Risk)। उत्पादन-जोखिम पारंपरिक प्रकृति का होता है, जिसका संबंध मानसून की अनिश्चितता से जाकर जुड़ता है और जिसे हाल में जलवायु-परिवर्तन के बढ़ते खतरे ने और अधिक बढाया है। बाजार-जोखिम का संबंध कृषि-उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से जाकर जुड़ता है जिसे पिछले ढाई दशकों के दौरान आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बढ़ते हुए दबाव ने बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप कृषि-क्षेत्र में जोखिम-प्रबंधन कहीं अधिक मुश्किल एंव जटिल हो चुका है। यह काम तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब विकसित देशों की ओर से बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ-साथ देशी कॉर्पोरेट्स के दबाव में सरकार सब्सिडियों में कटौती कर रही हो और इसके परिणामस्वरूप सरकार के द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाया जाने वाली सहायता-प्रणाली (Support-System) लगातार कमजोर रही हो। किसानी निरंतर अलाभकर होती चली गयी और किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्यायें रूकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसका पता इस बात से भी चलता है कि सरकार के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार अगर विकल्प मिले, तो 40% किसान खेती का काम छोड़ने के लिए तैयार हैं। समस्या यह है कि खेती की लागत लगातार बढती जा रही है, जबकि कृषि-उत्पादों की कीमतों में गिरावट का क्रम जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट यह बतलाती है कि वैश्विक उत्पादन में वृद्धि एवं खाने की रूचियों (Food Habbit) में परिवर्तन के कारण माँग में कमी की पृष्ठभूमि में खाद्य-कीमतों से संबंधित सूचकांक में गिरावट के रूझान दिख रहे हैं। इसके अनुसार 2011 से 2016 के बीच कृषि मूल्यों का वैश्विक सूचकांक 229 से घटकर 161 रह गया है। भारत के संदर्भ में NSSO की रिपोर्ट भी यह बतलाती है कि कृषि-इनपुट की लागत के साथ-साथ छोटे एवं सीमान्त किसानों का उपभोग-व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस अनुपात में कृषि-उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं और WTO के द्वारा कृषि-सुधारों पर जोर के कारण न्यूनतम समर्थन-मूल्य की व्यवस्था समेत कृषि-सब्सिडी व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत महसूस की जा रही है जो किसानों की रिकवरी-क्षमता बढ़ा सके। अब तक की बीमा-योजना : वर्ष 2003 में फसल आय-बीमा योजना (FIIS) शुरू की गयी और इसके जरिये अनुमानित आय एवं वास्तविक आय के बीच के अंतर की भरपाई के जरिये न्यूनतम गारंटीड-आय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था के तहत् अनुमानित आय का आकलन प्रति इकाई उत्पादकता के आधार पर अनुमानित उपज और जिला-स्तर पर कीमतों के आलोक में किया जाना था। इस तरह यह उत्पादन-जोखिम एवं बाजार-जोखिम दोनों से संरक्षण प्रदान करता। साथ ही, इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानि की ही भरपाई की जानी थी, ताकि अकुशल खेती को प्रोत्साहन न मिले और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि सरकार मानव के द्वारा नुकसान के आकलन की व्यवस्था की जगह तकनीक-आधारित नुकसान के आकलन की व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार है, अथवा नहीं। लेकिन, चूँकि उस समय तकनीक का समर्थक नहीं मिल पाया, इसीलिए यह योजना कारगर नहीं रही और अंततः वर्ष 2004 में इस योजना को वापस लेना पड़ा। लेकिन, आज तकनीक इतनी विकसित, सक्षम एवं सुलभ हो चुकी है कि इस व्यवस्था को रीडिजाइन करते हुए एक बार फिर से अपनाया जा सके और रियल टाइम में आँकड़ों की उपलब्धता संभव हो सके। ऐसी स्थिति में कृषि-बीमा में होने वाली हेराफेरी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय फसल-बीमा योजना शुरू की गयी, जिसके तहत् क्षेत्र-आधारित नजरिया (Area-Based Approach) अपनाया गया। यद्यपि इसके दायरे में खाद्यान्न, तिलहन एवं बागवानी-उत्पादों को कवर किया गया, लेकिन यह केवल बुआई एवं प्राकृतिक आपदाओं के दायरे में होने वाली हानि को ही कवर करता था। साथ ही, इसके अंतर्गत न तो पश्च-फसल हानि (Post & Harvest Loss) को शामिल किया गया और न ही बाजार-जोखिम को। लेकिन, यह व्यवस्था बहुत कारगर नहीं हो सकी। इसका कारण यदि किसानों की निरक्षरता एवं इस कारण उनमें जागरूकता का अभाव था, दूसरी ओर औपचारिक वित्तीय साख की सीमित प्रभावशीलता, जिसके बिना जमीनी धरातल पर इसे उतार पाना आसान नहीं था। इसके अतिरिक्त खेतों के स्तर पर हानि के सटीक आकलन के लिए मूलभूत अवसंरचनाएँ का अभाव था। यही कारण है कि वर्ष 2016-17 तक कृषि-बीमा व्यवस्था का विस्तार महज 27% रकबा (Area) और 30% किसानों तक सीमित था। जहाँ तक कीमत-जोखिम की बात है, तो इसके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था काम कर रही है, जो बहुत प्रभावी नहीं हैं क्योंकि इसकी प्रभावशीलता गेहूँ एवं धान जैसे सीमित फसलों और इनके उत्पादन में अग्रणी पाँच-छह राज्यों तक सीमित है जहाँ सार्वजानिक खरीद-अवसंरचना विकसित है। यह व्यवस्था खुली बाजार-अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयुक्त भी नहीं है क्योंकि इससे बाजार-कीमतें विकृत होती हैं जिसके कारण इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना (PMFBY) कृषि-बीमा की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई जो बेहतर जोखिम-प्रबंधन में सहायक हो और इन जोखिमों से किसानों को संरक्षण प्रदान कर सकें। यही वह पृष्ठभूमि है जिमसें प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना की शुरूआत जनवरी, 2016 में की गई। मुख्य बिन्दु 1. प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना (PFBY), राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (RFBY) का स्थान लेने जा रही है। अब तक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (RFBY) के अंतर्गत सिर्फ खेत में खड़ी फसलों की बीमा-सुविधा ही उपलब्ध थी और इसके लिए किसान 15% राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करते थे। 11% की कैपिंग के कारण किसानों को होने वाले नुकसान का पूरा मुआवजा भी नहीं मिल पाता था। इतना ही नहीं, नुकसान के आकलन का तरीका भी अस्पष्ट एवं अपारदर्शी था। मुआवजे की राशि का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता था। 2. राष्ट्रीय फसल-बीमा योजना की उपरोक्त सीमाओं के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ’एक मौसम, एक दर‘ की संकल्पना पर आधारित है। प्रीमियम की राशि को कम रखते हुए अनाज, दलहन और तिलहन के संदर्भ में खरीफ फसल हेतु 2% की प्रीमियम राशि और रबी फसल हेतु 1.5% की प्रीमियम राशि का निर्धारण किया गया है। कपास एवं बागवानी फसलों के लिए 5% की प्रीमियम राशि देय होगी। 3. फसलों के नुकसान के ठीक-ठीक आकलन के लिए मोबाइल और सेटेलाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई है। 4. अब खेतों में बुवाई के समय से लेकर फसल कटने और फसल कटकर बोने के बाद खलिहान में पड़े अनाज तक को फसल-बीमा के दायरे में लाया गया है। 5. इस स्कीम के अंतर्गत बीमित-राशि के संदर्भ में 11% की कैपिंग को समाप्त किया गया है जिससे आकलित नुकसान की पूर्ण भरपाई संभव हो सकेगी। इसके लिए 25% मुआवजे का भुगतान शीघ्र किया जाएगा, जबकि शेष 75% का भुगतान 30-45 दिनों के भीतर किया जाएगा। 6. इस योजना के तहत अगले तीन वर्ष़ों के दौरान बीमा-कवरेज वर्तमान के 23% से बढ़ाकर 50% किसानों के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न कृषि-जोखिम कम करने के लिए शुरू की गयी फसल-बीमा योजना का विस्तार-क्षेत्र 2016-17 में फसल-क्षेत्र के 30% से बढ़ाकर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% के स्तर पर लाया जाना है। इस क्रम में आरम्भिक तीन वर्ष़ों के दौरान क्रमशः 5700 करोड़, 7400 करोड़ और 8800 करोड़ के वित्तीय बोझ के उत्पन्न होने की संभावना है। 7. इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक बीमा कंपनी होगी। इसी कंपनी पर नुकसान के आकलन की जिम्मेदारी होगी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर निजी कंपनियाँ इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। 8. यह योजना इस मायने में भी विशिष्ट है कि पहली बार जल-भराव, पशुओं के द्वारा नष्ट और कटाई के बाद चक्रवात एवं बेमौसम वर्षा को भी जोखिम के अंतर्गत शामिल किया गया हैं। स्पष्ट है कि यह स्थानीय जोखिम को पुर्नपरिभाषित करता है। योजना की सीमायेः यह सच है कि फसल-बीमा योजना पूर्व की बीमा-योजनाओं की तुलना में प्रगतिशील है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इन सीमाओं को निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है 1. इसके अंतर्गत कीमत-जोखिम को कवर नहीं किया गया है जबकि पिछले कुछ वर्ष़ों के दौरान इससे सम्बद्ध जोखिम बढ़ता चला गया है। 2. बँटाई पर खेती करने वाले काश्तकारों (Tenants Farmers) इसके दायरे से बाहर हैं, जबकि भारत में कुल खेती करने वाले किसानों में इनका अनुपात 10% है। इन्हें न तो बैंकों से कर्ज ही मिल पाता है। और न ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नष्ट होने की स्थिति में मुआवजा ही। 3. यद्यपि इसका प्रीमियम अपेक्षाकृत कम है, पर यह एक महत्त्वपूर्ण मसला है और डिफॉल्ट की स्थिति में किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार कर्ज अदा न करने की स्थिति में बीमा-राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 4. जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर आशंकायें बनी हुई है। विश्लेषणः निश्चिय ही PFBY पूर्ववर्ती राष्ट्रीय फसल-बीमा योजना की तुलना में अधिक प्रगतिशील है और आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके जरिये छोटे एवं सीमांत किसानों को भी जोखिम-प्रबंधन का लाभ मिल सकेगा। अब तक ऐसी बीमा-सुविधा का लाभ बहुत हद तक सम्पन्न एवं समृद्ध किसानों तक सीमित रहा है। लेकिन, तमाम सकारात्मक पहलूओं के बावजूद यह मजबूत एवं प्रभावी जोखिम-प्रबंधन उपलब्ध करवा पाने में समर्थ हो पाएगा, इसमें संदेह है। कारण यह है कि यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाले बाजार-जोखिम को कवर नहीं करता है और बिना बाजार-जोखिम को कवर किए कोई भी फसल-बीमा सुविधा कारगर नहीं हो सकती। इसलिए भी कि कृषि-सब्सिडी को लेकर बढ़ते हुए दबाव और खाद्य-सुरक्षा अधिनियम के कारण आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली प्रभावी हो पाएगी, इसमें संदेह है। इसके अतिरिक्त अपनी सीमाओं के दायरे में रहते हुए भी जमीनी धरातल पर इस योजना का क्रियान्वयन मुश्किल होगा किसान, बैंक अधिकारी और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में उभरने वाला फर्जीवाड़ा भी चुनौती बना रहेगा। यह सच है कि इस योजना में प्रीमियम की राशि कम रखी गई है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सीमांत एवं छोटे किसानों की बहुतायत और उनकी मानसिकता के मद्देनजर क्या इस योजना की उन तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित की जाएगी और इसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। यह योजना कर्ज न अदा करने की स्थिति में बीमा-राशि का भुगतान नहीं करने की समस्या का भी समाधान कर पाने में असमर्थ है। इसकी सफलताए बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान-आकलन में बीमा कम्पनियों ने कहाँ तक पारदर्शिता बरती है और तकनीकी कारकों को कहाँ तक इसके प्रभावी क्रियान्वयन के रास्ते में बाधक बनने से रोका जा सकता है। साथ ही, नुकसान के आकलन में पक्षपात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूरत इस बात की थी कि इस योजना को अंतिम रूप देते वक्त इन तमाम प्रश्नों पर गौर किया जाता और इतनी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती, ताकि किसान इस बात की जाँच कर सके कि उनकी बीमित फसल के बारे में रिपोर्टिंग कहाँ तक सही है। प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना का अब तक का अनुभवः इस योजना के अब तक के प्रदर्शन पर गौर करें, तो बजट 2016-17 में इस मद में 5,500 करोड़ की राशि आवंटित की गयी थी जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 13,240 करोड़ रूपये कर दिया गया, लेकिन 2017-18 के लिए बजटीय आवंटन घटकर 9,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015-16 के खरीफ सीजन के दौरान 69,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 1,41,625 करोड़ रूपये हो गयी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न कृषि-जोखिम कम करने के लिए शुरू की गयी फसल बीमा योजना का विस्तार-क्षेत्र 2016-17 में फसल-क्षेत्र के 30% से बढाकर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% के स्तर पर लाया जाना है। सरकार के अनुसार, इस योजना के कारण 2016-17 में खरीफ सीजन के लिए फसल-बीमा का कवरेज बढ़ता हुआ 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि तक पहुँच गया है, लेकिन इस विस्तार का फायदा किसानों को कम और बीमा-कम्पनियों को कहीं अधिक मिला। अब तक के आँकड़े बता रहे हैं कि किसानों ने फसल-नुकसान से संबंधित 5600 करोड़ रूपये का जो दावा किया बीमा-कंपनियों और सरकारी अधिकारियों की मिली-भगत से किसानों के दावों को खारिज करते हुए उसका सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया। परिणामतः किसानों को कुल दावे का महज 65% अर्थात् 3,600 करोड़ रूपये की राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया, जबकि खरीफ सीजन, 2016-17 के लिए किसानों, राज्यों और केन्द्र सरकार ने मिलकर फसल-बीमा के नाम पर बीमा-कम्पनियों को लगभग 16 हजार करोड़ रूपए का प्रीमियम को भुगतान किया। कृषि मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक पैनल में शामिल 11 बीमा कंपनियों को किसानों की तरफ से 2685 करोड़ रूपए के प्रीमियम का भुगतान किया गया। बाकी की राशि का वहन केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने किया। इस तरह फसल-बीमा योजना के जरिए बीमा-कंपनियों ने कम-से-कम दस हजार करोड़ रूपए कमाए। इसे कृषि-क्षेत्र एवं किसानों की विडम्बना ही कहा जाएगा कि जहाँ उचित कीमत न मिलने से नाराज किसानों के द्वारा फसलें सड़कों पर फेंकी जा रही हैं और वे खुद को बकाये कर्ज के भुगतान में असमर्थ पा रहे हैं, वहीं उन्हीं फसलों के बीमा के नाम पर बीमा-कंपनियों ने महज एक साल में हजारों करोड़ों रूपए के मुनाफे कमाये। अगर प्रीमियम एवं मुआवजे के असंतुलन को राज्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय, तो मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम के लिए किसानों के 400 करोड़ रूपए के प्रीमियम के साथ कुल-मिलाकर 2800 करोड़ रूपये के प्रीमियम का भुगतान किया गया था, लेकिन मुआवजे के नाम पर 1.14 लाख किसानों को लगभग 600 करोड़ रूपए के दावे के एवज में महज 51 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। किसानों की खुदकुशी के मामलें में अव्वल महाराष्ट्र, जहाँ फसलों की गिरती कीमतों के कारण कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा था, लगभग 27 लाख बीमित किसानों के लिए 3933 करोड़ रूपये के कुल प्रीमियम के मुकाबले मुआवजे के तौर पर मात्र 1803 करोड़ रूपए का भुगतान किया। बिहार जैसे राज्य में 1122 करोड़ रूपए प्रीमियम के एवज में लगभग 300 करोड़ रूपये के दावे किए गए थे, लेकिन बीमा कंपनियों ने महज एक-दो दावों को स्वीकार किया। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को न के बराबर है। इसके बावजूद बीमा-कम्पनियाँ इस आधार पर प्रीमियम में वृद्धि की माँग कर रही हैं कि नए साल में प्रीमियम के मुकाबले 200% ज्यादा दावे किसानों की संभावना है। कृषि-आयकर एक लम्बे समय से यह माँग की जा रही है कि समृद्ध किसानों को भी आयकर के दायरे में लाया जाए। लेकिन समस्या यह है कि कृषि आयकर लगाने की शक्ति राज्यों के पास है और राज्य राजनैतिक कारणों से अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका प्रतिकूल असर उनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। इससे संघ सरकार की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो रही है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कृषि-आयकर के लागू न होने का लाभ उठाकर कुछ लोग अपनी गैर-कृषि आय को भी कृषि-आय दिखाकर कर-वंचना करते हैं। अतः सरकार की राजकोषीय स्थिति और राजस्व-संसाधनों के मद्देनजर कृषि-आयकर लगाने की मांग बढ़ती जा रही है। कर-सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ’केलकर समिति‘ ने भी कृषि आयकर लगाने की अनुशंसा करते हुए कहा कि अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य केन्द्र सरकार को कृषि पर आयकर लगाने के लिए अधिकृत करे। इस कर की वसूली केन्द्र द्वारा हो तथा केन्द्र तत्संबंधित राज्य को वसूली गई राशि उपलब्ध कराए। इस समिति ने यह भी अनुशंसा की कि कृषि आयकर के लिए अलग से नियम बनाए जाने चाहिए तथा इसके रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत सरल और सहज होनी चाहिए। कृषि-आयकर के तर्काधारः 1. हरित-क्रांति के बाद धनी किसानों का ऐसा समूह उभर कर सामने आया है, जिसका कृषि-क्षेत्र से प्राप्त होने वाली अधिकांश आय पर अधिकार होता है। जब उनकी ही स्थिति वाले अन्य लोग आयकर का भुगतान कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं आयकर के दायरे में लाया जाए। 2. सरकार ने कृषि-क्षेत्र में अब तक जो निवेश किया है और कृषि-सब्सिडी के जरिए किसानों को जो सहायता प्रदान की है, उससे छोटे किसान की बजाय बड़े किसान अधिक लाभान्वित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह लाजिमी है कि देश के सामान्य विकास में ये अपना योगदान करें, ताकि सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता बढ़ सके। 3. कृषि-क्षेत्र में आयकर न होने के कारण करारोपण के क्षैतिजीय समता सिद्धांत का उल्लंघन होता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव सृजित होता है। इससे आर्थिक विकृतियाँ जन्म लेती है। कृषि-आयकर लगाने से लाभः इससे सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की प्राप्ति होगी। सरकार इन अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक निवेश की मात्रा में वृद्धि कर आर्थिक संवृद्धि की दर को तीव्र करने में कर सकती है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र पर कर-राजस्व का दबाव भी कम होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ इसके औद्योगिक उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यहाँ तक कि इससे कृषि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलने की संभावना है। सरकार कृषि-क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर कृषि संवृद्धि-दर को त्वरित करने की कोशिश करेगी। कृषि-आयकर लगाने में विरोध के कारणः 1. राजनीतिक कारणः विभिन्न राजनीतिक दल कृषि आयकर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध का कारण है धनी किसानों पर उनकी निर्भरता। उनकी इस निर्भरता के कारण ही धनी किसान उनके दृष्टिकोण और नीतियों को प्रभावित कर पाने की स्थिति में हैं। 2. कृषि-आयकर लगाए जाने का विरोध सबसे अधिक हरित क्रांति से विशेष रूप से लाभान्वित होने वाले किसानों द्वारा किया जा रहा है। 3. इसका विरोध उन लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, जो इसका इस्तेमाल आयकर-वंचना के लिए करते है। 4. इसके विरोध में दिए जाने वाले प्रमुक्ष तर्क ये हैं : कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव की आशंकाएं कृषि-क्षेत्र में व्याप्त गरीबी, छोटे किसानों की संख्या और अशिक्षा के कारण प्रक्रियागत अवरोध। व्यावहारिक कठिनाइयाँ 1. अधिकतर किसानों का निरक्षर होना और इस कारण अपने आय-व्यय का-लेखा जोखा रखना उनके लिए मुश्किल है। 2. आयकर विभाग के प्रशासनिक ढाँचे का विस्तार अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हुआ। अतः कृषि आयकर लगाए जाने के पूर्व आयकर से संबंधित संस्थानिक ढाँचे का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करना होगा। यह प्रक्रिया समय और व्यय-साध्य हैं। प्रमुख सुझावः 1. संस्थानिक ढाँचे के संदर्भ में इसे स्थानीय सरकार के दायित्वों से जोड़ा जा सकता है और स्थानीय संस्थाओं और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के जरिए वैकल्पिक ढाँचे का विकास किया जा सकता है। 2. जहाँ तक उत्पादन पर नकारात्मक असर का प्रश्न है, तो सरकार कृषि-क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में वृद्धि कर और साख नीतियों को किसानोन्मुख बनाकर उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती है। 3. छोटे किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कृषि-आयकर की न्यूनतम सीमा का निर्धारण 2,50,000 रूपये तक किया जा सकता है, ताकि इसके दायरे में केवल धनी किसान आये। छोटे एवं मध्यम किसानों को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। 4. कृषि-उत्पादों के लिए बाजार का विकास कर और उस बाजार से किसानों को जोड़कर किसानों के लाभ को बढ़ाया जा सकता है। बाधाएँ भारतीय कृषि हरित क्रांति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। यह अनाज-केन्द्रित (Cereal Centric), क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से ग्रस्त (Regionally Biased) और भूमि-जल-उर्वरक जैसे इनपुट पर आधारित (Input Intensive) हो चुकी है। इसकी पृष्ठभूमि में तीव्र औद्योगीकरण एवं शहरीकरण जमीन की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है, जलवायु-परिवर्तन जल की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है और इसकी पृष्ठभूमि में भोजन-संबंधी आदतों में परिवर्तन प्रोटीन-उपभोग को बढ़ा रहा है। NSS के आँकड़ों के अनुसार, सत्रह राज्यों में औसत किसानों (Median Farmers) की खेती से प्राप्त शुद्ध वार्षिक आय (स्थानीय बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर) 20,000 रूपे से कम है और इस आय के अंतर्गत वे उत्पाद भी शामिल हैं जिनका उपभोग खुद इनके ही द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय कृषि इन चुनौतियों से कैसे उबरेगा। इसे संभव बनाने के लिए जरूरी है - 1. उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जाय। 2. सूक्ष्म-सिंचाई (Micro Irrigation) के जरिये कम जल में अधिक उत्पादन (More in Less) को सुनिश्चित किया जाय। 3. किसानों को दलहन एवं तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाय जो अपेक्षाकृत कम जल-संधान फसलें हैं और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के साथ-साथ मजबूत सार्वजनिक खरीद-व्यवस्था (Procurement System) का समुचित एवं पर्याप्त समर्थन न प्रदान किया जाय ताकि ऐसे फसलों के उत्पादन के सामाजिक लाभों को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, इन फसलों से संबंधित कृषि अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं को पूरक निवेश के जरिये उत्प्रेरित किया जाय ताकि अधिक मात्रा में प्रोटीन-उपभोग को प्रोत्साहित किया जा सके। 4. कृषि-बाजार के बिखराव को समेटते हुए राष्ट्रीय एकीकृत कृषि-बाजार (NIAM) का सृजन किया जाय और खेती से प्राप्त होने वाली किसानों की आय बढ़ती जाय। 5. फसल-बीमा को प्राकृतिक जोखिम के साथ-साथ बाजार जोखिम का सामना करने में सक्षम बनाया जाय। 6. लैंड लीजिंग की अनुमति दी जाय, ग्रामीण-अवसंरचना के विकास को सुनिश्चित किया जाय और पशुधन क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाय ताकि प्रोटीन के अन्य स्रोतों से भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति कृषि-योग्य भूमि की उपलब्धता में कहीं अधिक तीव्र गति से गिरावट आयी है और अगले बीस बरसों के दौरान आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण इसके और अधिक प्रतिकूल होने की संभावना है। यही स्थिति जल की उपलब्धता के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। जहाँ ब्राजील एवं चीन कृषि के लिए अपने पुर्ननवीकरणीय फ्रेश जल-संसाधनों का महज 60% का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत के द्वारा 90%। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता है और यह भारतीयों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। ऐसी स्थिति में आयात घरेलू माँग की पूर्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं हो सकता है, इसीलिए दलहन-उत्पादन की ओर संसाधनों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत पहल अपेक्षित है। लेकिन भारत में दालों की उत्पादकता औसतन ब्राजील, नाइजीरिया एवं म्यांमार जैसे देशों से भी कम है। यहाँ तक कि दलहन-उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख भारतीय राज्य मध्य प्रदेश भी 938 औसत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर पर है, जबकि चीन की 1,550 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गुणवत्ता के संदर्भ में भी कमोबेश यही स्थिति है। अगर सभी भारतीय राज्य बिहार के दलहन-उत्पादकता के स्तर को भी पा लें, तो दलहन के कुल उत्पादन में लगभग 41% की वृद्धि संभव है। लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि आखिर दलहन की इस निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। दलहन अधिकांशतः उन क्षेत्रों में उपजाये जाते हैं जो अनुर्वर एवं असिंचित हैं। इसके विपरीत गेहूँ एवं चावल भारत के उन हिस्सों में उपजाया जाता है जहाँ सर्वाधिक उर्वर भूमि और सर्वाधिक सिंचित भूमि उपलब्ध है। साथ ही, सरकार के द्वारा कृषि-क्षेत्र को उपलब्ध करवाए गए अधिकांश संसाधनों का लाभ भी इन्हीं दोनों फसलों को मिलता है। इसके बावजूद चीन की तुलना में गेहूँ के संदर्भ में भारतीय उत्पादकता 39% और चावल के संदर्भ में 46% कम है। जहाँ वर्ष 2013 में वैश्विक स्तर पर गेहूँ की औसत उत्पादकता 3257 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, वहीं भारतीय उत्पादकता 3075 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यद्यपि पंजाब एवं हरियाणा में यह 4,500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, पर अधिकांश राज्यों में बांग्लादेश से भी कम। धान-उत्पादन में सभी भारतीय राज्यों की उत्पादकता चीन से निम्न स्तर पर है। केवल पंजाब 6,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ चीन के 6,709 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के सबसे करीब है। समस्या यह है कि कृषि-योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा निम्न-मूल्य वाली कृषि के इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जबकि आय में वृद्धि एवं शहरीकरण की पृष्ठभूमि में उपभोक्ता के रूझानों में विविधीकरण के कारण उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की माँगें लगातार बढ़ रही हैं। कृषि क्षेत्र से संबद्ध समस्याएँ:

1. कृषि-कार्य़ों में लगभग आधी आबादी की संलग्नता के बावजूद GDP में इसका योगदान महज 17.32% है।
2. आर्थिक उदारीकरण के पिछले दो दशक के दौरान कृषि-क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा हुई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में गिरावट आई है। 2001-02 में यह 1990-91 के 1.92% के स्तर से घटकर 1.28% रह गया है। यह कृषि क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश का महज 20% है।
3. आधारभूत ढाँचे का पिछड़ापन और जल-संसाधनों का प्रबंधन कृषि-क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा, परिवहन, भण्डारण और विपणन की समस्या भी गंभीर है।
4. कृषि-साख (Agricultural Credit) की समस्या किसानों की प्रमुख समस्या है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी एक तिहाई से अधिक किसान अपनी साख-संबंधी आवश्यकताओं के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है, जहाँ ब्याज की दर RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60-150 प्रतिशत तक है।
5. कृषि विविधीकरण का अभाव भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है। आज फल, उद्यानों और बगीचों को कुल कृष्य-भूमि में हिस्सा महज 3.4% है। इसके लिए बहुत हद तक सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति जिम्मेवार है, जो खाद्यान्न-फसलों के पक्ष में है।
6. कृषि-क्षेत्र दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है- अनुसंधान एवं विकास कार्य़ों को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाना और अनुसंधानों को खेत तक पहुँचाने में विफलता।
7. गरीबी और अशिक्षा के कारण सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वर्ष़ों पहले तक 96% किसानों ने कभी फसल-बीमा नहीं करवाया है और 95% किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं है।
8. अब तक हम आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को कृषि-क्षेत्र से सम्बद्ध करने और कृषि-क्षेत्र को बाजार से जोड़ते हुए इसके लाभों का गाँवों और किसानों तक पहुँचाने में असफल रहे हैं
9. भूमि-सुधार की समस्याएं, भूमि का असमान वितरण और भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना कृषि-क्षेत्र की अन्य महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं।
10. आज भारतीय कृषि-क्षेत्र के समक्ष एक प्रमुख चुनौती कृषि-क्षेत्र को लाभकारी पेशा बनाने और बनाए रखने की है। लगभग 40% किसान कृषि-इतर कार्य़ों के लिए ऋण लेते हैं, जो कृषि के अलाभकारी होने का प्रमाण है।

आर्थिक समीक्षा और कृषि-क्षेत्र : तीव्र कृषि-विकास गरीबी-उन्मूलन, कृषि-आय में वृद्धि, ग्रामीण विकास और समावेशी विकास की पूर्व शर्त है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4.72% के स्तर पर रहने के बाद कृषि विकास दर नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना में गिरकर क्रमशः 2.5% और 2.4% रह गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सुधार के साथ 3.6% रहने के बावजूद यह आठवीं पंचवर्षीय योजना के स्तर से कम रही। इस वृद्धि के मूल में रही है कृषि-क्षेत्र में सकल पूँजी-निर्माण में तीव्र उछाल। यह 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 16.1% के स्तर पर था, जो 2011-12 में 19.8% के स्तर पहुँच गया। कृषि-विकास के संदर्भ में मूल चिंता कृषि विकास-दर का योजना लक्ष्यों से कम रहना और मानसून अनिश्चितता पर इसकी निर्भरता का बना रहना है। निश्चित ही कृषि-विकास का मुद्दा पोषकता से लैस खाद्यान्नों की कीमतों के साथ-साथ समग्र मुद्रास्फीति-नियंत्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि आज खाद्यान्न-उत्पादन 1951-52 के 52 मिलियन टन के स्तर से बढ़कर 2011-12 में 259.32 मिलियन टन के स्तर पर पहुँच चुका है। भारत ने यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की, जब दुनिया के कई हिस्सों में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान न देने के कारण खाद्यान्न में कमी और खाद्यान्न मुद्रास्फीति में वृद्धि संभावित है। पर, प्रति-व्यक्ति प्रति-दिन खाद्यान्न-उपलब्धता में निरंतर गिरावट और पिछले कुछ वर्ष़ों से खाद्यान्न-मुद्रास्फीति का दहाई अंकों में बना रहना इस दिशा में संकेत करता है कि कृषि-क्षेत्र की चुनौतियाँ अभी समाप्त नहीं हुई हैं। आपूर्ति के क्षेत्र में अब भी अड़चनें विद्यमान हैं, जिसके कारण खाद्य और पोषण-सुरक्षा हासिल करना आज भी मुश्किल बना हुआ है। अगर 4 प्रतिशत की कृषि विकास-दर को हासिल करना है, तो इस क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसे निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है -

1. पिछले तीन दशकों के दौरान खाद्यान्न-क्षेत्र में आने वाली गिरावट के मद्देनजर कृषि-क्षेत्र कही उत्पादकता के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार और कृषि-निविष्टि (गुणवत्ता बीज, उर्वरक कीटनाशक व सिंचाई-व्यवस्था) से आवश्यक उत्पादकता के महत्त्वपूर्ण स्तर को हासिल किया जा सकता है। इस क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन और निगरानी को सुनिश्चित किए बिना अपेक्षित परिणामों तक नहीं पहुँचा जा सकता है।
2. देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न-जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि-अनुसंधान और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश करना होगा। साथ ही, बाजार तक अधिक पहुँच और बेहतर ऋण-सुविधा को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, उत्पादकता-स्तरों में सुधार के साथ-साथ विभिन्न फसलों के बीच विद्यमान उत्पादकता-अंतराल को भी दूर किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए तकनीकी और नीतिगत उपाय अपेक्षित है।
3. अधिक स्थायी कृषि-रणनीति अपनाते समय कृषि-आय को अधिकाधिक बनाए जाने के प्रश्न पर विचार-अपेक्षित है। इस संदर्भ में मूल चिंता मृदा-अपरदन, लवणता, जल-भराव और पोषक-तत्वों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा एवं जल की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर है। यह समस्या विशेष रूप से हरित-क्रांति क्षेत्र में कहीं अधिक गहन है। इसके मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग, फसलों की सूखा-प्रतिरोधी किस्मों की खेती, जल-संसाधनों के विवेकसम्मत उपयोग, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, खेत-दक्षता के स्तर में सुधार करने के लिए मशीनीकरण और सिंचाई-सुविधाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उपाय अपेक्षित है। स्पष्ट है कि संसाधन-प्रबंधन आने वाले समय में कृषि-विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने जा रहा है।
4. भूस्वामित्व का बिखराव और खेतों के औसत आकार में निरंतर कमी के कारण कृषि का मशीनीकरण और कृषि-कार्य से उत्पादक आय का सृजन मुश्किल हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि जमीन पट्टे पर देने से संबंधित कानून में सुधार हो, ताकि छोटे किसान बड़े किसानों को जमीन पट्टे पर दें और स्वयं उसमें रोजगार करें। यह तब संभव होग, जब कानून बँटाईदारों की बजाय किसानों के पक्ष में हों। इससे कृषि-लागत भी कम होगी और मशीनीकरण भी संभव हो सकेगा।
5. पिछले कुछ वर्ष़ों के दौरान क्रय-शक्ति में तो तेजी से वृद्धि हुई है, पर तदनुरूप प्रोटीन-युक्त खाद्य-उत्पादों (दुग्ध, अंडा, मछली, मांस, कुक्कुट आदि) के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाई है। बिना इसके उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना मुश्किल होगा।
6. खाद्य-सुरक्षा के साथ-साथ पोषकता के मद्देनजर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न-उपलब्धता को बढ़ाने के साथ-साथ बागवानी-उत्पादों और प्रोटीन-प्रचुर मदों पर बल दिया जाना भी अपेक्षित है।
7. मानसून पर किसानों की निर्भरता और इससे सम्बद्ध जोखिम को कम करने के लिए बेहतर सिंचाई-प्रबंधन की आवश्यकता है। साथ ही, जलवायु-परिवर्तन से संबद्ध जोखिम के मद्देनजर बीमा योजना फ्रेमवर्क में परिवर्तन किया जाय और इसके दायरे का विस्तार किया जाय। वर्तमान फसल-बीमा प्रणाली को अपरिहार्य जलवायु परिस्थितियाँ या कीट-महामारी को समाप्त करने के लिए और अधिक परिष्कृत किए जाने की जरूरत है।
8. कृषि-क्षेत्र से सम्बद्ध आधारभूत ढाँचे के विकास के जरिए फसल-पश्चात् बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर लाया जाय। इससे कृषि-उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी और उसकी लागत भी घटेगी। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाकर भण्डारण, विपणन, संचार, सड़कें और बाजारों में अवसंरचना-संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
9. दक्ष-आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए सहकारिता मॉडल को अपनाया जा सकता है। इससे आपूर्ति-अवरोधों को भी दूर किया जा सकता है और किसानों को बाजार से जोड़ते हुए उन्हें उनके उत्पादन पर अधिकतम लाभ भी दिया जा सकता है।
10. खाद्य-प्रसंस्करण, कोल्ड-स्टोरेज श्रृंखला, संबंधित खाद्य-वस्तुओं की हैंडलिंग और पैकेजिंग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आय भी बढ़ाई जा सके और प्रसंस्करित खाद्य की बढ़ती माँग को भी पूरा किया जा सके।
11. न्यूनतम समर्थन मूल्य-नीति की समीक्षा के जरिए उत्पादों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों के बीच सामंजस्य को सुनिश्चित किया जाय। दक्ष खाद्य-स्टॉक प्रबंधन और समय पर स्टॉक की ऑफ-लोडिंग के मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, तथापि खाद्य-सब्सिडी के रूप में इस प्रक्रिया में काफी लागत आती है। इसके अलावा बफर-मानदण्डों के ऊपर खाद्यान्नों की जमाखोरी की यह नीति बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर मुद्रास्फीतिक दबाव को बढ़ाती है। इस आलोक में कुशल खाद्य-भण्डार प्रबंधन समय पर शेयरों की बिकवाली और एक स्थिर व स्पष्ट व्यापार-नीति तत्काल अपेक्षित है।
12. खेती में बदलावों की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी पर किसानों की निर्भरता को कम करने की जरूरत है। इससे कृषि-क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किसानों को तकनीकी-उन्नयन की प्रेरणा भी।
13. कृषि उत्पाद-विपणन समिति कानून (APMC) में संशोधन करते हुए मध्यस्थों की भूमिका को सीमित किया जाय। साथ ही, किसानों को अपने उत्पादों को मुक्त रूप से बेचने और क्रेता को मुक्त रूप से खरीदने की छूट प्रदान की जाय। APMC कानून से जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों को मुक्त किया जाय। सभी प्रकार के भण्डारण और कृषि-उत्पादों से संबंधित निजी कारोबार की मुक्त आवाजाही को सीमित करने वाले नियमों की समाप्ति अपेक्षित है। इससे कमीशन के प्रावधान के कारण विपणन-लागत में होने वाली वृद्धि पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा वैकल्पिक विपणन-माध्यमों का सृजन संभव हो सकेगा।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कृषि-विकास की गति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी रही है। अतः पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में कृषि-विकास कार्यनीति को लागू किए जाने की जरूरत है। इसमें खेती-प्रणाली नजरिए के माध्यम से कृषि-विकास के लिए कार्यनीति, कुशल राष्ट्रीय संसाधन-प्रबंधन, पर्यावरणीय क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी मिशन और चावल-आधारित खेती-प्रणाली लागू हो। कृषि-फसलों के पूर्वानुमान की विश्वसनीयता कृषि सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण और इसकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए क्योंकि इसके अभाव और कृषि-सांख्यिकी में अंतराल कृषि-विकास नियोजन और नीति को अवरूद्ध करता है। फसल पश्चात् प्रबंधन के प्रभावी न होने के कारण होने वाली फसलों की बर्बादी कृषक-आय की प्रतिशतता को प्रभावित करती है। इसके मद्देनजर यह आवश्यक है कि कृषि-उत्पादन गतिविधियों के साथ प्रसंस्करण, लौजिस्टिक्स और खुदरा कारोबार को जोड़ने के लिए एक तंत्र का विकास हो। इसके लिए निजी क्षेत्र की सहायता ली जा सकती है। इससे नई प्रौद्योगिकी और कृषि-विपणन में निवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बारहवीं योजना के दृष्टि-पत्र में संकेत दिया गया कि जमीन की उत्पादकता को 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाना संभव है, बशर्त़ें आधुनिक कृषि-तकनीक का इस्तेमाल किया जाय, उन्नत किस्म के बीच का इस्तेमाल हो, मृदा-परीक्षण के साथ-साथ मिट्टी में कार्बन व अन्य व पोषक-तत्व बढ़ाने के उपाय किए जाएँ और पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए नई तकनीकें अपनाई जाएँ। इसके अतिरिक्त कृषि में श्रम-उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित करना, चार प्रतिशत की कृषि विकास दर के लिए आवश्यक है। लेकिन, ऐसा तब तक संभव नहीं है, जब तक कि कृषि-कार्य में संलग्न श्रम-शक्ति को कम न किया जाय। इसके लिए गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन आवश्यक है। आधुनिकीकृत विपणन और कृषि-आधारित प्रसंस्करण उद्योग इसमें सहायक हो सकता है। आर्थिक समीक्षा 2012-13 ऐसी स्थाई और भरोसेमंद नीतियों की आवश्यकता पर बल देती है जिसमें बाजारों की उचित भूमिका हो, अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ाया जाए पी.डी.एस. को पुनः निर्मित किया जाए जिससे खाद्य-मूल्य और खाद्य-भण्डार प्रबंधन में सुधार आए। कृषि हेतु एक पूर्वानुमान लगा पाने योग्य व्यापार नीति अपनाई जाए। इन उपायों में ऋण, बीज आदि की उन्नत डिलीवरी के साथ-साथ कौशल-विकास और बेहतर अनुसंधान व विकास होना आवश्यक है। कृषि-सुधारों की भावी दिशा आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को घरेलू के साथ-साथ बाह्य अर्थव्यवस्था के साथ इस रूप में जोड़ा जाए, ताकि कृषि-क्षेत्र को आर्थिक उदारीकरण का लाभ मिल सके। लेकिन, यह तभी संभव है, जब आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण द्वारा सृजित निवेश संभावनाओं के विस्तार के लाभों को कृषि-क्षेत्र तक पहुँचाया जाए। इसके लिए कृषि को बाजार से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर दूसरे चरण के आर्थिक-सुधारों के दौरान कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में निम्न प्रयास अपेक्षित है-

1. कृषि-क्षेत्र में उच्च आर्थिक संवृद्धि-दर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश की मात्रा में वृद्धि अपेक्षित है। इसके लिए कृषि-सब्सिडी के बढ़ते बोझ में चरणबद्ध तरीके से कटौती आवश्यक है। बिना इसके केन्द्रीय और राज्य-योजनाओं में कृषि क्षेत्र हेतु आवंटित राशि में वृद्धि मुश्किल है।
2. जल-प्रबंधन के साथ-साथ कृषि-क्षेत्र से संबंधित आधारभूत ढाँचे के विस्तार एवं विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इस संदर्भ में विपणन और भण्डारण से संबंधित समस्याओं का निराकरण, ऊर्जा-सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के ढाँचे के विस्तार के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है।
3. कृषि-साख के सांगठनिक ढाँचे का विस्तार करते हुए कृषि-क्षेत्र में ऋण-प्रवाह को बढ़ाये जाने की जरूरत है। किसानों को रियायती ब्याज-दर पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
4. कृषि-क्षेत्र में साख-प्रवाह के विस्तार में कृषि ऋण जोखिम एक महत्त्वपूर्ण अवरोध है। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि बीमा-सेवा का विस्तार करते हुए फसल-बीमा सेवा की दर्ज पर मूल्य-बीमा प्रणाली की भी शुरूआत की जाए और इसे कृषि-ऋण से सम्बद्ध किया जाए।
5. जहाँ तक कृषि-क्षेत्र में निवेश और पूँजी-निर्माण की दर को बढ़ाए जाने का प्रश्न है, तो इसमें निजी निवेश की संभावनाओं की भी पड़ताल करनी होगी। यह तभी संभव है, जब कृषि के विविधीकरण के जरिये निवेश को लाभदायक बनाया जाए, निवेश को जोखिम-रहित बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएँ और निवेश के अवसरों को सृजित किया जाए।
 यह भी आवश्यक है कि व्यापक व्यापार-नीति को अपनाते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रभावशाली तंत्र विकसित किया जाए, ताकि बड़े निवेशक इस ओर आकर्षित हो सकें।
6. कृषि में विविधीकरण पर जोर देते हुए और खाद्यान्न-फसलों के विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य-नीति को दलहन और तिलहन के पक्ष में बनाया जाए।
7. कृषि-आधारित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, ताकि किसानों को बाजार से जोड़ा जा सके और आर्थिक उदारीकरण के लाभों को किसानों तक पहुँचाया जा सके। साथ ही, कृषि-क्षेत्र की निर्यात-सम्भावनाओं के दोहन की भी जरूरत है।
8. कृषि-क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य़ों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, ताकि कृषि-उत्पादकता में वृद्धि संभव हो सके और उसकी आर्थिक लागत को भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। बिना इसके कृषि-क्षेत्र की सम्भावनाओं का दोहन करना संभव नहीं होगा।
9. कृषि-विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना भी अपेक्षित है।

जलवायु-परिवर्तन और कृषि जलवायु-परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र के साथ-साथ आर्थिक समीक्षा 2011-12 और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2009 में प्रस्तुत रिपोर्ट भारत के समक्ष मौजूद जिन चुनौतियों की चर्चा करता है, उसमें जलवायु-परिवर्तन के अलावा खाद्य-सुरक्षा, जल-संरक्षण, ऊर्जा-सुरक्षा और शहरीकरण-प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। जलवायु-परिवर्तन पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और स्वास्थ्य के साथ-साथ खाद्य एवं पोषक-सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है। कारण यह कि जलवायु-परिवर्तन बाढ़ एवं सूखे के उन जोखिमों को और अधिक बढ़ाने में सहायक है, जिनका सामना भारतीय कृषि को करना पड़ रहा है। विशेष रूप से उस क्षेत्र की कृषि सर्वाधिक प्रभावित होगी, जिसकी वर्षा पर निर्भरता है। इसका प्रतिकूल असर फसल-पैटर्न के साथ-साथ मृदा के स्वास्थ्य और भूमि की उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि जलवायु-परिवर्तन के परिणामस्वरूप समुद्री जल-स्तर में वृद्धि, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल-सिंचित फसलों की उत्पादकता में कमी, फसल-पैटर्न में परिवर्तन, पशुधन पर दबाव में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में कमी और बाढ़ में वृद्धि का खतरा है, जो भारतीय कृषि-क्षेत्र पर दबाव को बढ़ाने का काम करेगी। इससे सर्वाधिक प्रभावित जनसंख्या का वह हिस्सा होगा, जिसे क्वांटाइल आय-समूह (समाज में निम्न आय वर्ग वाला 20% हिस्सा) कहा जाता है। अगर जलवायु-परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से कृषि-क्षेत्र और समाज के निचले हिस्से को बचाना है, तो भारत को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इसके लिए संसाधनों की जरूरत होगी। कारण यह कि क्लीन टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के साथ-साथ उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हेतु अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी। नवीनतम क्लीन टेक्नोलॉजी पारंपरिक तकनीक और उपकरणों को अनुपयोगी बना देगी। समस्या यह है कि भारत वर्तमान में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य-असुरक्षा, पोषण-असुरक्षा और कुस्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षित संसाधन उसके पास उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपलब्ध सीमित संसाधनों को क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म पर खर्च करने के लिए उसे अपने समक्ष विद्यमान सामाजिक-आर्थिक प्राथकिताओं की उपेक्षा करनी होगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संकट को जन्म देगी। इससे तीव्र संवृद्धि के साथ-साथ समावेशी विकास की प्रक्रिया अवरूद्ध हो सकती है। यह स्थिति आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों को और अधिक जटिलता प्रदान कर सकती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की यह कोशिश रहती है कि विकसित देश आसान शर्त पर स्वच्छ तकनीकों के हस्तांतरण पर सहमत हों। साथ ही, जलवायु-परिवर्तन के संदर्भ में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर राजी हों, ताकि विकासशील देश जलवायु-परिवर्तन की चुनौतियों के साथ सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामंजस्य स्थापित कर सकें और उसका प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि जलवायु-परिवर्तन भारत के लिए महज समस्या लेकर आई है। सच तो यह है कि इससे निपटने की कोशिश युवा भारत के लिए अवसर बन सकती है। कारण यह कि निकट भविष्य में स्वच्छ तकनीक व प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कुशल व्यावसायिकों की माँग तेजी से बढ़ेगी और भारत अपनी कुशल व युवा कार्यशील जनसंख्या की बदौलत इस माँग को पूरा कर पाने में समर्थ होगा। चुनौतियों से निपटने के उपाय : कृषि क्षेत्र के समक्ष मौजूद जलवायु परिवर्तन की जिन चुनौतियों की चर्चा ऊपर की गई है, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत समेकित नजरिए के साथ पहल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करते हुए इसने विकसित देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ाया है, ताकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उनके द्वारा कमी लाई जाए। साथ ही, घरेलू स्तर पर जलवायु-परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्ययोजना उत्सर्जन में कटौती के स्वैच्छिक लक्ष्यों की घोषणा करती है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर निम्न कदम उठाए गए हैं -

1. 2007 में प्रायोगिक मौसम आधारित फसल-बीमा योजना की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम के प्रभावों से बचाने के लिए फसलों को बीमा-सुरक्षा उपलब्ध करवाना है।
2. प्रधानमंत्री जलवायु-परिवर्तन परिषद् द्वारा सितंबर 2010 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का अनुमोदन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तनों के प्रति अधिक लोचशील बनाना है। इसके लिए भूमि एवं जल की जैव-विविधता और जननिक संसाधन की विकासशील कार्ययोजना के जरिये खाद्य-सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
3. राष्ट्रीय जल-मिशन के तहत् जल-संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन का संवर्द्धन और जल के इस्तेमाल में 20% तक किफायत को बढ़ावा दिया जाना है।
4. वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय जलवायु लोचशीलता कृषि-पहल आईसीएआर के द्वारा शुरू किया गया। यह कृषि-क्षेत्र में जलवायु-परिवर्तन के अनुकूलन और अल्पीकरण पर जोर देता है और किसानों को जलवायु-निवारक प्रौद्योगिकी को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह फसल, पशुधन और मस्त्यिकी को अपने दायरे में लाते हुए अनुकूलन और अल्पीकरण संबंधी अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर बल देता है।
5. 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वानिकी, गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरूआत के साथ-साथ सभी राज्यों को धारणीय वन-प्रबंधन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 1-2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिपादन आधारित अतिरिक्त वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की गई।

इसके अतिरिक्त भारत ग्रीन-हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के स्वैच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील है। साथ ही, वनीकरण के जरिए वायुंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। निश्चय ही इससे खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या कृषक-आत्महत्या : भारत में किसान आत्महत्या 1990 के बाद पैदा हुई स्थिति है, जिसमें प्रतिवर्ष दस हजार से अधिक किसानों के आत्महत्या करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। 1995 से 2011 के बीच सत्रह वर्ष़ों में 7 लाख, 50 हजार, 860 किसानों ने आत्महत्या की है। दिसंबर, 2011 को राज्यसभा में तत्कालीन कृषिमंत्री ने बयान दिया था कि 1999 से लेकर 2011 के बीच 2 लाख 90 हजार 740 किसानों ने आत्महत्या की। दिसंबर, 2016 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट ’एक्सिडेंटल डेथ्स एण्ड सुसाइड इन इंडिया, 2015‘ के मुताबिक साल 2015 में 12,602 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्या की, जो वर्ष 2014 में 12,360 थी। सूखे की वजह से साल 2014 और 2015 खेती के लिए बेहद खराब साबित हुं इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिखा। किसानों की आत्महत्या के मामले में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। 2015 में महाराष्ट्र में 4,291 किसानों ने आत्महत्या की। दूसरे स्थान पर रहे कर्नाटक में साल 2015 में 1,569 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तेलंगाना में 1400 किसानों ने मध्यप्रदेश में 1290 किसानों ने छत्तीसगढ़ में 954 किसानों ने आंध्र प्रदेश में 916 किसानों ने और तमिलनाडु में 606 किसानों ने आत्महत्या की। इस प्रकार किसानों की आत्महत्या की 90% से अधिक घटनायें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु से संबंधित है। इनमें भी तीन-चौथाई आत्महत्यायें छोटे एवं सीमान्त किसानों के द्वारा की गयी हैं। स्पष्ट है कि (2000-2002) के दौरान औसतन सालाना 16 हजार 263 किसानों ने, रोजाना पैंतालीस किसानों ने और कुल-मिलाकर एक लाख 42 हजार 373 किसानों ने आत्महत्या की हैं यह स्थिति कृषक एवं कृषि के साथ-साथ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहराते संकट की ओर इशारा करता है और इस बात का संकेत देता है कि यदि भारत ने समय रहते इस चुनौती से निबटते की दिशा में प्रभावी पहल नहीं की, तो फिर स्थिति को काबू में करना उसके लिए मुश्किल हो जायेगा। कृषक-आत्महत्या का नया ट्रेंडः यदि मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड वाले इलाके को छोड़ दिया जाए, तो अब तक होने वाली आत्महत्याएँ दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के उन राज्यों में होती रहीं हैं जो कृषि की दृष्टि से विकसित हैं, जहाँ कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका है और जहाँ के किसानों की स्थिति बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के किसानों से बेहतर है। कारण यह है कि वाणिज्यिक कृषि के कारण वहाँ कृषि की लागत अधिक रही है और इसीलिए उत्पादन की अनिश्चितता से संबद्ध जोखिम भी वहाँ पर अधिक हैं। जलवायु-परिवर्तन की पृष्ठभूमि में जोखिम बढ़ा है, जबकि बाजारोन्मुख खेती और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था से बढ़ते हुए जुड़ाव की पृष्ठभूमि में कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंद्ध बाजार-जोखिम भी बढ़ता चला गया। इससे भिन्न उत्तर भारत और पूर्वी भारत में (कुछ हद तक पंजाब, हरियाणा को छोड़कर) जीवन-निर्वाह कृषि का प्रचलन रहा। ऐसी खेती की लागत भी कम होती है और जोखिम भी कम होता है। लेकिन, 2014-15 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत से भी किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आई। कारण यह कि किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आई। कारण यह कि बाजारवादी शक्तियों के बढ़ते हुए दबाव की पृष्ठभूमि में किसानों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता में कमी आई है। साथ ही, पिछले कुछ वर्ष़ों के दौरान खान-पान की आदतों में बदलाव और खाद्यान्नों की अति-उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारतीय बाजारों में खाद्यान्न की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि उत्पादन-लागत बढ़ता चला गया, बचत कम होता गया और प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने की उनकी क्षमता भी कम होती गई। पूँजीवादी वैयक्तिकता के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण संयुक्त पारिवारिक चेतना का अभाव भी जोखिम को बढ़ाता गया और इसकी पृष्ठभूमि में जब 2014-15 के रबी सीजन में बंपर उत्पादन की आशा पर पानी फिरा, तो इन किसानों का धैर्य जवाब देने लगा। ऐसी घटनाओं की मीडिया के द्वारा रोमांटिक कवरेज और उसके अनुत्तरदायी रवैये ने भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हुए इस घटना को विकट बना दिया। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पिछले दशक के दौरान उच्च मुद्रास्फीति और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सरकार के असामर्थ्य ने समग्र रहन-सहन लागत को बढ़ाने का काम किया। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निजी क्षेत्र पर बढ़ती हुई निर्भरता ने किसानों को जबर्दस्त झटका दिया है। बढ़ती आत्महत्या का कारणः NCRB की रिपोर्ट, 2014 ऋण-ग्रस्तता और उत्पादन-जोखिम को किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के प्रमुख कारण बताती है। 23% किसानों ने ऋण ग्रस्तता के कारण आत्महत्या की क्योंकि पिछले ढ़ाई दशकों के दौरान छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सार्वजनिक ऋण की उपलब्धता घटती चली गयी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजनों पर उनकी निर्भरता बढ़ी, जिसकी विस्तृत चर्चा कृषि-साख वाले खण्ड में की गयी है। उत्पादन-जोखिम एवं फसल-बर्बादी के कारण 19% किसानों ने आत्महत्या की, जो कृषि क्षेत्र में मौजूद जोखिम-प्रबंधन मैकेनिज्म की विफलता को दर्शाता है। इसके अलावा पारिवारिक समस्या के कारण लगभग 22% एवं बीमारी के कारण 15% किसानों द्वारा आत्महत्या की गई। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महिला किसानों द्वारा की गई आत्महत्या को इन आँकड़ों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि सामान्यतः जमीन का मालिकाना हक उनके नाम से नहीं होता है। इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो। कृषि का अलाभकारी होनाः आजीविका के सबसे बड़े स्रोत और आबादी के तीन-चौथाई हिस्से (और अब आधे हिस्से) की इस पर निर्भरता के बावजूद आजादी के बाद से कृषि-क्षेत्र पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान देने की बात तो छोड़ ही दें, इसके उलट इस क्षेत्र की उपेक्षा ही हुई। कृषि-प्रधान देश में आजादी के सत्तर साल बाद भी किसान को उसकी मेहनत का मूल्य देने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। किसान उत्पादक तो है, पर वह इस मायने में अन्य उत्पादकों से भिन्न है कि उसे अपने उत्पादन का दाम खुद तय करने की छूट नहीं है और वह ऐसी व्यवस्था में जीने को अभिशप्त है जहाँ उसके पास खरीददारों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी कीमत को स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि उसे बाजार के हाथों शोषण से बचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का मैकेनिज्म तो मौजूद है और इसके तहत् केन्द्र सरकार हर साल तेईस फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी करती है, पर अनेक फसलों की न तो एमएसपी घोषित भी करती है, पर अनेक फसलों की न तो एमएसपी घोषित होती है और न ही उसकी खरीद की कोई योजना है। जिन फसलों के संदर्भ में यह मैकेनिज्म उपलब्ध भी है, उसके संदर्भ में भी सभी फसलों और भारत के सभी हिस्सों में यह समान रूप से प्रभावी नहीं है। हरित-क्रांति से प्रभावित उन राज्यों, जो कृषि की दृष्टि से अग्रणी हैं तथा जहाँ समृद्ध एवं धनी किसानों के एक तबके के उभरने और उनके राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली होने के कारण सार्वजनिक खरीद मैकेनिज्म विकसित हे, को छोड़कर शेष राज्यों में सार्वजनिक खरीद मैकेनिज्म बहुत प्रभावी नहीं है। साथ ही, यह मैकेनिज्म केवल पाँच फसलों; धान, गेहूँ, कपास, गन्ना और रबर सीमित मात्रा में खरीदती है। विशेष परिस्थिति में किसी राज्य में एकाध फसल और खरीदी जाती है। स्पष्ट है कि इस मैकेनिज्म के दायरे में महज 6% कृषि-उपजें ही आ पाती हैं। शेष 94% कृषि-उत्पादन बाजार और बिचौलियों के भरोसे ही रहता है। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा-क्षेत्र पर फोकस के कारण न केवल कृषि-क्षेत्र की उपेक्षा हुई, वरन् इसने एक साथ किसानों एवं कृषि को मिलने वाले सरकारी समर्थन को भी घटाया और भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण के जरिये उसकी लागत को भी बढाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारतीय कृषि को जोड़ते हुए बाजार जोखिम के प्रति इसकी संवेदनशीलता को भी विस्तार दिया। विशेष रूप से सन् 2010 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की पृष्ठभूमि में खान-पान की आदतों में परिवर्तन के कारण इसकी माँगों में आनेवाली गिरावट ने वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न-अपस्फीति (Food Deflation) ने भारतीय किसानों की समस्याओं को और बढाया, जबकि इस दौरान कृषि की इनपुट लागत में भी तीव्र वृद्धि हुई और श्रमिकों की मजदूरी-लागत में भी, जिसका कृषि की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ा। कृषि मंत्रालय के अनुसार अगर उन्हें विकल्प मिले, तो 40% लोग इसे फौरन छोड़ना चाहेंगे। यह स्थिति न केवल भारतीय खेती के लिए, वरन् भारतीय खाद्य-सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण कृषि-उत्पादों में निम्न मूल्य-संवर्द्धन भी है, जबकि कृषि-उत्पादों में विविधता और भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर खान-पान की अभिरूचियों में बदलावों के कारण भारत में इसकी व्यापक संभावना है। प्रभावी कृषि-जोखिम प्रबंधन का अभावः कृषि-जोखिमों के प्रबंधन की व्यवस्था भी बहुत प्रभावी नहीं है। वर्तमान में यह प्राकृतिक जोखिमों से संरक्षण तो प्रदान करता है, पर कीमत-जोखिम से नहीं। समस्या इसकी पहुँच को लेकर भी है। हालत यह है कि प्रभावी कृषि-जोखिम प्रबंधन के लिए लाई गई फसल-बीमा योजना को भी बीमा-कम्पनियों ने मुनाफे के प्रभावी उपकरण के रूप में तब्दील कर दिया है। फसल-बीमा कंपनियों ने फसल-बीमा के नाम पर उन राज्यों में भी नुकसान की भरपाई से परहेज करते हुए भारी मुनाफा कमाया है, जहाँ किसानों के द्वारा आत्महत्या की जा रही है और जहाँ के किसान आंदोलनरत हें। इसमें वे राज्य भी शामिल हैं जहां हाल ही में किसानें ने जोरदार आंदोलन किया है। जिसकी चर्चा फसल-बीमा के क्रम में विस्तार से की गयी है। मतलब यह कि फसल-बीमा का खेल भी किसानों को जोखिमों से प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के बदले कृषक-शोषण के एक उपकरण के रूप में तब्दील होता जा रहा है। किसानों की विडम्बना : ज्यादातर छोटे एवं सीमान्त किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं। किसानों की दुर्दशा तो दोनों ही स्थितियों में है : फसल बम्पर हो, तब भी और न हो, तब भी। यदि मानसून ठीक से न बरसे, तो फसल बर्बाद हो जाती है और फिर कर्ज चुकाने की तो बात ही छोड़ दें, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मानसून की विफलता, सूखा, ओलावृष्टि, उपज की लागत में बढ़ोतरी, उपज का लाभकारी मूल्य न मिलना, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियाँ किसानों के लिए मुसीबत का दुष्चक्र बन जाती हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यचूट ऑफ पोस्ट हारवेस्टिंग इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाँचागत सुविधाओं, विशेष रूप से पर्याप्त भण्डारण-क्षमता न होने के कारण हर वर्ष लगभग 92 हजार करोड़ रूपए का अनाज बर्बाद हो जाता है। उनकी विडंबना यह है कि जब पैदावार अच्छी होती है, तब भी उपज के वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण कई बार लागत तक का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इन्हें मंडी तक पहुँचाने की तुलना में फेंकने का विकल्प कहीं अधिक उपयुक्त लगता है। कर्ज-माफी समस्या का समाधान नहीं : किसानों की खुदकुशी के कारणों की पड़ताल की जाय, तो इसके पीछे दो मुख्य कारण हैः एक तो किसानों की ऋणग्रस्तता और दूसरे, कृषि-उत्पादों की उचित एवं लाभकारी कीमत नहीं मिल पाना। इसे हाल के किसान-आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। कृषि-उपज की कीमत को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुआ आंदोलन मध्यप्रदेश तक फैल गया और इसी के साथ किसान कर्ज-माफी का मुद्दा भी जुड़ गया। उत्तर प्रदेश में कृषि-ऋण माफी की घोषणा तो हुई, पर अब तक व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतर पायी है। महाराष्ट्र सरकार ने तो कृषि-ऋण माफ करने का ऐलान किया, पर मध्यप्रदेश में इतने किसानों की खुदकुशी और कई किसानों के पुलिस फायरिंग में मारे जाने के बाद भी कर्ज-माफी की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, हमें यह समझना होगा कि न तो उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि समस्या का समाधान है और न ही कर्ज-माफी, तात्कालिक राहत इससे चाहे जितनी मिल जाये। अगर ऐसा होता, तो देश में ’अनाज का कटोरा‘ कहे जाने वाले पंजाब के किसान न तो कर्ज में डूबे होते और न ही उन्हें आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता। ध्यातव्य है कि गेहूँ और धान की पैदावार पंजाब में काफी होती है। साथ ही, पंजाब में प्रगति हेक्टेयर गेहूँ की पैदावार अमेरिका में प्रति हेक्टेयर गेहूँ की पैदावार के बराबर है और यह 4,500 किलो के आसपास है, जबकि धान उगाने के मामले में पंजाब के किसान चीन को टक्कर देते हैं। कृषि को लाभकारी बनाना है दीर्घकालिक समाधान : अगर किसानों और कृषि के साथ-साथ ग्रामीण भारत को वर्तमान संकट से उबारना है, तो कर्ज-माफी के जरिये किसानों को तात्कालिक राहत देनी होगी। लेकिन, समस्या यह है कि रिजर्व बैंक और कॉर्पोरेट समूह से लेकर शीर्ष पर बैठे नीति-निर्माता तक कोई भी किसानों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। यह सच है कि किसानों की ऋण-माफी समस्या का समाधान नहीं है, पर बिना इसके तात्कालिक राहत भी तो नहीं प्रदान की जा सकती है। दीर्घकालिक समाधान के लिए कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में पहल करनी होगी और इसके लिए एकाधिक मोर्च़ों पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए भूमि-सुधारों के साथ-साथ कृषि-सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा-संस्थानों को विस्तार देते हुए मजबूती प्रदान करने की भी जरूरत है ताकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सहायता के मैकेनिज्म को भी दुरूस्त करना होगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों तक उसके लाभों को सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त जोखिम-प्रबंधन व्यवस्था को दुरूस्त करते हुए उसके दायरे में बाजार-जोखिम को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त तमाम प्रयासों को सार्वजनिक ऋण-वितरण व्यवस्था की खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। अगर कृषि प्रसंस्करण एवं खाद्य-प्रसंस्करण की गतिविधियों में तेजी लाई जाती है, प्रसंस्करण के कारण मूल्यावर्धन के स्तर को बेहतर किया जाता है तथा प्रभावी पश्च फसल-प्रबंधन (भण्डारण, परिवहन, विपणन) के जरिये फसलों की बर्बादी को सीमित किया जाता है, तो इसका सीधा-सीधा फायदा इन किसानों को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 5650 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन यदि अपनी ही जमीन को जोतने वाले और दूसरों की जमीन जोतने वाले, दोनों प्रकार के किसानों के संदर्भ में देखा जाए, तो यह संख्या 12 हजार से अधिक के स्तर पर पहुँचती है।


किसानों की सहायता के लिये ई-प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय किसान आयोग केन्द्र सरकार ने 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। इस आयोग ने किसानों को सलाह देने से पहले उनकी बातों को सुनने पर जोर दिया और तदनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय नीति की जगह किसानों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की। इसने किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने पर जोर देते हुए कहा कि खेती को एक बेहतर और लाभदायक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए एक ओर समग्र भूमि सुधार की अनुशंसा की गई, तो दूसरी ओर खेती-योग्य भूमि को गैर-कृषि कार्य़ों के लिए अधिग्रहण का विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त इसने भूमि व जल की जैविक विविधता में सुधार लाए जाने की अनुशंसा करते हुए सामाजिक सुरक्षा-योजना की शुरूआत और इसे प्रभावी बनाए जाने की अनुशंसा की। इसने कृषि के विविधीकरण पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को कृषि-कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न मानकों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की गई है - 1. इस आयोग ने कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में लाए जाने की अनुशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा और सम्प्रभुता बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। 2. इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य के इस रूप में निर्धारण की अनुशंसा की, ताकि किसानों के लिए उनकी आर्थिक लागत से न्यूनतम 50% से अधिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। 3. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को स्वशासी सांविधिक संगठन बनाए जाने की अनुशंसा के साथ ही ग्रामीण गैर-कृषि आजीविका पहल की शुरूआत के जरिए किसानों को गैर-कृषि कार्य़ों में भी रोजगार प्रदान किए जाने पर जोर दिया जाए। 4. इसने भूमि की उर्वरता को बनाए रखने और कृषि उत्पादन-लागत को कम करने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर दिया क्योंकि वर्तमान में 50% खर्च खाद, बीज और कीटनाशकों पर होता है। 5. इसने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लि सिंचाई, बिजली, उर्वरक और बीज की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, विश्व बाजार में उत्पन्न हो रहे अवसरों की जानकारी किसानों तक पहुँचाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 6. इसने भारतीय व्यापार संगठन के गठन की अनुशंसा की। इससे यह अपेक्षा की गई कि यह WTO में जीविका सुरक्षा-बॉक्स की स्थापना का प्रयास करेगा। जिन व्यवसायों और फसलों पर भारी संख्या में विकासशील देश के लोग निर्भर हैं, उन उत्पादों के आयात पर उन्हें प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा। 7. विश्व व्यापार के दुष्प्रभावों से किसानों को बचाने के लिए सुरक्षा-चक्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके जरिए किसानों के लिए मकान, दवा, राशन और शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गई। 8. मूल्य-स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक कोष के गठन का सुझाव दिया गया, जो मूल्य में गिरावट की स्थिति में सब्सिडी दे और मूल्य चढ़ने की स्थिति में कुछ वसूल करें। 9. इसने जल्द ही एक खाद्य गारंटी अधिनियम तैयार किए जाने की अनुशंसा की। इसमें काम के बदले अनाज और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तत्वों को शामिल किए जाने की अनुशंसा की गई। 10. इस आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधानों और उसके व्यावहारिक प्रयोग के मार्ग में आ रहे अवरोधों को दूर किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। 11. इसने सभी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-नीति की घोषणा की अनुशंसा की। इसने यह भी कहा कि वर्षा-आधारित कृषि-क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की उचित समय पर अदायगी को सुनिश्चित किया जाए। 12. इसने सूखे और वर्षा-संबंधी जोखिम से रक्षा के लिए कृषि-जोखिम कोष की स्थापना का सुझाव दिया। 13. इसके अतिरिक्त इसने कृषि मामलों में पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि, राज्य-स्तरीय किसान आयोग के गठन, सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन और कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव दिया। 14. कृषि ऋण-प्रवाह में वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए 4% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जाएँ। किसान की आय को दोगुना करने का वायदा कृषि-क्षेत्र के साथ मूल समस्या यह है कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उस अनुपात में वृद्धि-आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। साथ ही, आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण ने बाजार के जरिये कृषि-क्षेत्र से सम्बद्ध जोखिमों का विस्तार किया है। बचा-खुचा काम जलवायु-परिवर्तन के कारण बढ़ती मानसून की अनिश्चितता ने कर दिया है। इन सब की परिणति बढ़ते ग्रामीण असंतोष, किसानों की दुरावस्था और इसकी पृष्ठभूमि में किसानों की बढ़ती आत्महत्या के रूप में देखी जा सकती है। आसान नहीं है इस लक्ष्य को पाना : इसी आलोक में कृषि-आय में 2016-17 के बजट में केन्द्र सरकार ने अगले छः वर्ष़ों के दौरान, अर्थात् सन् 2022 तक किसानों की आय को वर्ष 2015-16 के 1.20 लाख रूपये के स्तर से दोगुना करते हुए 2.40 लाख रूपये के स्तर पर ले जाने के लक्ष्य की घोषणा की। लेकिन, सन् 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करना तब तक संभव नहीं है जब तक की औसतन 12% से अधिक की कृषि-संवृद्धि दर को हासिल न किया जाय। इसीलिए इस उच्च संवृद्धि दर को हासिल करने के लिए कृषि-क्षेत्र में बहुआयामी सुधारों की दिशा में पहल करनी होगी। अगर आजादी बाद से अब तक के रूझानों पर नजर डाली जाए, तो 1950-51 से 2011-12 के दौरान केवल चार बार कृषि-क्षेत्र में साधन-लागत पर सकल मूल्य-वर्द्धन दस प्रतिशत या इससे अधिक के स्तर पर रहा है और चारों बार ऐसा कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर की पृष्ठभूमि में संभव हो सका है। लक्ष्य को पाने की रणनीति : नीति आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने को विशेष कार्ययोजना तैयार की है। सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस कार्ययोजना के तहत न केवल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों पर जोर दिया गया है, वरन् किसानों के लिए उनकी उपज के उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की भी योजना है। इन्हीं प्रयासों के तहत् कृषि-बाजार सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मंडियों से बिचौलियों की भूमिका को खत्म की जायेगी, बँटाईदारी कानून में सुधार को सुनिश्चित किया जाएगा, कृषि-वानिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा और अनुबंधित खेती (Contract Farming) को प्रोत्साहित दिया जायेगा। इसके तहत् बिचौलियों की भूमिका को सीमित करने के लिए ई-कारोबार को प्रोत्साहन, एकीकृत व्यापार लाइसेंस और एक ही स्थान पर कर-भुगतान की व्यवस्था शुरू करते हुए निजी क्षेत्र को भी कृषि-मंडियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उर्वरकों के संतुलित उपयोग के जरिये मृदा की उर्वरता को बनाये रखने की दिशा में भी प्रभावी पहल करनी होगी। साथ ही, खेत से बाजार तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए कृषि-उत्पादों में मूल्य-वर्द्धन सुनिश्चित करना होगा, ताकि किसानों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित की जा सके। बजट, 2016-17 और दोगुनी आय का लक्ष्य : इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 2016-17 का बजट कृषि को लेकर सरकार के नजरिये में रणनीतिक परिवर्तन का संकेत देता है। जब तक सरकार का फोकस खाद्य-सुरक्षा पर था, लेकिन अब सरकार आय-सुरक्षा को कहीं अधिक प्राथमिकता दे रही है। बजट में कृषि-मद में आवंटन 2015-16 के लगभग 23,000 करोड़ की तुलना में 94% की वृद्धि के साथ लगभग 44.5 हजार करोड़ की राशि आवंटित की गयी। लेकिन, यह वृद्धि तकनीकी प्रकृति की कहीं अधिक थी। वास्तविक वृद्धि महज 27% अर्थात् 6,257 करोड़ की थी क्योंकि अब ब्याज-सब्सिडी की राशि, जो अबतक वित्त-मंत्रालय के बजट का हिस्सा होती थी, कृषि एवं सहयोग विभाग के बजट का हिस्सा होगी। इस वर्ष के लिए यह राशि 15,000 करोड़ की थी। अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यन विभाग के मद में मामूली वृद्धि हुई है। आर्गेनिक फार्मिंग और दलहन-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्रमशः 412 करोड़ और 500 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। कृषि-उत्पादन एवं उत्पादकता को बढाने में सिंचाई की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी, लेकिन वर्तमान में भारत में केवल 46% और 141 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि सिंचित है। इसीलिए भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध जल-संसाधनों के अधिकतम दोहन को सुनिश्चित करना होगा और नयी सिंचाई अवसंरचना सृजित करनी होगी। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री कृषि-सिंचाई योजना के तहत् अगले पाँच वर्ष़ों के दौरान 86,500 करोड़ की राशि आवंटित की जानी है और इसके जरिये 8 मिलियन हेक्टेयर्स अतिरिक्त जमीनों को सिंचाई के दायरे में लाया जायेगा। दो वर्ष़ों तक लगातार सूखे की चुनौती का सामना करने के बाद सिंचाई मद को प्राथमिकता दिया जाना महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब आधी से अधिक कृषि-योग्य भूमि वर्षा-वंचित है। इसके मद्देनजर नाबार्ड के अंतर्गत 20,000 करोड़ की आरंभिक राशि से एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई फण्ड सृजित करने की घोषणा की गयी। इस योजना के तहत् सिंचाई-योजनाओं को मिशन मोड एप्रोच में क्रियान्वित किया जाएगा और 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि के दायरे में लाया जायेगा। कृषि-सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत् विलंबित 89 परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की घोषणा की गयी है जिससे लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार भूजल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है जिसकी लागत 6,000 करोड़ रहने की सम्भावना है जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से फण्ड जुटाए जायेंगे। इस प्रकार बिना बेहतर जोखिम-प्रबंधन के किसानों की आय को दोगुना कर पाना और उन्हें आय-सुरक्षा दे पाना मुश्किल है। इसी आलोक में प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना की दिशा में पहल की गयी है जिसके जरिये महज नाममात्र के प्रीमियम पर किसानों के लिए प्राकृतिक जोखिमों से बेहतर कवरेज को सुनिश्चित करने की कोशिश की गयी है और इसके लिए जोखिम को पुर्नपरिभाषित करते हुए उसके दायरे को विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत् हानि की स्थिति में अधिकतम मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके लिए फसल-बीमा के मद में आवंटित राशि लगभग 2,600 करोड़ से बढ़कर 5,500 करोड़ कर दी गयी है। अब यह बात अलग है कि फसल-बीमा एवं कृषि-सिंचाई इन दोनों मदों का क्रियान्वयन कृषि-मंत्रालय की बजाय अन्य मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। उत्पादन एवं उत्पादकता के वृद्धि के मद्देनजर उर्वरक के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मृदा-स्वास्थ्य कार्ड स्कीम को जोर-शोर से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें मृदा में पोषकता स्तर से संबंधित सारी सूचनायें उपलब्ध होंगी, ताकि उर्वरक के तार्किक इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए मार्च, 2017 तक सारे फार्म-होल्डिंग्स को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया था, यद्यपि इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। मृदा-स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना चलायी जा रही है। इसके मद्देनजर अगले तीन वर्ष़ों के दौरान उर्वरक कम्पनियों के 2,000 रिटेल आउटलेट को मृदा एवं बीज-जाँच सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ ही, इन उर्वरक कम्पनियों को सिटी कम्पोस्ट के सह-विपणन की जिम्मेवारी भी सौंपी जायेगी जो रासायनिक उर्वरकों की प्रभाविता को बढ़ाएगा। इसके मद्देनजर स्वच्छ भारत अभियान के तहत् सिटी वेस्ट (City Waste) को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए नीति को भी जगह दी गयी है। वर्षा-सिंचित क्षेत्र में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहत देने की रणनीति अपनायी जा रही है। इसके लिए परम्परागत कृषि-विकास योजना के तहत् अगले तीन वर्ष़ों के दौरान आर्गेनिक फार्मिंग के दायरे में 5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ’उत्तर-पूर्व भारत में ऑर्गेनिक वैल्यू-चैन डेवलपमेंट‘ नाम से मूल्य-श्रृंखला पर आधारित ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम शुरू की गयी है जो इस क्षेत्र में घरेलू और निर्यात-बाजार के मद्देनजर मूल्य-संवर्द्धन पर जोर देगा। दलहन-उत्पादन के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा मिशन के दायरे में दलहन उत्पादन की दृष्टि से कवर किये गए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 कर दी गयी। लेकिन, महज उत्पादन एंव उत्पादकता में वृद्धि के जरिये न तो किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है और न ही किसानों के लिए आय-सुरक्षा की सुनिश्चित की जा सकती है। इसीलिए किसानों के लिए लाभप्रद कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए ’एकीकृत कृषि-विपणन ई-प्लेटफार्म‘ के रूप में ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट प्लेटफार्म सृजित करने की दिशा में पहल की गयी है जिसके तहत् देश के 585 विनियमित थोक बाजारों को जोड़ा जायेगा। इस ई-प्लेटफार्म का हिस्सा बनाने के लिए राज्यों को अपने कृषि-उत्पाद विपणन समिति (APMC) अधिनियम में संशोधन करने की पूर्व शर्त होगी। अब तक 12 राज्यों ने अपने-अपने कानूनों में संशोधन किया है और अन्य के भी ऐसा करने की उम्मीद है। बजट में ऑनलाइन खरीद-व्यवस्था (Procurement System) की दिशा में पहल का संकेत देते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के संकेत दिए गए हैं। कृषकों के कल्याण के लिए सभी कर-योग्य सेवाओं पर 0.5% उपकर लगाने की घोषणा की गयी है। बजट, 2017-18 और कृषि क्षेत्र : बजट, 2017-18 में ट्रंसफॉर्म, एनर्जाइज एण्ड क्लीन (TEC) इंडिया प्रोग्राम की दिशा में पहल की गयी है और इस एजेंडे को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए बजट-प्रस्तावों में जिन विशिष्ट स्तंभों की पहचान की गई है, उनमें अगले पाँच वर्ष़ों में किसानों की आय को दोगुना करने और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार एवं बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल है। यदि केन्द्र, राज्यों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक-सम्बद्धता आदि के माध्यम से ग्रामीण गरीबी-उन्मूलन के उद्देश्य से संचालित सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष लगभग तीन लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाती है। 2017-18 में कृषि, ग्रामीण एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,87,223 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। साथ ही, मनरेगा को कृषि-क्षेत्र की ओर उन्मुख करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि कृषि की उत्पादकता एवं कृषि-आय में सुधार के लिए इसके जरिये उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाय। इसका संकेत सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार की ओर था। बजट, 2016-17 में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की आय-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, लेकिन ऐसा तब तक संभव नहीं है कृषि-उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित करते हुए किसानों के कृषि-उत्पादों के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमतों को सुनिश्चित नहीं किया जाय और साथ ही, फसल-प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाना होगा। इसके मद्देनजर 2017-18 के बजट में कृषि ऋण-वितरण के लक्ष्य को 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। बजट पूर्वी भारत के राज्यों और जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि-ऋण को सुनिश्चित करने का आश्वासन भी देता है। लगभग 40% छोटे एवं सीमान्त किसानों की सहकारी संस्थाओं पर है जिनके पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु नाबार्ड को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गयी है। नाबार्ड में 20,000 करोड़ की राशि से एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष की स्थापना की गयी थी। जिसके फण्ड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसी तर्ज पर प्रति बूँद अधिक फसल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5,000 करोड़ की आरंभिक निधि के साथ नाबार्ड के अंतर्गत ही एक समर्पित सूक्ष्म-सिंचाई कोष की स्थापना की घोषणा की गयी है। सरकार ने कृषि-उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए मृदा-स्वास्थ्य कार्ड को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ किसानों को तभी होगा जब मृदा-नमूनों की जाँच और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में समुचित एवं पर्याप्त जानकारी इस कार्ड में उपलब्ध हो। इसके मद्देनजर स्थानीय उद्यमियों की सहायता से 648 कृषि-विज्ञान केन्द्रों को शत-प्रतिशत कवर करते हुए 1,000 लघु प्रयोगशालायें स्थापित करने की घोषणा और इसके लिए सब्सिडाइज्ड ऋण उपलब्ध करने की घोषणा की गयी। किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि-बाजार (e-NAM) के दायरे का विस्तार करते हुए कुल-मिलाकर 585 कृषि-बाजार समितियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की गयी। इनमें 250 बाजार पहले से ही इसके दायरे में लाये जा चुके हैं। कृषि-बाजार सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन वस्तुओं को समिति के दायरे से बाहर करने के संकेत दिए गए जो शीघ्र खराब होने वाले हैं। साथ ही, बेहतर स्वच्छता, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को 75 लाख रूपये तक के ऋण उपलब्ध करने की बात की गयी। कृषि-प्रसंस्करण एवं खाद्य-प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने और इसके जरिये किसानों को बाजार से जोड़ते हुए उन्हें इनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए राज्यों की सहमति से संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा। इससे फसलों के विविधिकरण को भी गति मिलेगी। इसी प्रकार नाबार्ड के अंतर्गत 8,000 करोड़ की संचित निधि से दुग्ध-प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना के जरिये किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित की जायेगी। अब तक के अनुभवः अब तक सिंचाई, ई-मार्केट, ऋण तथा बीमा की योजनायें नए सिरे से लागू करने की कोशिश की गयी है, यद्यपि इससे स्थिति बहुत सुधरती हुई नहीं दिख रही है। कारण यह कि किसानों की मूल समस्या कृषि-उत्पादों के उचित एवं लाभकारी दाम न मिल पाने की है, जबकि इनपुट पक्ष से कृषि-उत्पादों की उत्पादन-लागत में निरंतर वृद्धि का क्रम जारी है। लेकिन, इस दिशा में अब तक अपेक्षित कदम नहीं उठाये गये हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी भी कारण से उपज ठीक नहीं होती है, तब भी किसान पिटते हैं और यदि उपज अच्छी हुई, तब भी उपज के खरीददार न मिल पाने एवं उचित कीमत न मिल पाने के कारण किसान ही पिटते हैं। मध्य वर्ग का दबाव और उसके बीच अलोकप्रिय होने के खतरे से बचने के लिए सरकार कृषक-हितों की अनदेखी करती हुई दाम बढ़ने के लिए सरकार कृषक-हितों की अनदेखी करती हुई दाम बढ़ने की स्थिति में आयात को प्रोत्साहित कर और कम कीमत की स्थिति में निर्यात को हतोत्साहित कर मूल्य-प्रबंधन को प्राथमिकता देती है। यद्यपि वैश्विक बाजारों में खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत के निम्न स्तर पर बने रहने के कारण कहीं-न-कहीं कृषि-उत्पादों के निर्यात का विकल्प भी बहुत प्रभावी नहीं है। स्पष्ट है कि अगर सरकार वाकई किसानों की आय बढ़ाने को लेकर गंभीर है, तो कृषि-क्षेत्र से सम्बद्ध जोखिमों के बेहतर कवरेज को सुनिश्चित करते हुए फसल-बीमा के जरिये कीमत-जोखिम से भी संरक्षण को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, कृषि-क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों को उन उन्नत कृषि-उत्पादों (ऑर्गेनिक शहद, गुलाब, ट्यूलिप एवं ग्लाइडोलस के फूल एवं विशेष आकार के तरबूज आदि) के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिनकी वैश्विक बाजार में बेहतर माँग है और इसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। दलहन-आत्मनिर्भरता और अरविन्द सुब्रमण्यम पैनल दलहन-संकट के समाधान की दिशा में पहल : वर्तमान में दलहन-संकट की जो स्थिति है, उसका संबंध जुड़ता है नीतिगत विफलता और पिछले दो वर्ष़ों से एक-के-बाद-दूसरे सूखे से। इस आलोक में केन्द्र सरकार ने खरीफ-2016 के लिए अरहर, मूंग और उडद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान के 4% के मुकाबले 8-9% की वृद्धि की घोषणा की थी, ताकि दलहन की मांग (लगभग 23 मिलियन टन) और आपूर्ति (लगभग 17 मिलियन टन) के अंतराल को पाटा जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य में आकर्षक वृद्धि, ऊंची खुदरा कीमतों और बेहतर बारिश से उत्साहित किसानों ने इस बार दलहन-उत्पादन में विशेष रूचि प्रदर्शित की है जिसके कारण दलहन का उत्पादन-क्षेत्र 29% की वृद्धि के साथ 14 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 20 मिलियन हेक्टेयर हो गया और इस कारण इस वर्ष दलहन-उत्पादन के 20 मिलियन टन के स्तर पर पहुँचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में न केवल दलहन के संदर्भ में आत्मनिर्भरता के करीब पहुँचने की सम्भावना है, वरन इसके जरिये प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency) और प्रोटीन-इन्फ्लेशन की समस्या को बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। लेकिन, न्यूनतम समर्थन नीति को खरीद नीति का समर्थन न मिलने के कारण समस्या कमोबेश बरकरार है। इसके अलावा भारत दीर्घावधिक आयात-करार के जरिये भी दलहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जुलाई, 2016 में भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ एक दीर्घावधिक करार पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत् यह मोजाम्बिक में दलहन-उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए वहां के किसानों की आय बढाने में मदद करेगा और अपनी दलहन संबंधी जरूरतों को पूरा भी करेगा। इस क्रम में भारत के द्वारा कृषि अवसंरचना और उत्पादकता के विस्तार में भी सहयोग दिया जाएगा। भारत के इस नजरिये को दलहन आत्मनिर्भरता और भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में बाधक के रूप में भी देखा जा रहा है। अरविन्द सुब्रमण्यम पैनल का गठनः इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में दलहन-आत्मनिर्भरता के प्रश्न विचार के लिए विशेष पैनल का गठन किया गया। इसने सितम्बर, 2016 में ”न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य नीतियों के जरिये दलहन-उत्पादन को प्रोत्साहन“ के नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में जो सुझाव दिए, उनमें से कुछ को तत्काल और कुछ को मध्यकालिक संदर्भ में लागू किये जाने की सख्त जरूरत है। पैनल की नजर दलहन-उत्पादन को प्रोत्साहन, दलहन की कीमत-अस्थिरता को समाप्त करने और उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर है। इसीलिए इस रिपोर्ट को इसी आलोक में देखे जाने की जरूरत है। दलहन-उत्पादन से जुड़ी हुई समस्यायेः पैनल ने दलहन के साथ सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि दलहन के घरेलू उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि दलहन-बाजार में विद्यमान अस्थिरता को कम करने का एकमात्र उपाय है। इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि अनाजों की तुलना में दलहन में उत्पादन और कीमत की अस्थिरता ज्यादा है तो न तो उत्पादकों के हित में है और न ही उपभोक्ताओं के हित में। दलहन-क्षेत्र की समस्याओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि एक ओर तो दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उसकी बाजार-कीमत से कम है, दूसरे इसे सार्वजनिक खरीद नीति का समर्थन न मिल पाने के कारण MSP की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। फलतः कई बार दालों की खुले बाजार में कीमतें उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में काफी कम होती है। उदाहरण के रूप में इसी वर्ष को लिया जा सकता है। सितम्बर, 2016 के आरम्भ में आवक के मद्देनजर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंग की बाजार-कीमतें न्यूनत समर्थन मूल्य से नीचे चल रही हैं जिसने मूंग-उत्पादकों को सड़कों पर उतरने के लिए विवश किया। वर्तमान में खुले बाजार में मूंग की कीमत राजस्थान में 4500 रूपये प्रति क्विंटल है, जबकि पिछले साल इस समय यह 6500 रूपये के स्तर पर था। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (2016-17) के लिए 5225 रूपये घोषित किया गया है। उडद और अरहर की कीमत इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा तो है, पर मंडी में इसके आवक के समय इसमें परिवर्तन हो सकता है। समस्या यह है कि दलहन के संदर्भ में दो मिलियन टन के बफर-सृजन के निर्णय के बावजूद दलहन-खरीद के संदर्भ में कोई पहल नहीं की गयी। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी समस्या का संबंध जुड़ता है दलहन की स्टॉकहोल्डिंग और निर्यात-संबंधी प्रतिबंधों की निरंतरता से। पैनल ने कमजोर सरकारी खरीद के साथ इन प्रतिबंधों को अवरोध के रूप में रेखांकित करते हुए बतलाया कि अल्पावधिक परिप्रेक्ष्य में यह कीमतों में गिरावट के जरिये उपभोक्ताओं को लाभ तो पहुंचता है, पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में यह किसानों के आत्मविश्वास और उनकी नजरों में सरकारी नीतियों की विश्वसनीयता को कम करता है। इसका परिणाम अगले साल दलहन के कृष्य-क्षेत्र के साथ-साथ उसके उत्पादन में गिरावट के रूप में सामने आती है जिसकी कीमत उपभोक्ताओं के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी होती है। किसान दलहन की तुलना में गेहूं और धान की खेती को दो कारणों से तरजीह देते हैः एक तो सरकार की नीतियां दलहन के साथ सौतेला व्यवहार करती हुई गेहूं एवं धान के प्रति झुकाव चार गुना है। अतः इस समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत है। प्रमुख अनुशंसायेः पैनल ने दलहन के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 2024 ई. तक दलहन की मांगों में लगभग 50% की वृद्धि की सम्भावना है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत हैं कि दलहन की मांग में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में डेढ़ गुनी वृद्धि हो रही है। साथ ही, दलहन प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरा-शक्ति (Soil Rejuvention) को बढ़ाने और वायुंडलीय नाइट्रोजन की फिक्सिंग में समर्थ हैं। इसी आलोक में इस पैनल ने निम्न अनुशंसाएं हैं : 1. अपेक्षाकृत अधिक उर्वर एवं सिंचित भूमि पर दलहन-उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाय तथा दलहन-उत्पादकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अधिक लाभकारी रिटर्न को सुनिश्चित किया जाय। 2. केन्द्र राज्यों को कृषि उत्पादन विपणन समिति (APMC) अधिनियम से दलहन की डी- लिस्टिंग के लिए प्रोत्साहित करे और किसानों को इस बात की अनुमति दे कि वे अपने दलहन-उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं के हाथों बेच सकें। सब्जी एवं फल के संदर्भ में इस व्यवस्था को अपनाया जा चुका है। 3. पैनल ने दलहन के निर्यात पर आरोपित प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने की भी अनुशंसा की। निर्यात पर यह प्रतिबन्ध औपचारिक ही है क्योंकि भारत अपनी दलहन-संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और आयातित दलहन का ही हिस्सा (10%) प्रसंस्करित कर निर्यात किया जाता है। 4. इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 और कृषि-उत्पादों (विशेषकर चना) के फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की मांग की। फ्यूचर ट्रेडिंग के कारण कीमतों में अटकलबाजी को अनावश्यक एवं अनुचित रूप से बढ़ावा मिलता है जो कीमतों पर दबाव को बढ़ाता है। 5. साथ ही, इसने थोक-विक्रेताओं के लिए दलहन की स्टॉकहोल्डिंग पर आयोजित सीमा को समाप्त किए जाने की अनुशंसा की क्योंकि इससे आयातकों की आयात-क्षमता प्रभावित होने के कारण आपूर्ति बाधित होती है। इन मानकों के अभिशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक प्रभावी, किंतु कम लागत वाले तरीकों की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। 6. पैनल ने प्रमुख दालों के MSP में लगभग 20% की वृद्धि का सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को MSP फ्रेमवर्क में जोखिम एवं सामाजिक बाह्यताओं (Social Extermalities) के समायोजन के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को निर्देश देना चाहिए। साथ ही, रबी-2016 के लिए चना हेतु 40 रूपयें प्रति किलो और खरीफ-2017 के लिए उडद-अरहर हेतु 60 रूपये प्रति किलो की दर अविलम्ब घोषित करनी चाहिए। 7. पैनल ने दलहन के लिए दो मिलियन टन के बफर स्टॉक के सृजन का भी प्रस्ताव दिया। साथ ही, इसने अरहर (3.5 लाख टन) और उडद (दो लाख टन) के पृथक उपलक्ष्य का भी सुझाव दिया। 8. घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर मूंग, उडद और अरहर (Tur) की सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) के लिए मिशन मोड एप्रोच के साथ अभियान शुरू किया जाना चाहिए। 9. पैनल ने दलहन की खरीद, भण्डारण और वितरण की वर्तमान व्यवस्था के पूरक और प्रतिस्पर्धी के तौर पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप पर आधारित संस्थाओं की स्थापना की दिशा में पहल का सुझाव दिया। साथ ही, जिस समय दलहन की कीमतें अपेक्षाकृत कम हों, उस समय स्थानीय स्तर पर खरीद के जरिये बफर स्टॉक का सृजन किया जाय ताकि कीमत-अस्थिरता से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। 10. राज्य की एजेंसियों के द्वारा खरीद के विकल्प को तलाशे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए पैनल ने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक ट्रेडिंग और न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी नियमों पर आधारित खरीद के लिए निजी एजेंसियों को अधिकृत किया जा सकता है जो सरकार के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उन उत्पादों की खरीद करे जिनके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था अब तक प्रभावी है। इससे गेहूं एवं धान के अलावा अन्य MSP- समर्थित उत्पादों की खरीद, भण्डारण और परिवहन के लिए बैक-इंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता को समाप्त भी करेगी जिनके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की औपचारिक मौजूदगी है। 11. पैनल ने दलहन के क्षेत्र में स्थानीय रिसर्च और GM तकनीक के विकास को भी प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्लेषणः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का विविधीकरण, लीकेज को कम करना, निजी कारोबार पर रोक को हटाना और फ्यूचर ट्रेडिंग एवं ई-ट्रेडिंग से संबंधित प्रावधान की समीक्षा आपूर्ति-संबंधी अवरोधों को आसान बनाएगा। लेकिन समस्या का दीर्घकालिक समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक प्रति हेक्टेयर दलहन-उत्पादकता को 0.7 टन के स्तर से 1 टन के स्तर पर ले जाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि दलहन-उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक उर्वर एवं सिंचित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। इस मसले पर सुब्रमण्यम पैनल की चुप्पी खटकती है। सुब्रमण्यम पैनल ने इस बात की अनदेखी की, कि सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्यों में भी दलहन-क्रांति संभव है क्योंकि दलहन की खेती के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा-आधारित खेती की संकल्पना विकसित करनी होगी। हाल ही में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दामोह जिले (MP) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित परियोजना की सफलता इस बात का प्रमाण है।